मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को भारत भर के 19 प्रसिद्ध तीर्थ/ धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जायेगा।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
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छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की मुख्य विशेषताएं
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| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 27-03-2025. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा। |
| पात्र लाभार्थी |
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| नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़। |
| आवेदन कैसे करें | आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Chhattisgarh Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- छत्तीसगढ़ सरकार ने दिनांक 27-03-2025 को प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Chhattisgarh Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana) की शुरुआत की थी।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के निवासियों को जीवन में एक बार भारत भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन करने की इच्छा को पूर्ण करना है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के पात्र लोगों को देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- योजना में यात्रा, भोजन और आवास का समस्त खर्च छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में 19 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल दर्शन के लिए सरकार द्वारा चुने गए है जिनमें से आवेदक अपनी पसंद के अनुसार धार्मिक स्थल चुन सकते हैं और बिना कोई पैसा खर्च किए यात्रा कर सकते हैं।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक, विधवाएँ, निराश्रित महिलाएँ और शारीरिक रूप से दिव्यांग लोग प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा और दर्शन के लिए पात्र हैं।
- प्रत्येक श्रेणी के लाभार्थी के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग आयु की शर्तें निर्धारित की हैं जिसमें से वरिष्ठ नागरिक आवेदकों की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं की आयु 60 वर्ष से कम होनी चाहिए और शारीरिक रूप से दिव्यांग लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- यदि कोई आवेदक आयकरदाता या सरकारी सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मचारी है तो वह छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
- सरकार उन आवेदकों को सहायक की सुविधा भी प्रदान कर रही है जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है और दिव्यांग आवेदक होने की स्थिति में सहायक ले जाने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गयी है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र या वेबसाइट उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकें।
- केवल ऑफ़लाइन आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का ऑफ़लाइन आवेदन पत्र ग्राम पंचायत या नगर आयुक्त/ निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- लाभार्थी इच्छुक आवेदक “श्री राम लला दर्शन योजना” के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिसमें श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु श्री अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत राज्य के सभी पात्र श्रद्धालुओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- भारत भर के सभी प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा।
- सभी खर्च छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किए जाएँगे।
- यात्रा, आवास और भोजन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
- यात्रा के दौरान विशेष रेलगाड़ी अनुरक्षक, सुरक्षाकर्मी और चिकित्साकर्मी भी साथ रहेंगे।
यात्रा के लिए योग्य धार्मिक स्थानों की सूची
- छत्तीसगढ़ के लाभार्थी श्रद्धालु मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत भारत भर के निम्नलिखित प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से किसी एक की निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। हालाँकि, धार्मिक स्थलों की सूची छत्तीसगढ़ सरकार के विवेक के अनुसार बदल सकती है :-
- तिरुपति
- रामेश्वरम
- वैष्णो दैवी
- मथुरा
- वृंदावन
- शिरडी
- शनिसिंहपुर
- अमृतसर
- बोधगया
- कामाख्या मंदिर
- ओंकारेश्वर
- पुरी जगन्नाथ
- त्रयंबकेश्वर
- उज्जैन
- मदुरै
- द्वारिका
- महाकालेश्वर
- हरिद्वार
- काशी
- सबरीमाला मंदिर
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देश भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थी आवेदकों को प्रदान किया जाएगा जिनके द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी आवेदक ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
- आवेदक श्रद्धालु निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी से सम्बंधित हो :-
- वृद्धजन।
- विधवाएं।
- निराश्रित महिलाएं।
- शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति।
- लाभार्थी आवेदकों की आयु उनकी श्रेणी के अनुसार निम्नलिखित होनी चाहिए :-
- 60 वर्ष या उससे अधिक :- वृद्धजन आवेदकों के लिए।
- 60 वर्ष से कम :- विधवा और निराश्रित महिला आवेदक के लिए।
- 18 वर्ष से अधिक :- शारीरिक रूप से दिव्यांग आवेदक के लिए।
- लाभार्थी आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
- यदि आवेदक आयकर दाता है तो वो योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
- सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी भी योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है।
- सहायक की सुविधा केवल उन आवेदकों के लिए उपलब्ध है जो दिव्यांग हैं या जिनकी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है।
- सहायक की आयु 21 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करने के लिए आवेदन करते समय आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
- वर्तमान पासपोर्ट फोटो।
- परिवार का राशन कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- आयु का प्रमाण।
- मोबाइल नंबर।
- सरपंच से प्रमाण पत्र। (ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए)
- वार्ड पार्षद से प्रमाण पत्र। (नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए)
- आवेदक का रक्त समूह का प्रमाण पत्र।
- चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के इच्छुक लाभार्थी श्रद्धालु ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र निम्नलिखित सरकारी कार्यालयों में से किसी एक से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-
- ग्राम पंचायत कार्यालय से। (ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों के लिए)
- नगर निगम कार्यालय से। (शहरी क्षेत्र के आवेदकों के लिए)
- ऊपर दिए गए किसी भी एक कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद लाभार्थी आवेदक को उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- लाभार्थी आवेदक को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे जैसे आयु प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आदि।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के आवेदन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत या नगर निगम के उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया है।
- संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी और पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा के लिए पात्र पाए गए आवेदकों की सूची आगे की स्वीकृति हेतु समाज कल्याण विभाग को भेज दी जाएगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत देश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा के लिए चयनित आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से यात्रा की तिथि और समय की सूचना दे दी जाएगी।
- लाभार्थियों को सरकार द्वारा यात्रा के लिए निर्धारित की गयी ट्रेन या बस में सवार होने के लिए निकटतम प्रस्थान बिंदु पर पहुँचना होगा।
- छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी श्रद्धालु अपने क्षेत्र के सरपंच, नगर आयुक्त या जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- किसी भी सहायता हेतु जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

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