मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रूपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जा रही है। यह वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में जो की प्रत्येक किस्त 2,000/- रूपये की होगी, सीधा लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना।
शुरुआत की तिथि 2020.
प्रदान किए जाने वाले लाभ 6 हजार रूपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता।
पात्र लाभार्थी मध्यप्रदेश राज्य के किसान।
नोडल विभाग कृषि विभाग, मध्यप्रदेश सरकार।
योजना अंग्रेजी में पढ़े MP Mukhyamantri Kisan Kalyan Yojana.
आवेदन कैसे करें आवेदन पत्र द्वारा।
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान योजना में मिलने वाले लाभ

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • केंद्र सरकार ने साल 2019 में देशभर के किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी जिसके तहत किसानों को हर साल 6,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  • लेकिन खेती-बाड़ी से जुड़े आर्थिक संकटों को देखते हुए यह राशि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है।
  • इसी कारणवश मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपनी खुद की योजना शुरू की गयी जिसका नाम “मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना” है।
  • मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2020 से सम्पूर्ण राज्य में संचालित की जा रही है।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक रूप से अतिरिक्त सहयोग देना है, ताकि वे कृषि कार्य के दौरान आने वाले खर्चों और नुकसानों की भरपाई आसानी से कर सकें।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का संचालन मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा किया जाता है।
  • इस योजना के तहत राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को 6,000/- रूपये प्रति वर्ष की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • पीएम किसान सम्मान निधि योजना के समान ही इस योजना की राशि भी किसानों के बैंक खाते में 2,000/- रूपये प्रति किश्त की 3 समान किस्तों में भेजी जाती है।
  • मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि की 3 किश्तों का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है :-
    • पहली किस्त – अप्रैल से जुलाई माह में।
    • दूसरी किस्त – अगस्त से नवंबर माह में।
    • तीसरी किस्त – दिसंबर से मार्च माह में।
  • जो लघु एवं सीमान्त किसान पहले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पात्र हैं, वे सभी किसान मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मिलने वाले अतिरिक्त लाभ हेतु भी पात्र होंगे।
  • इसका मतलब यह है कि अब मध्यप्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना से 6,000/- रूपये प्रति वर्ष और मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से 6,000/- रूपये प्रति वर्ष, यानी कुल 12,000/- रूपये प्रतिवर्ष मिलेंगे।
  • सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मध्यप्रदेश राज्य के 81 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और अब तक 14,254 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि सरकार द्वारा सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जा चुकी है।
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हेतु 5,220 करोड़ रूपये का प्रावधान अपने बजट में किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण का कार्य अपने अपने क्षेत्र के पटवारियों द्वारा किया जाएगा।
  • यदि लाभार्थी किसान को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की मदद या जानकारी चाहिए, तो किसान तहसील कार्यालय में जाकर अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क कर सकते हैं।
  • इसके साथ ही, मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक किसान देशभर के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मुफ़्त यात्रा का लाभ भी उठा सकते हैं।

मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना का विवरण

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य के पात्र किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जा रहे है :-
    • पात्र किसानों को वार्षिक 6,000/- रूपये की वित्तीय सहायता मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दी जाएगी।
    • 6,000/- रूपये प्रति वर्ष की सहायता राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से इतर होगी जो की किसानों के बैंक खाते में 3 समान किस्तों में (प्रत्येक किस्त 2,000/- रूपये) प्रदान की जाएगी।
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6,000/- रूपये की राशि को जोड़कर, मध्यप्रदेश के किसानों को अब कुल 12,000/- प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभ

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त 6,000/- रूपये प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी किसान ही अतिरिक्त लाभ के लिए पात्र होंगे।
    • लाभार्थी किसान पहले से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहा हो।
    • किसान के पास कृषि योग्य भूमि का होना अनिवार्य है।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का बजट

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी किसान को अपने आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
    • मध्यप्रदेश में निवास का प्रमाण।
    • किसान का आधार कार्ड।
    • समग्र आईडी।
    • पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पंजीकरण संख्या।
    • पंजीकृत मोबाइल नंबर।
    • हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो।
    • कृषि योग्य भूमि से संबंधित दस्तावेज।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जानकारी

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रति वर्ष अतिरिक्त 6,000/- रूपये की आर्थिक सहायता पाने के लिए अपना पंजीकरण करना होगा।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।
  • लाभार्थी किसान को अपने क्षेत्र के तहसील कार्यालय में जाना होगा और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी किसान को आवेदन पत्र में पूछे गए समस्त विवरण को सही सही भरना होगा और आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को अपने क्षेत्र के पटवारी के पास जमा कर देना होगा।
  • पटवारी द्वारा लाभार्थी किसान के आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया जायेगा।
  • जिन किसानों को मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अतिरिक्त 6,000/- रूपये की धनराशि की सहायता के लिए पात्र पाया जाएगा, उनकी सूची आगे की मंजूरी के लिए कृषि विभाग को भेज दी जाएगी।
  • किसानों को यह अतिरिक्त सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में 3 समान किस्तों में (प्रत्येक किस्त 2,000/- रूपये) भेजी जाएगी।
  • लाभार्थी किसान मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आवेदन एवं भुगतान की स्थिति अपने आधार नंबर, बैंक खाता नंबर या पीएम किसान आईडी के माध्यम से सारा पोर्टल (SAARA Portal) पर देख सकते है।
    मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के आवेदन की स्थिति

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • सारा (SAARA) हेल्पलाइन नंबर :- 0755 2525804.

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