शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांग लाभार्थियों को उनके विवाह हेतु 15 हजार रूपये से लेकर 35 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता प्राप्त की जाएगी। योजना में पात्र होने हेतु दिव्यांगता का न्यूनतम प्रतिशत 40 होना अनिवार्य है।
योजना के बारे में अधिक जानकरी प्राप्त करने हेतु पूरा लेख पढ़े।
उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का संक्षिप्त विवरण
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नाम | उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। |
कब शुरू हुई | 1997. |
लाभ क्या है | विवाह हेतु वित्तीय सहायता। |
पात्र कौन है | राज्य के दिव्यांग लाभार्थी। |
जिम्मेदार विभाग | उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1997 में दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना शुरू की गयी थी जिसका नाम है “शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना”। (Shadi Vivah Protsahan Puraskar Yojana)
- सरकार का इस प्रकार की कल्याणकारी योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि दिव्यांग समुदाय को उनके विवाह के समय आर्थिक रूप से सहायता प्रदान की जा सके ताकि वे सम्मानपूर्वक अपना नया जीवन शुरू कर सकें।
- उत्तर प्रदेश सरकार के उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इस योजना को सम्पूर्ण राज्य में संचालित किया जा रहा है।
- शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत विवाहित दिव्यांग जोड़ों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- सरकार द्वारा इस योजना को तीन भागों में विभाजित किया गया है और विवाह हेतु आर्थिक सहायता की राशि उसी के अनुसार वितरित की जाएगी।
- पहले भाग में, यदि दूल्हा दिव्यांग है तो सरकार द्वारा विवाह हेतु 15,000/- रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- दूसरे भाग में, यदि दुल्हन दिव्यांग है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 20,000/- रूपये की आर्थिक सहायता लाभार्थी के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
- और अंतिम भाग में, यदि दोनों पति-पत्नी दिव्यांग हैं और सुखपूर्वक विवाहित हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत 35,000/- रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता एक मुश्त और केवल एक बार ही दी जाएगी।
- सरकार ने कुछ अन्य पात्रता की शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिनमें लाभार्थी की अधिकतम आयु की सीमा 45 वर्ष होनी चाहिए व विवाह का पंजीकृत होना अनिवार्य है और लाभार्थी का दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40 प्रतिशत होना चाहिए।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना में आसानी से आवेदन करने हेतु ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गयी है जिसके माध्यम से दिव्यांग लाभार्थी शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत अपने विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र “https://divyangjan.upsdc.gov.in/” पर उपलब्ध है और वर्तमान में आवेदन प्राप्त किये जा रहे है।
- पात्र लाभार्थी इस वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत विवाह हेतु वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार की इस विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में यदि किसी प्रकार की सहायता या जानकारी की आवश्यकता हो, तो संबंधित जनपद के दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
- भविष्य में यदि दंपति को संतान प्राप्त करने का सुख प्राप्त हो तो उनके द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PM Matru Vandana Yojana) में अपना पंजीकरण कराया जा सकता है जिसमें केंद्र सरकार नवजात शिशु के जन्म पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग लाभार्थियों को विवाह के लिए निम्नलिखित लाभ सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे :-
- योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता राशि निम्नानुसार होगी :-
- 15,000/- रूपये :- यदि केवल दूल्हा (पुरुष) दिव्यांग है।
- 20,000/- रूपये :- यदि केवल दुल्हन (महिला) दिव्यांग है।
- 35,000/- :- यदि दोनो (दूल्हा और दुल्हन) दिव्यांग हैं।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल उन्ही आवेदकों को विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
- योजना में लाभ निम्न प्रकार के किसी भी एक विवाह हेतु दिया जायेगा :-
- दिव्यांग दूल्हा होने की दशा में।
- दिव्यांग दुल्हन होने की दशा में।
- दिव्यांग दूल्हा और दुल्हन होने की दशा में।
- दम्पति जोड़ा उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी हो या कम से कम 5 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो।
- विवाह के समय दंपत्ति की आयु निम्नानुसार होनी चाहिए :-
- महिला/ लड़की :- 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पुरुष/ लड़का :- 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% होना आवश्यक है।
- दंपत्ति में से कोई भी व्यक्ति आयकरदाता (Income Tax Payee) नहीं होना चाहिए।
- विवाह का पंजीकृत (Marriage Registration) होना अनिवार्य है।
- योजना में लाभ निम्न प्रकार के किसी भी एक विवाह हेतु दिया जायेगा :-
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश सरकार की शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय लाभार्थी दिव्यांग आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ पोर्टल पर अपलोड करने होंगे तथा उनकी हार्ड कॉपी भी कार्यालय में जमा करनी होगी :-
- दम्पति जोड़े का संयुक्त फोटोग्राफ।
- दोनों पति-पत्नी का आधार कार्ड।
- उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण।
- विवाह का प्रमाण पत्र।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- जाति का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो तो)
- दोनों पति-पत्नी की आयु का प्रमाण।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) द्वारा जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो।
- संयुक्त बैंक खाते का विवरण।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांग विवाहित जोड़े जिनमें से दोनों या कोई एक व्यक्ति दिव्यांग हो, विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक विशेष पोर्टल स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से लाभार्थी दिव्यांगजन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- वेबसाइट का यूआरएल है :- “https://divyangjan.upsdc.gov.in/”
- लाभार्थी आवेदक को पोर्टल को खोलना होगा और पंजीकरण/ आवेदन करने हेतु नीचे क्लिक करें पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद लाभार्थी आवेदक की स्क्रीन पर एक अलग विंडो खुलेगी जिसमें शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में लाभार्थी को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- दम्पति की दिव्यांगता का प्रकार तथा प्रतिशत।
- दिव्यांग दम्पति का विवरण।
- दम्पति का वर्तमान पता।
- विवाह समारोह से संबंधित विवरण।
- इसके बाद लाभार्थी आवेदक को पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आदि को अपलोड करना होगा।
- सभी भरे गए विवरणों की जाँच करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करते ही लाभार्थी का विवाह हेतु प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने का आवेदन जमा हो जायेगा।
- लाभार्थी को भरे गए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालना होगा और आवेदन पत्र के साथ संबंधित दस्तावेज़ों की हार्ड कॉपी संलग्न कर अपने जनपद के दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय में जमा करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
- संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच की जाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार की शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों का चयन किया जायेगा।
- चयनित दिव्यांग विवाहित जोड़ों को वित्तीय सहायता की राशि सीधे उनके संयुक्त बैंक खाते में भेजी दी जाएगी।
- लाभार्थी दिव्यांग आवेदक अपने पंजीकरण संख्या की मदद से शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में किये गए ऑनलाइन आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना आवेदन स्थिति।
- उत्तर प्रदेश शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के दिशा निर्देश।
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आधिकारिक वेबसाइट।
- जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का संपर्क विवरण।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए हेल्पलाइन नंबर:- 18001801995
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संपर्क नंबर:-- 0522 2287267
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का संपर्क ईमेल:-
- dir.hwd-up@gov.in

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