बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत अब राज्य के दिव्यांगजनों को हर महीने ₹1,100 की पेंशन दी जा रही है, जो पहले ₹400 थी, यानी लाभ में सीधी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति इस दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकते हैं।

यदि आप इस योजना की पूरी जानकारी जैसे पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि जानना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामबिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना।
शुरुआत की तिथिज्ञात नहीं।
प्रदान किए जाने वाले लाभ₹1,100 प्रति माह की पेंशन।
पात्र लाभार्थीबिहार राज्य के दिव्यांगजन (40% या अधिक दिव्यांगता वाले)।
नोडल विभागसमाज कल्याण विभाग।
आवेदन कैसे करें
  • ऑनलाइन ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से।
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
पेंशन भुगतान का तरीकाडीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में।
दिव्यांगता मानदंडकम से कम 40% दिव्यांगता आवश्यक।
योजना का उद्देश्यदिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेBihar State Disability Pension Scheme.

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का लाभ

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के दिव्यांगजनों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को हर महीने ₹1,100 की पेंशन सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें।

पहले राज्य निःशक्तता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत केवल ₹400 प्रति माह की सहायता मिलती थी, जो पर्याप्त नहीं थी। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने 24 जून 2025 को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दिया। इस फैसले के बाद अब सभी पात्र लाभार्थियों को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल रहा है।

इस योजना को राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाता है और इसका सीधा लाभ उन दिव्यांगजनों को मिलता है जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है। योजना में किसी भी प्रकार की आय सीमा या आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे हर आय वर्ग के पात्र दिव्यांगजन इसका लाभ ले सकते हैं।

बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से पारदर्शिता और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कर रही है, क्योंकि पूरी पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। वर्तमान में लगभग 9.78 लाख दिव्यांगजन लाभार्थियों को हर महीने करीब ₹108.33 करोड़ की राशि वितरित की जा रही है, जो इस योजना के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है।

इसके साथ ही राज्य सरकार ने अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना में भी पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दिया है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके।

आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। इच्छुक आवेदक ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ आरटीपीएस काउंटर पर जाकर ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जहां उन्हें स्वरोजगार के लिए सहायता दी जाती है।

पात्र दिव्यांगता के प्रकार की सूची

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत प्रति माह ₹1,100 की पेंशन केवल उन्हीं आवेदकों को दी जाती है, जो नीचे दी गई किसी भी दिव्यांगता से ग्रस्त हों और उनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक हो:

  • अंधापन
  • कम दृष्टि
  • कुष्ठ रोग से मुक्त
  • श्रवण बाधित
  • चलने-फिरने में असमर्थता
  • मानसिक मंदता
  • मानसिक रोग
  • बहु-दिव्यांगता
  • मस्तिष्क पक्षाघात
  • ऑटिज़्म

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • दिव्यांगजनों को हर माह नियमित पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • प्रत्येक लाभार्थी को ₹1,100 प्रति माह पेंशन प्रदान की जाती है।
  • पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत ₹1,100 प्रति माह की पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निम्न पात्रता शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

  • आवेदक बिहार का स्थायी निवासी हो और दिव्यांग/विकलांग हो।
  • दिव्यांगता प्रतिशत कम से कम 40% या उससे अधिक हो।
  • किसी भी प्रकार की न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं है।
  • कोई वार्षिक पारिवारिक आय सीमा निर्धारित नहीं है।
  • आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी न हो।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत ₹1,100 प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • बिहार राज्य का निवास प्रमाण पत्र (या 10 वर्ष का निवास प्रमाण)।
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड।
  • आधार कार्ड।
  • बैंक खाते का विवरण (पासबुक की प्रति)।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें — इसके तहत पात्र दिव्यांगजन ₹1,100 प्रति माह की पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पहला तरीका ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने का है, जहां आवेदक घर बैठे आसानी से पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन करने का है, जिसमें आवेदक अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं।

ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

बिहार सरकार के ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस पोर्टल के जरिए दिव्यांग आवेदक घर बैठे ₹1,100 प्रति माह की पेंशन के लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

यह ई-सेवा पोर्टल (लोक सेवा पोर्टल) बिहार सरकार की विभिन्न सेवाओं के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जहां से नागरिक कई योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बिहार ई-सेवा पोर्टल

चरण 1: सबसे पहले ई-सेवा पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: पोर्टल पर “राज्य निःशक्तता पेंशन योजना” का चयन करें और संबंधित सेवा को खोलें।

बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना का चयन करें

चरण 3: ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी सही-सही भरें।

राज्य दिव्यांग पेंशन योजना बिहार का आवेदन पत्र

चरण 4: अपने निवास स्थान का पूरा पता दर्ज करें, ताकि विभाग द्वारा सत्यापन किया जा सके।

दिव्यांग पेंशन योजना आवेदक फॉर्म में पता विवरण दर्ज करें

चरण 5: अपनी दिव्यांगता का प्रतिशत और बिहार राज्य में निवास की अवधि की जानकारी भरें।

आवेदक की दिव्यांगता विवरण

चरण 6: बैंक खाते से संबंधित सभी विवरण दर्ज करें, ताकि पेंशन राशि सीधे खाते में भेजी जा सके।

बैंक खाता विवरण भरें

चरण 7: आवश्यक दस्तावेज जैसे दिव्यांगता प्रमाण पत्र सहित सभी दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करें।

दिव्यांग पेंशन योजना बिहार के लिए दस्तावेज अपलोड करें

चरण 8: आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें और फिर सबमिट करें।

चरण 9: आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

चरण 10: पात्र पाए जाने पर अंतिम स्वीकृति के बाद ₹1,100 प्रति माह की पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

आवेदन की स्थिति: आवेदक आवेदन की स्थिति लिंक पर जाकर आवेदन संख्या के माध्यम से अपना स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।

 बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन की स्थिति

आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

बिहार राज्य के वे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, वे राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन करके प्रति माह ₹1,100 की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने हर ग्राम पंचायत में आरटीपीएस काउंटर की सुविधा दी है, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान हो जाती है।

चरण 1: सबसे पहले अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थित आरटीपीएस काउंटर पर जाएं।

चरण 2: वहां से राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करें।

चरण 3: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, पता और दिव्यांगता संबंधी जानकारी सही-सही भरें।

चरण 4: आवश्यक दस्तावेज जैसे निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

चरण 5: भरा हुआ आवेदन पत्र दो प्रतियों में उसी आरटीपीएस काउंटर पर जमा करें।

चरण 6: जमा किए गए आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

चरण 7: सत्यापन के बाद पात्र आवेदकों की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंतिम स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी।

चरण 8: अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

यदि आवेदन से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो आवेदक 18003456262 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

यदि आपको बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता की आवश्यकता है, तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं या संबंधित विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

  • बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक) :-
    • 18003456262
    • 0612 2545002
    • 0612 2211718
    • 0612 25465210
    • 0612 25465212

इसके अलावा, आवेदक अपने जिले के समाज कल्याण विभाग कार्यालय या नजदीकी आरटीपीएस काउंटर पर जाकर भी योजना से संबंधित सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

नीचे बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के स्पष्ट और सटीक जवाब दिए गए हैं, जो आवेदन करने से पहले आपकी सभी शंकाओं को दूर करेंगे।

प्रश्न 1. बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना क्या है?
उत्तर. यह बिहार सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र दिव्यांगजनों को हर महीने ₹1,100 की पेंशन सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

प्रश्न 2. इस योजना के तहत कितनी पेंशन मिलती है?
उत्तर. इस योजना में पात्र लाभार्थियों को ₹1,100 प्रति माह की आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है।

प्रश्न 3. इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर. बिहार राज्य के वे सभी नागरिक जिनकी दिव्यांगता 40% या उससे अधिक है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 4. क्या इस योजना में आय या उम्र की कोई सीमा है?
उत्तर. नहीं, इस योजना के लिए किसी भी आय वर्ग या आयु सीमा की अनिवार्यता निर्धारित नहीं की गई है।

प्रश्न 5. पेंशन की राशि कैसे प्राप्त होती है?
उत्तर. पेंशन की राशि DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

प्रश्न 6. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
उत्तर. आवेदक ऑनलाइन ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से या ऑफलाइन ग्राम पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 7. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
उत्तर. निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र/UDID कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते का विवरण आवश्यक होता है।

प्रश्न 8. क्या अन्य पेंशन योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर. नहीं, जो आवेदक पहले से किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रश्न 9. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
उत्तर. आवेदक आवेदन की स्थिति लिंक पर जाकर अपनी आवेदन संख्या के माध्यम से स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।

प्रश्न 10. आवेदन के बाद पेंशन कब शुरू होती है?
उत्तर. आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद, पात्र पाए जाने पर पेंशन राशि नियमित रूप से हर महीने लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

प्रश्न 11. बिहार में ₹1,100 दिव्यांग पेंशन कब से मिल रही है?
उत्तर. बिहार सरकार ने 24 जून 2025 से पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1,100 प्रति माह कर दी है।

प्रश्न 12. क्या बिना UDID कार्ड के आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर. हां, लेकिन दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। UDID कार्ड होने पर प्रक्रिया आसान हो जाती है।

प्रश्न 13. आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें?
उत्तर. आवेदक संबंधित विभाग या आरटीपीएस काउंटर पर जाकर सुधार करके दोबारा आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न 14. आवेदन के बाद कितने दिन में पेंशन शुरू होती है?
उत्तर. सत्यापन और स्वीकृति के बाद कुछ हफ्तों में पेंशन शुरू हो जाती है।

प्रश्न 15. DBT फेल होने पर क्या करना चाहिए?
उत्तर. बैंक खाते की जानकारी सही करें और संबंधित विभाग में संपर्क करें।

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