बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बिहार राज्य की विधवा महिलाओं को अब लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जिसे बिहार विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है के अंतर्गत 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी। पहले ये राशि 400/- रूपये प्रति माह थी जिसे बढ़ा कर सरकार द्वारा 1,100/- रूपये प्रति माह कर दिया गया है।
पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना।
शुरुआत की तिथि वर्ष 2007.
प्रदान किए जाने वाले लाभ 1,100/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
पात्र लाभार्थी बिहार की विधवा महिलाएं।
नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग।
आवेदन कैसे करें
  • ऑनलाइन ई सर्विसेज पोर्टल के माध्यम से।
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़े Bihar Laxmi Bai Samajik Suraksha Pension Yojana.
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बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।
  • इसे बिहार राज्य की विधवाओं के लिए वर्ष 2007 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
  • सरकार का इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधवाओं के जीवन को बेहतर बनाना है और उन्हें हर महीने की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके लिए एक सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।
  • बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है।
  • सरकार की विधवा पेंशन योजना के नाम से प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य की पात्र विधवा महिलाओं को 1,100/- रुपये प्रति माह की दर से मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
  • पहले इस पेंशन योजना में मात्रा 400/- रुपये प्रति माह की पेंशन धनराशि महिलाओं को प्रदान की जाती थी जो की बहुत कम थी।
  • दिनांक 24-06-2025 को बिहार सरकार की कैबिनेट ने विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,100/- रुपये कर दिया गया।
  • लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की धनराशि के साथ साथ सरकार ने “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना” और “मुख्यमंत्री दिव्यांग पेंशन योजना” में मिलने वाली पेंशन की धनराशि को भी 1,100/- रूपये प्रति माह कर दिया।
  • बिहार सरकार की लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा आवेदिका जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 60,000/- रुपये से कम है वे प्रति माह 1,100/- की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र मानी जाएँगी।
  • सरकारी सूत्रों के अनुसार लगभग 8,64,903 विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन के रूप में प्रति माह 9,525.75 लाख रुपये सीधे उनके बैंक खातों में वितरित किए जा रहे है।
  • बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन सरकार के ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ग्राम पंचायत कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पर उपलब्ध निःशुल्क ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  • महिला आवेदिका “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं जिसमें उन्हें 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता स्वयं का स्वरोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए मिलेगी और जिसे आवश्यकतानुसार 2 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का विवरण

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • बिहार सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत सभी पात्र विधवा महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पेंशन स्वरुप मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • प्रत्येक विधवा लाभार्थी को 1,100/- रुपये प्रति माह की विधवा पेंशन मिलेगी।
    • पेंशन सहायता राशि सीधे विधवा महिला के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • बिहार सरकार द्वारा 1,100/- रुपये प्रति माह की विधवा पेंशन केवल उन्हीं लाभार्थी आवेदिकाओं को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए निर्धारित की गयी निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • आवेदिका विधवा महिला होनी चाहिए।
    • विधवा महिला बिहार राज्य की मूल या स्थायी निवासी होनी चाहिए।
    • विधवा आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • लाभार्थी विधवा महिला के परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • विधवा आवेदिका किसी अन्य पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,100 रुपये प्रति माह की विधवा पेंशन के लिए आवेदन करते समय आवेदिका के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
    • बिहार में 10 साल का निवास का प्रमाण या निवास प्रमाण पत्र।
    • महिला आवेदिका का आधार कार्ड।
    • आयु प्रमाण के लिए मतदाता पहचान पत्र।
    • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
    • परिवार का बीपीएल राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी। (यदि उपलब्ध हो)
    • बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड के साथ।
    • हाल ही का रंगीन फोटोग्राफ।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र विधवा आवेदिका 1,100/- रुपये प्रति माह की विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए के लिए दो माध्यम से आवेदन कर सकती है :-
    • ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
    • आवेदन पत्र के माध्यम से ऑफलाइन।

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र ई-सेवा पोर्टल पर उपलब्ध है जिसके माध्यम से लाभार्थी विधवा महिला पेंशन हेतु आवेदन कर सकती है।
  • ई-सेवा पोर्टल जिसे लोक सेवक पोर्टल भी कहा जाता है बिहार सरकार का एक ऐसा समर्पित पोर्टल है जिसके माध्यम से राज्य के लोग सरकारी सेवाओं के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
    बिहार ई-सेवा पोर्टल
  • लाभार्थी विधवा महिला को बिहार सरकार ई-सेवा पोर्टल पर जाना होगा और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को चुनना होगा।
  • आवेदिका के सामने एक नई विंडो खुलेगी जहाँ आवेदिका को “योजना नाम” के टैब से लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को चुननी होगी।
    बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना चुनें
  • योजना में आवेदन का अगला भाग आवेदिका का विवरण है जिसमें विधवा आवेदिका को को बिहार विधवा पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी व्यक्तिगत विवरणों को भरना होगा।
    बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का आवेदन पत्र
  • इसके पश्चात अगले भाग में विधवा आवेदिका को नीचे चित्र में दिखाए विवरण के अनुसार अपने निवास स्थान का पूरा पता भरना होगा।
    विधवा पेंशन आवेदन पत्र में पते का विवरण दर्ज करें
  • विधवा लाभार्थी आवेदिका को फिर अपने बैंक खाते का विवरण सही ढंग से भरना करना होगा।
    बैंक खाते का विवरण भरें
  • ई सेवा पोर्टल पर अन्य दस्तावेज़ों के साथ आयु प्रमाण, आय प्रमाण पत्र या बीपीएल प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
    दस्तावेज़ अपलोड करें
  • लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी और अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज़ों की अच्छे से जांच करने के पश्चात स्व-घोषणा और सहमति को पढ़ें और सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को जमा कर दे।
  • विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों का सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  • लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 1,100/- रुपये प्रति माह की विधवा पेंशन के लिए पात्र और चयनित विधवा लाभार्थियों की सूची जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निदेशालय को भेजी जाएगी।
  • जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक द्वारा ही विधवा पेंशन को अंतिम स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
  • पेंशन अंतिम रूप से स्वीकृत हो जाने के बाद लाभार्थी विधवा आवेदिका को प्रति माह की दर से 1,100/- रुपये प्रति माह की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
  • लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की स्थिति आवेदन संख्या की सहायता से ऑनलाइन देखी जा सकती है।
    बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आवेदन की स्थिति

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • बिहार राज्य की विधवा महिलाएं सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन पाने के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकती हैं।
  • बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र प्रत्येक ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित किये गए आरटीपीएस काउंटर पर निःशुल्क उपलब्ध है।
  • लाभार्थी विधवा महिला को ग्राम पंचायत के कार्यालय में जाकर विधवा पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछे गए सभी विवरण ध्यानपूर्वक भरने होंगे और आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • अच्छे से भरे हुवे बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा विधवा पेंशन योजना का आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न किये गए आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदिका को ग्राम पंचायत कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर पर दो प्रतियों में जमा करना होगा।
  • संबन्धित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों का प्रारंभिक सत्यापन किया जायेगा और पेंशन की अंतिम स्वीकृति हेतु इसे जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को भेजा जायेगा।
  • जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक द्वारा लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में पात्र पायी गयी विधवा महिलाओं को दी जाने वाली 1,100/- रुपये प्रति माह की विधवा पेंशन पर स्वीकृति दी जाएगी।
  • बिहार सरकार की लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी विधवा आवेदिका 18003456262 पर कॉल कर सकती हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • बिहार लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संपर्क नंबर :- (सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक)
    • 18003456262.
    • 0612 25465212.
    • 0612 25465210.
    • 0612 2545002.

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