पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार जो हाथ और औजारों के काम में निपुण है उन्हें अब केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रमाणपत्र और पहचान पत्र, बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रति दिन का मानदेय, 15,000/- रुपये की टूलकिट सहायता, 3 लाख रुपये तक का व्यावसायिक ऋण और कई अन्य लाभ प्रदान किये जायेंगे।
योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। |
शुरुआत की तिथि | 17-09-2023. |
प्रदान किए जाने वाले लाभ |
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पात्र लाभार्थी | देश के कारीगर और शिल्पकार। |
आधिकारिक पोर्टल | पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल। |
नोडल विभाग | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना अंग्रेजी में पढ़े | PM Vishwakarma Yojana. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा असंगठित पारंपरिक कामगारों के लिए एक अनूठी और प्रमुख कल्याणकारी योजना जिसका नाम “प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना” है को शुरू किया गया था।
- इस योजना का शुभारम्भ 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर किया गया था।
- पीएम विश्वकर्मा योजना का संचालन केंद्र सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार और अन्य सहयोगियों के सहयोग से किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और उन्हें उन्नत कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है।
- सरकार द्वारा यह योजना 2027-2028 तक पाँच वर्षों के लिए लागू की जाएगी जिसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
- केंद्र सरकार द्वारा हाथ और औजारों के काम में निपुण पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत बहुत से लाभ प्रदान किये जायेंगे।
- प्रत्येक पात्र कारीगर और शिल्पकार को विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र दिए जायेंगे जो उनकी प्रामाणिक पारंपरिक श्रमिक की पहचान को दर्शाएंगे।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सरकार द्वारा 40 घंटे और 120 घंटे का बुनियादी और उन्नत कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।
- कौशल प्रशिक्षण की अवधि के दौरान लाभार्थी कारीगरों और शिल्पकारों को उनके बैंक खाते में 500/- रुपये प्रति दिन का मानदेय भी दिया जायेगा।
- योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण पूरा करने वाले कारीगरों/ शिल्पकारों को अपने व्यापार से संबंधित टूल किट खरीदने के लिए सरकार द्वारा 15,000/- रुपये की वित्तीय सहायता भी मिलेगी।
- जो कारीगर या शिल्पकार अपने पारंपरिक कार्यक्षेत्र में अपना स्वयं का रोजगार/ व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक हैं वे 3 लाख रुपये तक के ऋण के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला व्यवसाय हेतु ऋण दो चरणों में लाभार्थी आवेदकों को वितरित किया जायेगा जिसमें 1 लाख रुपये की ऋण की धनराशि 18 महीनों के लिए 5% ब्याज की दर पर देय होगी।
- यदि लाभार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ऋण राशि का सफलतापूर्वक भुगतान कर देता है, तो वह दूसरे चरण में 2 लाख रुपये के व्यवसाय हेतु ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।
- दूसरे चरण में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत दिया जाने वाला ऋण 30 महीनों के लिए 5% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- केंद्र सरकार द्वारा विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को दिए गए ऋणों पर 8% का ब्याज अनुदान सहायता स्वरुप प्रदान किया जायेगा और सभी क्रेडिट गारंटी शुल्क सरकार द्वारा वहन किए जायेंगे।
- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा लाभार्थी कारीगरों और शिल्पकारों को प्रति माह 100 लेनदेन की ट्रांसक्शन हो जाने पर प्रति डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये का डिजिटल प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा।
- सरकारी सूत्रों के अनुसार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 2.5 करोड़ से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें से 30 लाख से अधिक लाभार्थी इस योजना के तहत सफलतापूर्वक पंजीकृत किये जा चुके है।
- लाभार्थी आवेदक अधिक जानकारी के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आधिकारिक पोर्टल या आधिकारिक मोबाइल एप्लिकेशन पर जा सकते हैं।
- केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना”, “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” और “अटल पेंशन योजना” जैसी अन्य योजनाओं को भी बढ़ावा दिया जायेगा और इन योजनाओं में पारंपरिक श्रमिकों/ कारीगरों/ शिल्पकारों को पंजीकृत किया जायेगा।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- योजना में सभी पात्र पारंपरिक शिल्पकारों या कारीगरों को केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- लाभार्थी कारीगरों/ शिल्पकारों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का प्रमाणपत्र और पहचान पत्र दिया जायेगा।
- 40 घंटे का बुनियादी कौशल प्रशिक्षण जो 5 से 7 दिन का होगा दिया जायेगा।
- 120 घंटे का उन्नत कौशल प्रशिक्षण जो की 15 दिन का होगा।
- कौशल प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रतिदिन 500/- रुपये का मानदेय।
- कारीगरों और शिल्पकारों को 15,000/- रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन भी प्रदान किया जाएगा जिससे वो औजार खरीद सकेंगे।
- दो किस्तों में 3,00,000/- रुपये तक का व्यवसाय हेतु ऋण भी प्रदान किया जायेगा।
- पहली किस्त में 5% ब्याज पर 1,00,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे जो 18 महीनों के भीतर देने होंगे।
- दूसरी किश्त में 5% ब्याज पर 2,00,000/- रुपये प्रदान किए जायेंगे जो 30 महीनों के भीतर देने होंगे।
- लाभार्थियों को 8% का ब्याज अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
- क्रेडिट गारंटी शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 100 ट्रांसक्शन हो जाने पर प्रति डिजिटल लेनदेन पर 1 रुपये का डिजिटल प्रोत्साहन।
- मार्केटिंग सपोर्ट।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पात्र व्यवसाय
- योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 18 पारंपरिक व्यवसायों को अधिसूचित किया गया है। हाथ से और औजारों से निम्नलिखित 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी भी एक में निपुण लाभार्थी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन कर योजना का लाभ पाने के लिए पात्र माना जायेगा :-
- बढ़ई (सुथार)
- नाव निर्माता।
- शस्त्र निर्माता।
- पत्थर तोड़ने वाला।
- सुनार।
- कुम्हार।
- लोहार।
- नाई।
- माला बनाने वाला।
- धोबी।
- हथौड़ा और औजार निर्माता।
- ताला बनाने वाला।
- मूर्तिकार (पत्थर तराशने वाला)
- मोची (चर्मकार/ जूता बनाने वाला)
- राजमिस्त्री।
- टोकरी/ चटाई/ झाड़ू निर्माता।
- दर्जी।
- मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- भारत का निवासी कारीगर या शिल्पकार ही योजना में आवेदन हेतु पात्र है।
- लाभार्थी आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी आवेदक हाथों और औजारों से किये जाने वाले काम में माहिर होना चाहिए।
- आवेदक परिवार-आधारित 18 पारंपरिक व्यवसायों में से किसी एक निपुण हो।
- लाभार्थी आवेदक द्वारा पिछले 5 वर्षों में नीचे दी गई किसी भी योजना के अंतर्गत ऋण का लाभ न लिया हो :-
- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
- योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभ प्रदान किया जाएगा।
- यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है, तो वह आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी कारीगर या शिल्पकार को सीएससी केंद्र पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
- आवेदक का आधार कार्ड नंबर।
- मोबाइल नंबर।
- कारीगर या शिल्पकार होने का प्रमाण।
- जाति प्रमाण पत्र। (यदि वह विशेष श्रेणी से संबंधित है तो)
- पैन कार्ड। (जरुरी नहीं है)
- राशन कार्ड नंबर। (जरुरी नहीं है)
- परिवार के सदस्यों का विवरण।
- बैंक खाता संख्या।
- UPI आईडी। (डिजिटल प्रोत्साहन के लिए)
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- वर्तमान में कारीगरों/ शिल्पकारों द्वारा स्वयं से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का कोई सीधा तरीका उपलब्ध नहीं है।
- लाभार्थी केवल सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के माध्यम से ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
- आवेदक पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार को आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि जैसे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
- सीएससी केंद्र पर उपस्थित ऑपरेटर द्वारा लाभार्थी आवेदक की ओर से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जायेगा।
- सीएससी ऑपरेटर द्वारा ही अपने यूजरनेम और पासवर्ड की सहायता से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पोर्टल पर लॉग इन कर लाभार्थी का आधार नंबर दर्ज किया जायेगा।
- लाभार्थी आवेदक के आधार नंबर को पोर्टल द्वारा ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
- इसके बाद सीएससी ऑपरेटर द्वारा निम्नलिखित जानकारी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी जाएगी :-
- व्यक्तिगत जानकारी।
- संपर्क विवरण।
- परिवार का विवरण।
- निवास का विवरण।
- व्यवसाय/ व्यापार का विवरण।
- बैंक खाते की जानकारी।
- ऋण सहायता की जानकारी।
- डिजिटल प्रोत्साहन का विवरण।
- कौशल प्रशिक्षण।
- टूल किट।
- मार्केटिंग सहायता।
- घोषणा।
- लाभार्थी को ये सलाह दी जाती है कि वे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने से पहले उसमें भरी गई सभी जानकारियों की जांच अच्छे से कर ले।
- फॉर्म जमा हो जाने के बाद पीएम विश्वकर्मा योजना पोर्टल द्वारा एप्लीकेशन आईडी जनरेट की जाएगी।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र का सत्यापन सबसे पहले ग्राम पंचायत या शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तर पर किया जाएगा।
- इसके बाद पात्र पाए गए लाभार्थियों के आवेदन पत्रों की जांच जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी।
- लाभार्थी कारीगरों और शिल्पकारों के आवेदन पत्र को स्क्रीनिंग समिति द्वारा अग्रिम स्वीकृति हेतु आगे विभाग को भेजा जाएगा।
- अंतिम रूप से चयनित लाभार्थी कारीगरों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा जिसकी जानकारी उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से समय समय पर दी जाती रहेगी।
- लाभार्थी आवेदक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉग इन करके प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में किये गए आवेदन स्थिति भी देख सकते हैं।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया यहाँ देखी जा सकती है।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। लाभार्थी आवेदक को कोई शुल्क नहीं देना होगा।
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की मोबाइल एप्लीकेशन
- केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की है जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी पीएम विश्वकर्मा योजना की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर इस पर निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कर सकते है :-
- योजना के बारे में सम्पूर्ण विवरण।
- योजना के लाभ।
- ज्ञान के केंद्र।
- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- संपर्क करने का विवरण।
- योजना में पंजीकरण कैसे करना है।
- लाभार्थी अपने योजना में पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से मोबाइल ऐप में लॉग इन भी कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक मोबाइल ऐप।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के दिशानिर्देश।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हेल्पलाइन नंबर :-
- 18002677777
- 17923
- एमएसएमई मंत्रालय के चैंपियंस डेस्क का हेल्पलाइन नंबर :- 011 23061574
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का संपर्क ईमेल :- dcmsme@nic.in
- एमएसएमई मंत्रालय के चैंपियंस डेस्क का संपर्क ईमेल :- champions@gov.in

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