हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्र के छोटे दुकानदारों/ विक्रेताओं और छोटे व्यवसाय मालिकों को 50,000 रुपये तक के अल्पकालिक ऋण और ब्याज पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1 लाख रुपये तक के एकमुश्त निपटान की सुविधा उपलब्ध है वहीँ ऋणों पर ब्याज भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। |
शुरुआत की तिथि | 2023 |
प्रदान किए जाने वाले लाभ |
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पात्र लाभार्थी | हिमाचल के छोटे दुकानदार एवं व्यवसाय स्वामी। |
नोडल विभाग | ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की शुरुआत वर्ष 2023 में की थी।
- ये योजना मुख्यतः प्रदेश के छोटे दुकानदारों और व्यवसाय स्वामियों को ध्यान में रखते हुवे सरकार द्वारा शुरू की गयी थी।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शुरू करने का हिमाचल प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के छोटे दुकानदारों और व्यवसाय मालिकों को ऋण के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान कर उनको अपना व्यवसाय/ रोजगार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा इस योजना को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया जा रहा है।
- योजना के शुरूआती दौर में इसे हिमाचल प्रदेश राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के छोटे दुकानदारों और व्यवसाय स्वामियों के लिए शुरू किया गया था।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में सभी पात्र लाभार्थी दुकानदारों जैसे नाई, दर्ज़ी, मोची, फल व सब्ज़ी बेचने वाले आदि को 50,000/- रूपये का शार्ट टर्म ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- अल्पकालिक ऋण के अलावा सरकार द्वारा ऋण पर लगने वाली ब्याज की धनराशि का आधा हिस्सा भी अदा किया जायेगा।
- यानी, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार ऋण योजना में दिए गए लोन पर लगने वाली ब्याज की राशि का 50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अदा किया जायेगा।
- वहीँ ब्याज की राशि का बकाया 50 प्रतिशत लाभार्थी को अदा करना होगा।
- ऊपर दिए गए सभी लाभ ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले दुकानदारों को प्रदान किये जायेंगे।
- वर्ष 2025-2026 से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के लाभ को शहरी क्षेत्र के छोटे दुकानदारों और व्यवसाय स्वामियों के लिए भी बढ़ा दिया है।
- सरकार द्वारा इस योजना में शहरी क्षेत्र में रोजगार कर रहे छोटे दुकानदारों व व्यवसाय स्वामियों को 1 लाख रूपये तक के लिए गए ऋण पर वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) की सुविधा प्रदान कर रही है।
- ओटीएस के साथ-साथ सरकार द्वारा ऋण पर लगने वाले ब्याज की राशि का भी भुगतान किया जायेगा।
- परन्तु वन टाइम सेटलमेंट और ब्याज की धनराशि की देनदारी का लाभ मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में केवल उन्ही लाभार्थी दुकानदारों को प्रदान किया जायेगा जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रूपये से कम है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की इस योजना के माध्यम से तनावग्रस्त और तंगी की हालत में रोजगार कर रहे दुकानदारों और व्यवसाय स्वामियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने का मौका प्राप्त होगा।
- सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के सफल संचालन हेतु 100./- करोड़ रूपये वर्ष 2025-2026 हेतु प्रस्तावित किये गए है।
- लाभार्थी आवेदक द्वारा अपनी ग्राम पंचायत/ सभा या नगर निगम के कार्यालय से मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना (Mukhyamantri Laghu Dukandar Kalyan Yojana) का आवेदन पत्र प्राप्त किया जा सकता है।
- आज ही आवेदन करें और पाए व्यवसाय हेतु 50 हजार रूपये तक का ऋण और ब्याज पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी।
- वहीँ हिमाचल प्रदेश राज्य के बेरोजगार युवा सरकार की ही एक अन्य योजना जिसका नाम है “ई टैक्सी सेल्फ ड्राइविंग योजना” में आवेदन कर रोजगार के उद्देश्य से से खरीदी गयी ई टैक्सी पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के छोटे दुकानदारों और व्यवसाय स्वामियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को :-
- 50 हजार रूपये के अल्पकालिक ऋण की सुविधा।
- सरकार द्वारा लोन पर लगने वाले ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
- ऋण पर लगने वाले ब्याज की राशि का 50% प्रतिशत सब्सिडी स्वरुप हिमाचल सरकार द्वारा अदा किया जायेगा।
- योजना में दिए जाने वाला ऋण कोलैटरल मुक्त है।
- शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को :-
- 1 लाख रूपये तक के लिए गए ऋण पर वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा।
- ऋण पर लगने वाले ब्याज को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को :-
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- 50 हजार रूपये का अल्पकालिक ऋण, ब्याज पर 50% की सब्सिडी और लिए गए लोन पर वन टाइम सेटलमेंट केवल उन्ही लाभार्थियों को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा जो मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना की निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे :-
- हिमाचल प्रदेश राज्य के लघु दुकानदार और छोटे व्यवसाय स्वामी ही आवेदन हेतु पात्र है।
- योजना का लाभ ग्रामीण के साथ-साथ शहरी क्षेत्र के आवेदकों को भी दिया जायेगा।
- शहरी क्षेत्र के दुकानदार का वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
पात्र व्यवसायों (Businesses) की सूची
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत अल्पकालिक ऋण, ब्याज पर सब्सिडी, और वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा केवल उन्ही आवेदकों को दी जाएगी जिनके द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक व्यवसाय किया जा रहा होगा:-
- नाई।
- मोची।
- पान वाला।
- चाट का दुकानदार।
- छोटा ढाबा।
- गेराज शॉप।
- मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान।
- रोड पर चाय बेचने वाले।
- परचून की दुकान।
- दर्ज़ी।
- सब्जी व फल विक्रेता।
- कटलरी स्टोर वाले।
- अन्य छोटे रिटेल दुकान वाले।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- सभी लघु दुकानदारों व छोटे व्यावसायिक स्वामियों को हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को संलग्न करना आवश्यक है :-
- आवेदक का आधार कार्ड।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण।
- नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- बैंक खाते का विवरण, आईएफएससी कोड सहित।
- व्यवसाय से सम्बंधित दस्तावेज़।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- लघु दुकानदार व छोटे व्यवसाय स्वामी जो हिमाचल प्रदेश राज्य के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में रहकर अपनी आजीविका चला रहे है वो मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- फ़िलहाल, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र या आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं है।
- हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना का आवेदन पत्र आवेदक अपने क्षेत्र की ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, पंचायती राज विभाग के जिला कार्यालय या नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
- ऊपर दिए गए किसी भी सरकारी कार्यालय से योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करे और बिना कोई गलती करें उसमे पूछा गया विवरण आवेदक को भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज़ों को आवेदक को संलग्न करना होगा।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के आवेदन पत्र और संलग्न किये गए समस्त दस्तावेज़ों को आवेदक को उसी कार्यालय में जमा करा देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया था।
- सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी और और पात्र पाए गए दुकानदारों और व्यवसाय स्वामियों की सूची बनाई जाएगी।
- मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में पात्र पाए गए लाभार्थियों की सूची बैंक/ वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करने हेतु हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- सभी चुने गए लाभार्थियों को हिमाचल प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत शार्ट टर्म ऋण व ब्याज पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के संपर्क नंबर :-
- 0177 2623814.
- 0177 2623820.
- 0177 2623805.
- हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग का संपर्क ईमेल :- “panchayatiraj-hp@gov.in”.

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