बिहार सरकार द्वारा अपनी मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ प्रदान किया जायेगा। 125 यूनिट से अधिक की बिजली खपत होने की दशा में सब्सिडी की दर से बिजली शुल्क अदा किया जायेगा।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
बिहार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 2024. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | 125 यूनिट प्रति माह की निःशुल्क बिजली। |
| पात्र लाभार्थी | घरेलु विद्युत कनेक्शन उपभोक्ता। |
| नोडल विभाग | स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड |
| आवेदन कैसे करें | कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Bihar Mukhyamantri Vidyut Upbhokta Sahayata Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

बिहार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- बिहार सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना (Bihar Mukhyamantri Vidyut Upbhokta Sahayata Yojana) शुरू की गयी है जिसके तहत प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट लगने वाले शुल्क पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
- लेकिन, 18 जुलाई, 2025 को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने इस योजना के विस्तार को मंजूरी दी गयी और ये फैसला लिया गया की अब सभी घरेलू परिवारों को 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी।
- बिहार सरकार की स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- राज्य के घरेलू बिजली कनेक्शन धारक अब बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत हर महीने 125 यूनिट मुफ़्त बिजली का लाभ उठा सकते है।
- अगर लाभार्थी उपभोक्ता द्वारा प्रति माह 125 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत की जाती हैं, तो उन्हें किसी भी प्रकार का बिजली का शुल्क नहीं देना होगा।
- इस योजना के लाभों में ऊर्जा शुल्क, विद्युत शुल्क और फिक्स्ड शुल्क जैसे अन्य प्रकार के शुल्क भी शामिल हैं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के परिवार जिनके पास वैध घरेलू बिजली कनेक्शन है वे मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाने के पात्र हैं।
- यदि किसी माह में उपभोक्ता की बिजली की खपत 125 यूनिट से अधिक होती है, तो उन्हें ऐसी दशा में लाभार्थी उपभोक्ता को उपयोग की गयी अतिरिक्त बिजली की यूनिट पर सब्सिडी दरों के अनुसार बिजली शुल्क का भुगतान करना होगा।
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के लाभार्थियों को 3 वर्षों के भीतर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जायेगा।
- बिहार राज्य के निवासी “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” के तहत छत पर सोलर प्लांट लगाने लगवा सकते है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 78,000/- रुपये तक की सब्सिडी आवेदक लाभार्थी को प्रदान की जाएगी।
- सरकार का अनुमान है कि इस योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 89 लाख परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है।
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के सफल संचालन हेतु वर्ष 2025-2026 के लिए 15,995 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है।
- बिहार सरकार की निःशुल्क बिजली योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि उपभोक्ताओं की मासिक बिजली खपत 125 यूनिट तक है, तो वे स्वतः ही इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के संबंध में किसी भी जानकारी के लिए लाभार्थी उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली विभाग कार्यालय में जा सकते हैं या 1912 पर कॉल कर सकते हैं।
- इसके अलावा, बिहार सरकार की योजनाओं की पूरी सूची यहाँ देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत राज्य के सभी घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जा रहे है :-
- घरेलू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को प्रति माह निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 125 यूनिट निःशुल्क बिजली सभी पात्र उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाएगी।
- 125 यूनिट बिजली की खपत के बाद उपयोग की गई अतिरिक्त बिजली की यूनिट पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- निःशुल्क मासिक बिजली में ऊर्जा शुल्क, निश्चित शुल्क और विद्युत शुल्क भी शामिल है।
- अन्य बिजली उपभोक्ता प्रति यूनिट बिजली शुल्क पर पूर्व लागू सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना की नीचे दी गयी पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थियों को ही प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ प्रदान किया जायेगा :-
- बिहार के निवासी ही इस योजना लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी के पास वैध घरेलू बिजली का कनेक्शन होना चाहिए।
- मुफ्त बिजली का लाभ केवल 125 यूनिट प्रति माह की बिजली की खपत तक ही मान्य होगा।
- ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के निवासी प्रति माह मुफ्त बिजली प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना (MVPSY) के तहत प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए :-
- नवीनतम घरेलू बिजली का बिल।
- उपभोक्ता का आधार कार्ड नंबर।
- मोबाइल नंबर।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- बिहार सरकार द्वारा पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत किसी भी प्रकार के पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।
- इस योजना में किसी भी प्रकार के ओटीपी आधारित पंजीकरण की भी आवश्यकता नहीं है।
- कई जालसाजों द्वारा बिहार सरकार की इस मुफ्त बिजली योजना के तहत पंजीकरण कराने के नाम पर बिहार के लोगों को लूटने की कोशिश की जा रही है।
- लेकिन इस लेख के माध्यम से हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि आप लोगों को धोखेबाजों से सावधान रहना होगा और बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के नाम पर आये किसी भी अनधिकृत लिंक को नहीं खोलना है और न ही उस पर क्लिक करना है।
- राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट की मुफ्त बिजली का लाभ स्वतः ही सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- बिहार राज्य की विद्युत कंपनियों द्वारा हर महीने उपभोक्ता के बिजली के मीटर की रीडिंग ली जाएगी और उसके अनुसार ही बिल जारी किया जायेगा।
- यदि उपभोक्ता की प्रति माह की बिजली की खपत 125 यूनिट तक है तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत शून्य राशि का बिजली का बिल जारी किया जाएगा।
- और, यदि मासिक बिजली की खपत 125 यूनिट से अधिक है, तो अतिरिक्त उपयोग की गई बिजली की यूनिट की मात्रा के अनुसार लाभार्थी को बिल की राशि का भुगतान करना होगा।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी उपभोक्ता 1912 पर कॉल कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के दिशानिर्देश।
- बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट।
- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट।
- नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट।
- बिहार सरकार की सुविधा मोबाइल ऐप।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के संबंध में सहायता के लिए संपर्क नंबर :-
- 1912.
- 18002022813.
