ओडिशा अंत्योदय गृह योजना

ओडिशा सरकार द्वारा अपनी अंत्योदय गृह योजना के तहत बेघर लोगों और उन परिवारों को जो अभी कच्चे घर में रह रहे हैं उनको पक्का घर बनाने के लिए 3 किश्तों में 1,20,000/- रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़े।

ओडिशा अंत्योदय गृह योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामओडिशा अंत्योदय गृह योजना।
शुरुआत की तिथि20-08-2024.
प्रदान किए जाने वाले लाभघर बनाने के लिए वित्तीय सहायता।
पात्र लाभार्थीबेघर और कच्चे मकान में रहने वाले।
नोडल विभागपंचायती राज एवं पेयजल विभाग
आवेदन कैसे करेंकहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेOdisha Antyodaya Gruha Yojana.
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ओडिशा अंत्योदय गृह योजना के लाभ

ओडिशा अंत्योदय गृह योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • ओडिशा सरकार द्वारा दिनांक 20-08-2025 को राज्य में अंत्योदय गृह योजना (Odisha Antyodaya Gruha Yojana) की शुरुआत की गयी थी।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य उन सभी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी वर्तमान में चल रही आवासीय योजनाओं का लाभ लेने से रह गए हैं।
  • अंत्योदय गृह योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के उन सभी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है जो बेघर हैं या फिलहाल कच्चे घर में निवास कर रहे हैं।
  • ओडिशा सरकार के पंचायती राज एवं पेयजल विभाग द्वारा इस योजना का संचालन पंचायती समितियों की सहायता से किया जा रहा हैं।
  • ओडिशा सरकार द्वारा अंत्योदय गृह योजना में दो प्रमुख बिंदु हैं – पहला यह की नया घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है और दूसरा यह की लाभार्थियों को घर का निर्माण जल्दी पूरा करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
  • प्रत्येक पात्र लाभार्थी को अब ओडिशा सरकार द्वारा अंत्योदय गृह योजना में खुद का पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • नए पक्के घर के निर्माण के लिए 1,20,000/- रूपये की वित्तीय सहायता तीन किश्तों यानी 40,000/- रूपये, 65,000/- रूपये और 15,000/- रूपये की दर से सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी।
  • इस वित्तीय सहायता के अलावा ओडिशा सरकार द्वारा उन लाभार्थियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जायेगा जिनके द्वारा 4 महीने या 6 महीनों के भीतर अपने घर का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।
  • अंत्योदय गृह योजना का वह लाभार्थी जो 4 महीनों के भीतर अपना घर का निर्माण पूरा कर लेगा उसे सरकार द्वारा 20,000/- रूपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
  • वहीं जिस लाभार्थी द्वारा 6 महीनों के भीतर घर का निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा उसे ओडिशा सरकार द्वारा अंत्योदय गृह योजना के तहत 10,000/- रूपये की अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
  • अंत्योदय गृह योजना की पात्रता और अपात्रता की शर्तें नीचे इस आर्टिकल में दी गयी है।
  • ओडिशा सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 में इस योजना के सफल संचालन हेतु 2,603 करोड़ रूपये आवंटित किए गए हैं।
  • घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अंत्योदय गृह योजना में सीधे आवेदन करने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • जिलाधिकारी, बीडीओ और तहसीलदार जैसे अधिकारीयों द्वारा मिलकर प्रदेश के सभी पात्र लाभार्थियों का चयन जमीनी सत्यापन के आधार पर किया जायेगा।
  • अंत्योदय गृह योजना के प्रथम और द्वितीय चरण में क्रमशः 60,000 और 50,000 लाभार्थियों ने पहले ही पक्का घर निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर लिया गया है।
  • दिनांक 19-10-2025 को ओडिशा के राज्य मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी जी द्वाराअंत्योदय गृह योजना के चौथे चरण का शुभारंभ किया गया जिसमें उन्होंने 48,693 लाभार्थियों के बैंक खाते में 40,000/- रूपये की पहली किश्त की राशि जारी की।
  • अंत्योदय गृह योजना से सम्बंधित समस्त जानकारी सरकार के ग्रामीण आवास पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • अंत्योदय आवास योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए पात्र लाभार्थी खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या 0674 6817777 पर भी कॉल कर सकते हैं।
  • जिस परिवार में महिला सदस्य है वो “सुभद्रा योजना” के लिए आवेदन कर सकती हैं जिसमें ओडिशा सरकार द्वारा चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • हमारे पाठक ओडिशा सरकार की समस्त योजनाओं की सूची यहाँ देख सकते है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • ओडिशा सरकार द्वारा संचालित अपनी अंत्योदय गृह योजना के तहत उन सभी पात्र आवेदकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे जो बेघर हैं या फिलहाल कच्चे घर में रह रहे है :-
    • पक्के घर का निर्माण करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • बेघर होने की दशा में आवेदक को आवासीय स्थल/ प्लॉट प्रदान किया जायेगा।
    • घर के निर्माण के लिए सरकार द्वारा 1,20,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
    • योजना में दी जाने वाली आवास हेतु सहायता लाभार्थी को 3 किश्तों में प्रदान की जाएगी।
    • घर का निर्माण जल्दी पूरा करने पर लाभार्थियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का लाभ भी दिया जाएगा।
    • 4 महीने के भीतर घर का निर्माण पूरा करने पर 20,000/- रूपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन।
    • 6 महीने के भीतर घर का निर्माण पूरा करने पर 10,000/- रूपये का अतिरिक्त प्रोत्साहन।
    • घर के निर्माण हेतु दी जाने वाली सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
    • लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिनों का कार्य भी प्रदान किया जाएगा।

योजना में किश्त जारी करने का तरीका

  • ओडिशा सरकार द्वारा अंत्योदय गृह योजना में घर के निर्माण के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता 3 आसान किश्तों में घर के निर्माण के स्तर के अनुसार लाभार्थी को उसके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी :-
    किश्त की संख्याकाम का स्तरकिश्त की राशि
    पहलीवर्क आर्डर जारी हो जाने पर40 हजार रूपये।
    दूसरीछत्त डालने के स्तर पर पहुँचने पर65 हजार रूपये।
    तीसरीघर का निर्माण पूरा होने पर15 हजार रूपये।
    कुल राशि1 लाख 20 हजार रूपये।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • घर के निर्माण के लिए 1,20,000/- रूपये की वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लाभार्थी आवेदकों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • ओडिशा राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के स्थायी निवासी आवेदक योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • आवेदक बेघर होना चाहिए या कच्चे घर में रह रहा हो और नीचे दी गई किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता हो :-
      • वनाधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के लाभार्थी।
      • वे परिवार जिनके मुखिया को 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता हो।
      • निम्न आय वर्ग के परिवार जो केंद्र या राज्य सरकार की वर्तमान आवास योजनाओं में लाभ प्राप्त करने से छूट गए हों।
    • यदि आवेदक नीचे दी गई किसी भी श्रेणी में आता है तो वह भी सरकार की अंत्योदय गृह योजना के तहत आवास सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र माना जायेगा :-
      • प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं जैसे बाढ़, आग, भूकंप, चक्रवात, हाथी का उत्पात, साम्प्रदायिक हिंसा, वामपंथी उग्रवाद (LWE) हिंसा, बड़ी कानून-व्यवस्था का संकट आदि में घर पूरी तरह या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया हो।
      • नदी या समुद्र की वजह से कटाव के कारण घर का स्थानांतरण या विस्थापन हुआ हो।
      • सरकारी परियोजनाओं जैसे सिंचाई परियोजना, राजमार्ग परियोजना आदि के कारण पुनर्स्थापित या स्थानांतरित घर।
      • अभयारण्य या आरक्षित वन क्षेत्रों में रहने के कारण घर का स्थानांतरण।
    • घर बनाने हेतु आवेदक के पास न्यूनतम कार्पेट क्षेत्र 25 वर्ग मीटर होना चाहिए।
    • निर्मित घर में स्वच्छ रसोई क्षेत्र और शौचालय होना चाहिए।

सरकार द्वारा तय की गई योजना की अपात्रता की शर्तें

  • ओडिशा सरकार द्वारा अंत्योदय गृह योजना की कुछ अपात्रता की शर्तें तय की गयी है जिसके तहत जो भी परिवार निम्नलिखित श्रेणी में आता है वो इस योजना में घर निर्माण हेतु मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु पत्र नहीं होगा :-
    • पक्के घर में रहने वाला परिवार।
    • जिन परिवारों में केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी है। (सेवा में या सेवनिर्वित्त दोनों)
    • जिन परिवारों में निम्न गाड़ियां हैं :-
      • चौ-पहिया वाहन।
      • मशीन युक्त तीन या चार पहिया कृषि यंत्र।
    • जिन परिवारों के पास रजिस्टर्ड गैर-कृषि एंटरप्राइज हैं।
    • अगर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 15,000/- रूपये हर महीने या उससे ज़्यादा कमाता है।
    • जिन परिवारों के पास निम्न में से कोई भी एक भूमि का क्षेत्र है तो :-
      • 2.5 एकड़ या उससे ज्यादा की सिंचाई युक्त भूमि या,
      • 5 एकड़ या उससे ज्यादा की गैर-सिंचाई युक्त भूमि।
    • केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य आवास योजना के लाभार्थी।
    • सरकारी परियोजनाओं की वजह से दूसरी जगह बसे परिवार, लेकिन दूसरे इलाके में उनके पास अपना पक्का घर है।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना के तहत घर का सर्वे करने आये अधिकारियों को आवेदक द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज दिखाने होंगे :-
    • आवेदक का हाल की फोटो।
    • लाभार्थी आवेदक का आधार कार्ड।
    • परिवार का राशन कार्ड।
    • परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाता संख्या।
    • दिव्यांग प्रमाण पत्र। (अगर लागू हो तो)
    • मोबाइल नंबर।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना के तहत घर बनाने के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदक को कहीं भी खुद से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा अपने जिले में सत्यापन अभियान चला कर सभी पात्र आवेदकों की सूची बनाई जाएगी।
  • अंत्योदय गृह योजना में चुने गए लाभार्थियों की सूची पंचायती राज विभाग और पेयजल विभाग को अग्रिम सत्यापन हेतु भेज दी जाएगी।
  • पंचायती राज विभाग और पेयजल विभाग द्वारा लाभार्थियों की अंतिम सूची बना कर मुख्यमंत्री कार्यालय से स्वीकृति ली जाएगी और सूची को खंड विकास अधिकारी को भेज दी जाएगी।
  • इसके बाद खंड विकास अधिकारी द्वारा ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना के लिए चुने गए लाभार्थियों के नाम पर घर को स्वीकृत किया जायेगा।
  • BDO द्वारा उन लाभार्थियों को भी हाउसिंग साइट अलॉट की जाएगी जो बेघर हैं और जिनके नाम पर स्वीकृति आदेश जारी किया गया है।
  • ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना के तहत पहली किश्त मिलने की तारीख से 12 महीने के अंदर घर बनाने का काम पूरा करना जरुरी है।
  • लाभार्थी को यदि ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना के बारे में किसी भी मदद की जरुरत हो तो वो अपने खंड के विकास अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • ओडिशा सरकार की अंत्योदय गृह योजना का हेल्पलाइन नंबर :- 0674 6817777.
  • ओडिशा उड़ीशा पंचायती राज और पेयजल विभाग ओडिशा का संपर्क ईमेल :- prsec.or@nic.in.

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