प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु के नागरिकों को 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर एक वर्ष का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है। बीमित व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये प्रदान किए जायेंगे।
योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 01-06-2015. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। |
| पात्र लाभार्थी | 18 वर्ष से 70 वर्ष तक के आवेदक। |
| नोडल विभाग | वित्तीय सेवा विभाग। |
| आवेदन कैसे करें |
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| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – PMSBY: एक संक्षिप्त विवरण
- केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2015 में भारत के आम नागरिकों के लिए दो प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गयी थी।
- पहली योजना है “प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना” जिसके माध्यम से भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर दिया जायेगा।
- और दूसरी योजना जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वह है “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)।
- इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा 1 जून 2015 को शुरू किया गया था।
- केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों तथा अन्य सामान्य बीमा कंपनियों की सहायता से लागू किया जा रहा है।
- इस योजना को शुरू करने के पीछे केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य देश के आम लोगों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है जिसमें यदि दुर्घटना के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार द्वारा दुर्घटना की आधिकारिक परिभाषा को विस्तृत रूप से बताया है जिसके अनुसार दुर्घटना का मतलब है किसी भी “बाह्य, हिंसक और दृश्य माध्यमों से होने वाली अचानक, अप्रत्याशित और अनैच्छिक घटना”।
- जिन भी लाभार्थियों की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के मध्य है वो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा कर दुर्घटना बीमा लाभ उठा सकते है।
- बीमा कंपनियों के माध्यम से दुर्घटना में बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर पर 2,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना में दी जाने वाली दुर्घटना की सहायता राशि मृतक बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को ही प्रदान की जाएगी।
- वहीँ अगर दुर्घटना के कारण पूर्ण दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में बीमित व्यक्ति को 2,00,000/- रुपये की दुर्घटना बीमा राशि प्रदान की जाएगी।
- जबकि, आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत बीमित व्यक्ति को 1,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना में दी जाने वाली पॉलिसी हर साल 1 जून से 31 मई तक की अवधि के लिए दुर्घटना बीमा का कवर प्रदान करेगी।
- पीएम सुरक्षा बीमा योजना में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हर साल 20 रुपये की बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा।
- केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में मात्र 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी आवेदक को अपने बैंक जाना होगा और अपना पंजीकरण कराना होगा।
- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 51.73 करोड़ से ज्यादा लोग अपना पंजीकरण करा चुके हैं।

- अब यहाँ स्पष्ट कर दें की बीमित व्यक्ति के 70 वर्ष की आयु पूर्ण कर जाने पर ये दुर्घटना बीमा कवर स्वतः समाप्त हो जाएगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के संबंध में किसी भी शिकायत या सहायता के लिए राष्ट्रीय टोल-फ्री नंबर पर कॉल की जा सकती है।
- केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं की सूची यहाँ देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- केंद्र सरकार द्वारा संचालित अपनी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY के माध्यम से सभी पंजीकृत/ नामांकित लाभार्थी व्यक्तियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 1 वर्ष का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर।
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु या दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में वित्तीय सहायता।
- केवल 20 रुपये प्रति वर्ष का नाम मात्र का वार्षिक प्रीमियम देय।
- बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने या दिव्यांगता की स्थिति में पीएम सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत निम्नलिखित वित्तीय सहायता देय होगी :-
किस परिस्थिति में बीमा देय होगा बीमे की देय राशि मृत्यु हो जाने पर 2 लाख रूपये दोनों आँखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आँख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि 2 लाख रूपये एक आँख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि 1 लाख रूपये
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- कोई भी लाभार्थी आवेदक जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण करेगा उसे योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर का लाभ प्रदान किया जायेगा :-
- सभी भारतीय नागरिक पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी आवेदक की आयु 18 वर्ष से 70 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आवेदक का किसी भी बैंक या डाकघर में खाता होना आवश्यक है या नया खुलवाना होगा।
- खाते से प्रति वर्ष 20 रुपये की प्रीमियम राशि स्वतः काटी जाएगी।
- जनधन बैंक खाताधारक भी योजना में पंजीकरण हेतु पात्र हैं।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी आवेदक को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण/ नामांकन कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर बैंक में प्रस्तुत करने होंगे :-
- बैंक खाता विवरण।
- आधार कार्ड।
- पैन कार्ड।
- मोबाइल नंबर और ईमेल।
- बीमा राशि प्रीमियम का ऑटो-डेबिट सहमति पत्र।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में होने वाले दुर्घटना बीमा में पंजीकरण सभी पात्र आवेदकों द्वारा निम्नलिखित माध्यमों को अपना कर किया जा सकता है :-
- ऑफलाइन माध्यम से बैंक शाखा में जाकर जहाँ पर बैंक खाता है।
- ऑनलाइन माध्यम से बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से।
ऑफ़लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदक को सर्वप्रथम को उस बैंक शाखा में जाना होगा जहाँ पर उसका सक्रिय बैंक खाता है।
- आमतौर पर ये देखा जाता है की बैंक नया बचत बैंक खता या डाकघर खाता खोलते समय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए अनुरोध करता है।
- अगर आपका पुराना खाता है और आप योजना में पंजीकृत होना चाहते है तो आपको बैंक अधिकारी से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का पंजीकरण आवेदन पत्र/ नामांकन पत्र लेना होगा और उसमें दिए गए सभी विवरण को सही-सही भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- यहाँ ये जान लेना जरुरी है की आवेदन पत्र भरते समय 20/- रुपये के वार्षिक प्रीमियम के लिए ऑटो-डेबिट की अनुमति देना अनिवार्य है।
- पीएमएसबीवाई (PMSBY) आवेदन पत्र/ नामांकन पत्र को सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ बैंक अधिकारियों के पास जमा कर देना होगा।
- बैंक अधिकारी द्वारा मुख्य रूप से आवेदक के आवेदन पत्र में भरे गए विवरण का सत्यापन किया जायेगा और उस पर अपनी मुहर और हस्ताक्षर लगाकर उसे सत्यापित किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के सत्यापित आवेदनों पत्रों को आगे की स्वीकृति और योजना में पंजीकरण हेतु सूचीबद्ध बीमा कंपनियों को भेज दिया जाएगा।
- बीमा कंपनियों द्वारा अपनी ओर से भी समस्त विवरणों का सत्यापन किया जायेगा और लाभार्थी आवेदक को PMSBY के अंतर्गत पंजीकृत किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के पॉलिसी दस्तावेज आवेदक के पंजीकृत ईमेल पर बीमा कंपनी द्वारा भेज दिए जायेंगे।
- यदि इस योजना के अंतर्गत नामांकन/ पंजीकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता हो, तो बैंक अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- इच्छुक आवेदक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- योजना में ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट में माध्यम से प्रदान की जाती है।
- आवेदक को अपने इंटरनेट बैंकिंग आईडी और पासवर्ड से बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।
- “सेवाएँ” टैब से “प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना” को चुनना होगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी को सही सही भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- आवेदक को अपने बैंक खाते से प्रति वर्ष 20 रुपये के प्रीमियम की धनराशि स्वतः रूप से डेबिट करने की अनुमति प्रदान करनी होगी।
- भरी गई जानकारी अच्छे से जांच करने के बाद आवेदक को फॉर्म जमा कर देना होगा।
- जमा किये गए आवेदन पत्रों की बैंक द्वारा प्रारंभिक सत्यापन किया जायेगा और योजना में पंजीकरण हेतु सम्बंधित बीमा कंपनियों को भेज दिया जायेगा।
- बीमा कंपनियों द्वारा सभी पात्र आवेदकों का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण किया जायेगा और पॉलिसी दस्तावेज पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिए जायेंगे।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना हो जाने की दशा में बीमित राशि का दावा उसी बैंक शाखा के माध्यम से किया जाएगा जहाँ लाभार्थी का बैंक खाता होगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में बीमा राशि का दावा करने की प्रक्रिया
- लाभार्थी बीमित व्यक्ति दुर्घटना में हुई दिव्यांगता की स्थिति में बीमा राशि का दावा खुद कर सकता है और वहीँ यदि बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है दो दुर्घटना बीमा राशि पर दावा योजना में नामित व्यक्ति या मृतक के/ कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) में बीमा की धनराशि के लिए दावा करने की प्रक्रिया उस बैंक के माध्यम से शुरू की जाएगी जिसमें बीमित व्यक्ति का खाता है और जिस बैंक खाते के माध्यम से योजना में दी जा रही प्रीमियम राशि का भुगतान किया जा रहा है।
- आवेदक को पीएम सुरक्षा बीमा योजना में दुर्घटना बीमा राशि के दावे हेतु बैंक शाखा में जाकर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का दावा आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- दावा आवेदन पत्र आवेदक को ठीक से भरना होगा और उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को संलग्न करना होगा :-
- बीमित व्यक्ति का पहचान प्रमाण।
- बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (मृत्यु की स्थिति में)
- नामांकित व्यक्ति/ कानूनी उत्तराधिकारी का पहचान प्रमाण।
- बैंक खाते का विवरण।
- बीमा पॉलिसी के दस्तावेज।
- बैंक द्वारा मांगे गए कोई भी दस्तावेज़।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (दिव्यांग होने की स्थिति में)
- अब आवेदक को PMSBY दावा आवेदन पत्र को संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ बैंक शाखा में जमा कर देना होगा।
- बैंक अधिकारी द्वारा अपनी ओर से किये गए दुर्घटना बीमे की धनराशि के दावे का सत्यापन किया जायेगा और बीमा राशि के वितरण के लिए सम्बंधित बीमा कंपनी की शाखा कार्यालय को भेज दिया जायेगा।
- बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त दावा आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और सत्यापन हो जाने के बाद बीमा राशि वितरण हेतु अपनी स्वीकृति दी जाएगी।
- मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता हो जाने की स्थिति में 2 लाख रुपये की राशि और आंशिक दिव्यांग हो जाने की स्थिति में 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दावेदार के बैंक खाते में बीमा कंपनी द्वारा हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- यदि दावेदार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की दावा प्रक्रिया के संबंध में कोई भी समस्या आती है तो वह बैंक शाखा से संपर्क कर सकता है।

किस स्थिति में दावा मान्य नहीं होगा
- केंद्र सरकार द्वारा कुछ विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गयी हैं जिनके तहत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के अंतर्गत किया गया दावा मान्य नहीं होगा।
- वो शर्तें जिनके तहत कोई भी बीमा कंपनी नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी या खुद बीमित व्यक्ति को कोई भी दुर्घटना बीमा राशि देने के लिए उत्तरदायी नहीं है निम्नलिखित है :-
- जब बीमित व्यक्ति 70 वर्ष की आयु का हो जाए।
- खाते में कम या अपर्याप्त राशि होने पर बीमा प्रीमियम की राशि की किश्त का भुगतान न किया गया हो।
- बीमित व्यक्ति के बैंक या डाकघर खाते को बंद कर दिया गया हो।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत एक ही व्यक्ति द्वारा कई बैंक खातों के माध्यम से पीएम इन्सुरेन्स स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण किया हो।
योजना के महत्वपूर्ण पंजीकरण आवेदन पत्र
- प्रत्येक बैंक और डाकघर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएम बीमा योजना) में पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र उपलब्ध है। लाभार्थी यहां से भी पीएम सुरक्षा बीमा योजना में प्रारूप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, जो कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है :-
योजना के दावा प्रपत्र
- यदि किसी भी बीमित व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या बीमित व्यक्ति दुर्घटना में दिव्यांग हो जाता है, तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में बीमा राशि के दावे हेतु एक दावा प्रपत्र भरना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के दावा प्रपत्रों के प्रारूप निम्नलिखित हैं, जो बहुत सी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं :-
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- जन-धन से जन सुरक्षा की आधिकारिक वेबसाइट।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दिशानिर्देश। (PMSBY)
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। (PMSBY)
- राज्यवार जन-सुरक्षा टोल फ्री नंबर।
- वित्तीय सेवा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- योजना का राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर :-
- 1800110001.
- 18001801111.
- वित्तीय सेवा विभाग के संपर्क नंबर।
- वित्तीय सेवा विभाग का पता,
वित्त मंत्रालय,
जीवन दीप भवन, संसद मार्ग,
नई दिल्ली – 110001.

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