युद्ध सम्मान योजना

केंद्र सरकार ने युद्ध सम्मान योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके अंतर्गत उन युद्ध वीरों को 15 लाख रूपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में पोर्किस्तान के खिलाफ हिस्सा लिया था और जिन्हें समर सेवा पुरस्कार मेडल या पूर्वी/ पश्चिमी स्टार मेडल प्राप्त हुआ है।
योजना से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

युद्ध सम्मान योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम युद्ध सम्मान योजना।
शुरुआत की तिथि अभी सिर्फ प्रस्ताव है।
प्रदान किए जाने वाले लाभ 15 लाख रूपये की एक मुश्त सहायता।
पात्र लाभार्थी पूर्व वीर सैनिक।
नोडल विभाग रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय
योजना अंग्रेजी में पढ़े Yudh Samman Yojana.
आवेदन कैसे करें आवेदन पत्र द्वारा।
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युद्ध सम्मान योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • केंद्र सरकार द्वारा देश के वीर सैनिकों के लिए युद्ध सम्मान योजना शुरू करने का प्रस्ताव पेश किया है।
  • यह एक प्रस्तावित वित्तीय सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के वे सैनिक शामिल हैं जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में पोर्किस्तान के खिलाफ सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था।
  • सरकार ने युद्ध सम्मान योजना के तहत सभी पात्र अधिकारियों/ सैनिकों को 15,00,000/- लाख रूपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है।
  • रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सभी सशस्त्र बलों को पात्र सैनिकों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रस्ताव भेजा है।
  • अगर हम युद्ध सम्मान योजना की पात्रता की बात करें तो भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के वे पूर्व सैनिक जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में भाग लिया था और पूर्वी/ पश्चिमी स्टार मेडल या समर सेवा स्टार मेडल प्राप्त किया है, वे इस योजना के अंतर्गत 15 लाख रुपये पाने के पात्र होंगे।
  • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) में बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी और असम राइफल्स शामिल हैं।
  • नियमित कमीशंड अधिकारी (RCO), शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारी (SSCO), इमरजेंसी कमीशंड अधिकारी (ECO), पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक (PBRO) और आम नागरिक भी केंद्र सरकार की युद्ध सम्मान योजना के अंतर्गत पात्र हैं।
  • यदि कोई पूर्व वीर सैनिक अब हमारे बीच नहीं है, तो उनकी पत्नी/ पति भी युद्ध सम्मान योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • लेकिन यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि युद्ध सम्मान योजना फिलहाल केवल केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव है।
  • यह योजना अभी शुरू नहीं हुई है और न ही इसका कोई आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है।
  • इसलिए हम अपने पाठकों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी तरह की गलत जानकारी या धोखाधड़ी से बचें।
  • जैसे ही सरकार इस योजना को आधिकारिक रूप से शुरू करेगी, हम युद्ध सम्मान योजना से संबंधित अपने पेज को अपडेट करेंगे।
  • साथ ही सैनिक अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा संचालित “NALSA वीर परिवार सहायता योजना” शुरू की है, जिसके तहत रक्षा कर्मियों और उनके आश्रितों को अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के वे पूर्व सैनिक जिन्होंने 1965 और 1971 में पोर्किस्तान के साथ हुए युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया था और वीरता सम्मान प्राप्त किया था, उन्हें केंद्र सरकार की प्रस्तावित युद्ध सम्मान योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे :-
    • सरकार द्वारा एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
    • पात्र सशस्त्र बलों के सैनिकों को ₹15,00,000/- रूपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • केंद्र सरकार द्वारा अपनी प्रस्तावित युद्ध सम्मान योजना के तहत उन सभी वीर सैनिकों को ₹15,00,000/- रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी जो योजना की नीचे दिए गए पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के पूर्व सैनिक।
    • केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के कार्मिक।
    • पूर्व सैनिक आरसीओ, एसएससीओ, ईसीओ, पीबीआरओ श्रेणी से होने चाहिए।
    • यदि पात्रता की शर्तें पूरी हो रही है तो आम नागरिक भी आवेदन कर सकते हैं।
    • सैनिक द्वारा 1965 और 1971 में पोर्किस्तान के साथ हुए युद्ध में भाग लिया हो।
    • सैनिक को निम्नलिखित में से कोई एक वीरता पुरस्कार/ पदक प्राप्त हुआ हो :-
      • पूर्वी/ पश्चिमी मेडल या
      • समर सेवा स्टार मेडल।
    • यदि पूर्व सैनिक अब जीवित नहीं हैं तो उनके जीवनसाथी आवेदन कर सकते हैं।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • युद्ध सम्मान योजना के तहत आवेदन फॉर्म के साथ आवेदक लाभार्थी को निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेजों को जमा करने होंगे :-
    • पूर्व सैनिक का पहचान पत्र।
    • बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड।
    • हाल ही का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
    • पति/ पत्नी का पहचान पत्र (यदि सैनिक का निधन हो चुका है)।
    • समर सेवा मेडल या पूर्वी/ पश्चिमी मेडल का प्रमाण पत्र/ साक्ष्य।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • युद्ध सम्मान योजना इस समय केवल केंद्र सरकार का एक प्रस्ताव है जिसे अमल में नहीं लाया गया है।
  • रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों से उन सैनिकों का विवरण मांगा है जिन्होंने पोर्किस्तान के विरुद्ध 1965 और 1971 के युद्धों में हिस्सा लिया था तथा जिन्हें समर सेवा स्टार मेडल या पूर्वी/ पश्चिमी मेडल से सम्मानित किया गया है।
  • जैसे ही सशस्त्र बलों द्वारा पात्र सैनिकों का विवरण संबंधित मंत्रालयों को भेजा जायेगा, उसके बाद सरकार द्वारा इसे शुरू करने की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।
  • इसलिए वर्तमान में यह सिर्फ सरकार का एक प्रस्ताव है और अभी युद्ध सम्मान योजना की आवेदन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है।
  • यह केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि युद्ध सम्मान योजना का आवेदन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किया जाएगा या ऑफलाइन माध्यम से।
  • लाभार्थियों को केंद्र सरकार की इस योजना के तहत 15 लाख रुपये की वित्तीय सहायता पाने के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा।
  • यदि इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होती है, तो हम अपने पेज को अपडेट करेंगे।
  • लाभार्थी यहां युद्ध सम्मान योजना का आधिकारिक प्रस्ताव पढ़ सकते हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का संपर्क नंबर :- “011 23011804”
  • CAPF वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन बोर्ड का संपर्क नंबर :- “011 2306311”
  • पूर्व सैनिक कल्याण विभाग का संपर्क ईमेल :- “jsesw@nic.in”

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