उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता स्वरुप 1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन राशि सीधा उनके बैंक खाते में प्रदान की जा रही है।
योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी यहाँ पढ़े।

उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामउत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना।
शुरुआत की तिथिज्ञात नहीं।
प्रदान किए जाने वाले लाभ1,500/- रूपये प्रति माह की पेंशन।
पात्र लाभार्थीउत्तराखण्ड राज्य के वृद्ध।
नोडल विभागसमाज कल्याण विभाग।
आवेदन कैसे करें
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेUttarakhand Old Age Pension Scheme.
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उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक का दर्जा प्राप्त हो जाता है।
  • यदि कोई सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होता है तो उसे मासिक पेंशन का सुरक्षा कवच सरकार द्वारा दिया जाता है।
  • लेकिन आम लोगों को वृद्धावस्था में प्रवेश करते ही अपनी दैनिक आजीविका कमाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
  • प्रदेश के वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने और वंचित वृद्ध व्यक्तियों को एक निश्चित मासिक आय प्रदान करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना (Uttarakhand Old Age Pension Scheme) संचालित की जा रही है।
  • उत्तराखण्ड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से उन लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाया जा रहा है जो वृद्धावस्था की स्थिति के कारण स्वयं कमाने में सक्षम नहीं हैं।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे उत्तराखण्ड सरकार का उद्देश्य राज्य के वृद्धजनों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।
  • उत्तराखण्ड सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • सरकार द्वारा राज्य के उन सभी लोगों को पेंशन के रूप में प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है जो 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है।
  • प्रत्येक पात्र लाभार्थी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु सीमा की पात्रता के अलावा प्रत्येक लाभार्थी को प्रति माह की वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए 2 अन्य महत्वपूर्ण पात्रता की शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं :-
    • या तो आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल श्रेणी) से संबंधित हो या,
    • आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 48,000/- रुपये से अधिक न हो।
  • पात्र वृद्धजन आवेदक वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक वृद्धावस्था पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र और ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड सरकार की सामाजिक सुरक्षा राज्य आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
  • वहीँ वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • किसी अन्य पेंशन योजनाओं के लाभार्थी इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • इस योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी अपने नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय/ जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
  • लाभार्थी उत्तराखण्ड सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सूची यहाँ देख सकते है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत चयनित सभी पात्र लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पेंशन के रूप में प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • प्रत्येक लाभार्थी को 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रति माह की वृद्ध पेंशन योजना का लाभ केवल उन्ही लाभार्थी आवेदकों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • योजना में केवल उत्तराखण्ड के निवासी ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
    • आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • आवेदक द्वारा नीचे दी गई शर्तों में से किसी एक को पूरा करना होगा :-
      • आवेदक बीपीएल श्रेणी (गरीबी रेखा से नीचे) से होना चाहिए। या
      • आवेदक की वार्षिक आय 48,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन करते समय आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं :-
    • उत्तराखण्ड का मूल निवास प्रमाण पत्र।
    • उत्तराखण्ड में निवास का कोई भी प्रमाण पत्र। (मूल निवासी न होने की स्थिति में)
    • लाभार्थी का आधार कार्ड।
    • बीपीएल कार्ड। (यदि लागू हो)
    • परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
    • जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
    • बैंक खाता विवरण।
    • आयु प्रमाण पत्र वाला कोई भी दस्तावेज।
    • परिवार रजिस्टर की प्रति।
    • मोबाइल नंबर।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • ईमेल आईडी।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • उत्तराखण्ड राज्य के सभी वृद्ध लाभार्थी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित माध्यम से योजना में आवेदन कर सकते है :-
    • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
    • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।

योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • राज्य का कोई भी पात्र आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
  • उत्तराखण्ड वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र सरकार के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • आवेदक को सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल को खोलना होगा और ऑनलाइन आवेदन वाले टैब में से “ऑनलाइन नया आवेदन करें” को चुनना होगा।
  • लाभार्थी आवेदक के सामने अब वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र आ जायेगा जिसमे निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    • आवेदक का व्यक्तिगत विवरण।
    • आश्रित व्यक्ति का विवरण। (यदि कोई हो तो)
    • आवेदक का पता।
    • आवेदक का बैंक खाता विवरण।
    • आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण।
  • सभी विवरण भरने के पश्चात आवेदक को पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • सभी विवरण की जांच करने के पश्चात आवेदक को सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना के सभी आवेदन पत्र दस्तावेजों का सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
  • इसके बाद पात्र वृद्ध लाभार्थियों की की सूची बनाई जाएगी।
  • चयनित लाभार्थी को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता सीधा उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • उत्तराखण्ड सरकार के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल के अलावा पात्र लाभार्थी सरकार के ही अपुणी सरकार पोर्टल पर जाकर भी वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • आवेदक ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी उत्तराखण्ड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदक को कार्यालय जा कर योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र में पूछे गए सभी विवरण को बिना किसी गलती के सही-सही भरना होगा।
  • आवेदक को को आवेदन पत्र के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
  • अब वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन पत्र को संलग्न सभी दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्राप्त आवेदन पत्र को विभाग के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  • उचित सत्यापन के बाद सभी पात्र लाभार्थियों का प्रति माह की पेंशन के लिए अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।
  • योजना में चयनित सभी लाभार्थी को उनके द्वारा दिए गए बैंक खाते में प्रति माह की पेंशन राशि प्रदान कर दी जाएगी।

योजना की आवेदन स्थिति कैसे देखें

  • लाभार्थी आवेदक उत्तराखण्ड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में जमा किये गए आवेदन पत्र की स्थिति की जांच ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना की आवेदन स्थिति उत्तराखण्ड सरकार के सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल पर देखी जा सकती है।
  • आवेदक को पोर्टल पर जाना होगा और ऑनलाइन आवेदन करे टैब में से आवेदन की स्थिति जानें पर क्लिक करना होगा।
  • उसके बाद आवेदक को अपना आवेदन संख्या/ मोबाइल नंबर/ आधार कार्ड और कैप्चा भर कर खोजें पर क्लिक करना होगा।
  • अब लाभार्थी के सामने उसके द्वारा किये गए वृद्धावस्था पेंशन योजना में जमा किये गए आवेदन पत्र की आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर आ जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण उपलब्ध आवेदन पत्र

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • उत्तराखण्ड सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के हेल्पलाइन नंबर:-
    • 18001804236.
    • 18001804093.
    • 18001804094.
    • 6395221188.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग का सम्पर्क नंबर :-
    • 05946 282813.
    • 05946 297051.
  • उत्तराखण्ड समाज कल्याण विभाग का हेल्पलाइन ईमेल :- directorsocialwelfare@gmail.com.
    समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड सरकार,
    मानपुर पूरब, रामपुर रोड,
    दैनिक अमर उजाला/ दैनिक जागरण प्रेस के पास,
    हल्द्वानी, उत्तराखंड।

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