छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें आईपी क्षेत्र के निवासियों को घर के निर्माण के लिए 1,30,000/- रुपये और गैर-आईपी क्षेत्र के निवासियों को 1,20,000/- रुपये की राशि का लाभ प्राप्त होगा।
योजना की सम्पूर्ण जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामछत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना।
शुरुआत की तिथि2025.
प्रदान किए जाने वाले लाभघर बनाने हेतु वित्तीय सहायता।
पात्र लाभार्थीआवासहीन और कच्चे घर में रहने वाले व्यक्ति।
आधिकारिक वेबसाइटछत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना आधिकारिक वेबसाइट।
नोडल विभागपंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेChhattisgarh Mukhyamantri Awas Yojana.
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभ

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2023 में एक सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था।
  • उसी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पाया गया की 10 लाख से ज्यादा परिवार कच्चे घरों में रह रहे हैं।
  • इसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने जुलाई 2023 में “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना” शुरू की थी।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य बेघर लोगों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे अपने सपनों का घर बना सकें।
  • लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में सरकार बदल गई और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली नई छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर “मुख्यमंत्री आवास योजना” (Chhattisgarh Mukhyamantri Awas Yojana) कर दिया।
  • यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी बेघर लोगों उनका अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • सरकार द्वारा लाभार्थियों के वर्तमान निवास क्षेत्र के अनुसार अलग अलग राशि और किश्तों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पहले प्रकार का क्षेत्र है आईपी क्षेत्र, जो एक पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र की श्रेणी में आता है, और यहाँ रह रहे लाभार्थी को घर निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता 1,30,000/- लाख रुपये है।
  • वहीं दूसरे प्रकार का क्षेत्र गैर-आईपी क्षेत्र है, जो एक समतल यानि मैदानी क्षेत्र की श्रेणी में आता है और यहाँ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना में घर बनाने के लिए 1,20,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता किश्तों में सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
  • योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है की लाभार्थी के पास घर बनाने के लिए कम से कम 25 वर्ग मीटर जमीन हो।
  • घर निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के अलावा लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काम भी उपलब्ध कराया जाएगा।
  • गैर-आईपी क्षेत्र के निवासियों को मनरेगा के अंतर्गत 90 दिन का और आईपी क्षेत्र के निवासियों को 95 दिन का काम मिलेगा।
  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले शौचालय के लिए भी सरकार द्वारा 12,000/- रुपये की वित्तीय सहायता अलग से प्रदान की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने की समय अवधि 31-03-2027 तक बढ़ा दी है।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • हम अपने पाठकों को ये बताना चाहते है की छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना का कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है।
  • ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कार्यालय से ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर, घर निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।
  • इसके अलावा यदि लाभार्थी 18 महीने के भीतर अपना घर का निर्माण पूरा कर लेता है तो उसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के अंतर्गत 32,850/- रुपये की अतिरिक्त पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सरकार की “महतारी वंदन योजना” के लिए परिवार की महिला सदस्य आवेदन कर सकती हैं जिसमें सभी महिला लाभार्थियों को 1,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं की सूची हमारे पाठकों द्वारा यहां देखी जा सकती हैं।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना की जानकारी

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • आवासहीन व्यक्तियों को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • आईपी क्षेत्रों (पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र) में रहने वाले लाभार्थियों को 1,30,000/- रुपये घर के निर्माण हेतु प्रदान किए जायेंगे।
    • वहीं गैर-आईपी क्षेत्रों (मैदानी क्षेत्र) में रहने वाले लाभार्थियों को 1,20,000/- रुपये अपना मकान बनाने के लिए दिए जायेंगे।
    • 25 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्नानघर और रसोई सहित एक आवास का निर्माण किया जाएगा।
    • सरकार लाभार्थियों को मनरेगा योजना के तहत भी काम उपलब्ध कराएगी।
    • आईपी क्षेत्र के निवासियों को 95 दिन और गैर-आईपी क्षेत्र के निवासियों को 90 दिन का रोजगार मिलेगा।
    • शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • मकान निर्माण हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लाभार्थी आवेदकों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • केवल छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक के पास अपना पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक के पास मकान बनाने के लिए न्यूनतम 25 वर्ग मीटर भूमि होनी चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • लाभार्थी आवेदकों को छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण हेतु मिलने वाली आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
    • छत्तीसगढ़ का मूल निवास या कोई भी निवास प्रमाण पत्र।
    • लाभार्थी का आधार कार्ड।
    • जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
    • परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र।
    • बैंक खाता विवरण।
    • मोबाइल नंबर।
    • बेघर होने का प्रमाण पत्र।
    • भूमि से संबंधित दस्तावेज।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवासहीन व्यक्ति या कच्चे मकान में रहने वाले व्यक्ति आवेदन पत्र के माध्यम से आवास निर्माण हेतु मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • योजना का आवेदन पत्र निःशुल्क हैं जिसे निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किया जा सकता है :-
    • ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय/ ग्राम सभा कार्यालय।
    • शहरी क्षेत्र में नगर निगम कार्यालय।
  • आवेदक को छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे बिना किसी गलती के सही-सही भरना होगा।
  • अब आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदक ने आवेदन पत्र प्राप्त किया था।
  • संबंधित अधिकारियों द्वारा प्राप्त हुवे आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
  • अधिकारीयों द्वारा मौके पर जाकर मकान निर्माण होने वाली जगह का स्थलीय सत्यापन भी किया जायेगा।
  • चयनित लाभार्थियों की सूची आवास निर्माण हेतु मिलने वाली वित्तीय सहायता के वितरण हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली आवास निर्माण हेतु वित्तीय सहायता की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किश्तों में वितरित कर दी जाएगी।
  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट तो जारी की गयी है लेकिन उस पर ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
    छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री आवास योजना की वेबसाइट
  • मुख्यमंत्री आवास योजना में किये गए आवेदन की स्थिति ग्राम पंचायत कार्यालय या ग्राम सभा कार्यालय में जाकर देखी जा सकती है।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का संपर्क नंबर :- 0771 2512389
  • छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का संपर्क ईमेल :- rd.pmaycg@gmail.com

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