छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों की दुल्हनों की शादी के लिए 50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
छत्तीसगढ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | छत्तीसगढ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। |
| शुरुआत की तिथि | ज्ञात नहीं है। |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | विवाह हेतु 50 हजार रूपये की वित्तीय सहायता। |
| पात्र लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य की दुल्हनें। |
| नोडल विभाग | छत्तीसगढ महिला एवं बाल विकास विभाग। |
| आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

छत्तीसगढ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना: एक संक्षिप्त विवरण
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Chhattisgarh Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) राज्य में वर्तमान में संचालित प्रमुख सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।
- इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य निम्न आय वर्ग के परिवारों की कन्याओं के विवाह में आ रही वित्तीय बाधा को दूर करना है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है।
- राज्य सरकार द्वारा निम्न आय वर्ग के परिवारों से सम्बन्ध रखने वाली कन्याओं के लिए प्रत्येक जिले में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करवाया जायेगा जिसमें निःशुल्क विवाह संपन्न कराए जायेंगे।
- प्रत्येक विवाह समारोह पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 50,000/- रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
- योजना में खर्च की जाने वाली 50,000/- रुपये की धनराशि में 7,000 रुपये वर-वधू के कपड़े, मंगलसूत्र, पायल, श्रृंगार जैसी विवाह की सामग्री पर खर्च किये जायेंगे।
- प्रत्येक विवाह पर 8,000/- रूपये की धनराशि विवाह के लिए आयोजित किये जाने वाले समारोह में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ती करने के लिए खर्च की जाएगी।
- शेष बची हुई 35,000/- रुपये की धनराशि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी दुल्हन को बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से विवाह हेतु वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ केवल निम्न आय वर्ग के उन परिवारों की दुल्हनों को ही दिया जायेगा जो गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार अपनी 2 बेटियों के विवाह के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अभी कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र या आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं है।
- लाभार्थी कन्या आवेदिकों को छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के ऑफ़लाइन आवेदन पत्र के माध्यम से अपने विवाह के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करना होगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर सीडीपीओ, आंगनवाड़ी केंद्र, डीपीओ या डीडब्ल्यूसीडीओ कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
- परिवार की महिला लाभार्थी सरकार की “महतारी वंदन योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उनके दैनिक खर्चों के लिए 1,000/- रूपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसकी 21वीं किश्त 5 नवंबर 2025 को सरकार द्वारा जारी की गयी है।
- और, “महातारी वंदन योजना” की महिला लाभार्थी “महतारी शक्ति ऋण योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं जिसमें प्रत्येक महिला को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान किया जा रहा है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की समस्त योजनाओं की जानकारी यहाँ प्राप्त की जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेश की सभी पात्र वधुओं को उनके विवाह के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- विवाह के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार प्रति विवाह 50,000/- रुपये खर्च करेगी।
- प्रति विवाह खर्च की जाने वाली 50,000/- रुपये की धनराशि का वितरण इस प्रकार किया जायेगा :-
- विवाह सामग्री पर 7,000/- रुपये खर्च किए जायेंगे।
- बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से वधु को सीधे 35,000/- रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रति विवाह 8,000 रुपये सरकार द्वारा खर्च किए जायेंगे।
- सरकार द्वारा विवाह प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- विवाह हेतु सहायता के रूप में 35,000/- रुपये की वित्तीय सहायता का लाभ केवल उन्हीं कन्याओं को मिलेगा जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- छत्तीसगढ़ की स्थायी निवासी कन्या ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी कन्या वधू निम्न आय वर्ग/ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होनी चाहिए।
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- वहीँ, दूल्हे की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- कन्या वधू के परिवार के पास मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत जारी राशन कार्ड होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्रति परिवार 2 कन्याओं द्वारा लिया जा सकता है।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह हेतु वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक हैं:-
- आयु का प्रमाण पत्र।
- वर एवं वधू की हाल ही की रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
- छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र।
- पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र।
- वर एवं वधू का आधार कार्ड।
- परिवार का राशन कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता संख्या।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- छत्तीसगढ़ राज्य की पात्र दुल्हनें सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विवाह हेतु मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र नीचे दिए गए सरकारी कार्यालयों में से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-
- आंगनवाड़ी कार्यालय।
- जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय।
- बाल विकास अधिकारी कार्यालय।
- जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय।
- आवेदिका को ऊपर दिए गए किसी भी सरकारी कार्यालय में जाना होगा और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ मांगे गए सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है।
- लाभार्थी आवेदिका को छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के भरे गए आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा करा देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- संबंधित अधिकारी प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का गहनता से सत्यापन किया जायेगा और पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र पायी गयी आवेदकों की सूची आगे के सत्यापन और अंतिम स्वीकृति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भेज दी जाएगी।
- इसके बाद, प्रत्येक जिले में जिला प्रशासन द्वारा सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी पात्र और चुनी गयी आवेदिकाओं के विवाह के लिए समारोह आयोजित किया जाएगा।
- ामूहिक विवाह के आयोजन की तिथि और समय आवेदिका को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अलग से सूचित कर दिया जाएगा।
- उसी विवाह समारोह में बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से 35,000/- रुपये की आर्थिक सहायता की धनराशि विवाहित जोड़ों में वितरित कर दी जाएगी।
- लाभार्थी आवेदक छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए अपने आवेदन की स्थिति जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय में जाकर देख सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के दिशानिर्देश।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग का संपर्क ईमेल :-
- secy.wcd-cg@gov.in.
- dirwcd.cg@gov.in.
- छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के संपर्क नंबर।

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