हरियाणा सरकार द्वारा अब प्रदेश के 50 लाख अंत्योदय परिवारों को हर घर हर गृहिणी योजना के तहत 500/- रूपये में एलपीजी गैस सिलिंडर का लाभ प्रदान किया जायेगा। प्रत्येक लाभार्थी एक वर्ष में 12 सब्सिडी वाले सिलिंडर यानि एक माह में एक गैस सिलिंडर पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते है। अधिक जानकारी हेतु पूरा लेख पढ़े।
हर घर हर गृहिणी योजना का संक्षिप्त विवरण | |
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नाम | हरियाणा हर घर हर गृहिणी योजना। |
कब शुरू हुई | 12-08-2024. |
लाभ क्या है |
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पात्र कौन है | हरियाणा के अंत्योदय/ बीपीएल परिवार। |
पोर्टल | हर घर हर गृहिणी योजना पोर्टल। |
जिम्मेदार विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, हरियाणा। |
आवेदन कैसे करें | हर घर हर गृहिणी योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
हर घर हर गृहिणी योजना के बारे में
- हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की बहनो के लिए हरियाली तीज के अवसर पर एक नयी योजना को शुरू कर तोहफा दिया गया है।
योजना का नाम सरकार ने “हर घर हर गृहिणी योजना” दिया है। - हर घर हर गृहिणी योजना को सम्पूर्ण हरियाणा प्रदेश में दिनांक 12-08-2024 को लागू कर दिया गया है।
- योजना को इस उद्देश्य से शुरू किया गया है की बढ़ती हुई एलपीजी गैस के दामों के कारण महंगाई की मार झेल रहे गरीब परिवारों को थोड़ी राहत दी जाए।
- इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को सौंपी गयी है।
- प्रदेश में इस योजना को हर घर हर गृहिणी स्कीम के नाम से भी खूब जाना जाता है।
- हरियाणा सरकार द्वारा हर घर हर गृहिणी योजना के माध्यम से प्रत्येक माह एक एलपीजी गैस सिलिंडर 500/- रूपये की दर से प्रदान किया जायेगा।
- इस प्रकार लाभार्थी महिला एक वर्ष में 12 गैस सिलिंडर 500/- रूपये प्रति सिलिंडर की दर से हर घर हर गृहिणी योजना के तहत ले सकती है।
- हर घर हर गृहिणी योजना एक सब्सिडी योजना है जिसमे महिला को गैस सिलिंडर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी ना की खरीद के वक़्त सिलिंडर 500/- रूपये में दिया जायेगा।
- लाभार्थी को गैस सिलिंडर उसकी वास्तविक कीमत पर खरीदना होगा उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा 500/- रूपये काट कर बची हुई धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी महिला के बैंक खाते में हस्तांतरित कर देगी।
- हर घर हर गृहिणी योजना में 500/- रूपये में गैस सिलिंडर का लाभ सभी निवासी नहीं उठा सकते।
- योजना में एक गैस सिलिंडर 500/- रूपये में केवल अंत्योदय/ बीपीएल परिवार के लाभार्थियों जिनके पास पीएम उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है को ही दिया जायेगा।
- इस योजना के माध्यम से लगभग 50 लाख अंत्योदय/ बीपीएल परिवारों 500/- रूपये में हर घर हर गृहिणी योजना के तहत गैस सिलिंडर उपलब्ध कराया जायेगा।
- केवल घरेलु 14.2 किलो के एलपीजी गैस सिलिंडर ही योजना में सब्सिडी हेतु पात्र है, व्यावसायिक गैस कनेक्शन पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
- हर घर हर गृहिणी योजना में दी जाने वाली सब्सिडी की धनराशि परिवार की सबसे बड़ी महिला के बैंक खाते में ही प्रदान की जाएगी।
- परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला न होने की दशा में सब्सिडी की धनराशि परिवार के सबसे बड़े पुरुष के बैंक खाते में दी जाएगी।
- योजना के सफल संचालन हेतु प्रति वर्ष हरियाणा सरकार द्वारा 1500/- करोड़ रूपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
- हर घर हर गृहिणी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से योजना में पंजीकरण किया जा सकता है।
- पंजीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र हर घर हर गृहिणी योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- बिना परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड के हर घर हर गृहिणी योजना में आवेदन नहीं किया जा सकता है।
योजना में लाभार्थियों को क्या लाभ दिए जायेंगे
- हर घर-हर गृहिणी योजना में हरियाणा सरकार द्वारा सभी पात्र महिलायें जो अंत्योदय परिवार से सम्बन्ध रखती है को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- प्रति माह एक गैस सिलिंडर पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सब्सिडी के बाद लाभार्थी को प्रत्येक गैस सिलिंडर 500/- रूपये में मिलेगा।
- एक वर्ष में 12 गैस सिलिंडर पर योजना के तहत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सब्सिडी की धनराशि सीधा लाभार्थी महिला के बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
सरकार द्वारा क्या पात्रता निर्धारित की है
- हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी हर घर हर गृहिणी योजना में 500/- रूपये की दर से एलपीजी गैस सिलिंडर प्रति माह केवल उन्ही महिलाओं को दिया जायेगा जो योजना की निम्नलिखित पात्रताओं को पूर्ण करेंगी :-
- हरियाणा की मूल निवासी महिलाये ही आवेदन हेतु पात्र।
- लाभार्थी महिला अंत्योदय/ बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखती हो।
- महिला के घर में पीएम उज्ज्वला योजना वाला गैस का कनेक्शन हो।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़
- 500/- रूपये में एलपीजी गैस सिलिंडर प्राप्त करने के लिए हरियाणा सरकार की हर घर हर गृहिणी योजना के आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज़ों को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है :-
- बैंक पासबुक की प्रति।
- महिला का आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- फेमिली आईडी। (परिवार पहचान पत्र)
- एलपीजी गैस कनेक्शन की बुक।
- अंत्योदय राशन कार्ड/ बीपीएल राशन कार्ड।
लाभार्थी योजना में आवेदन कैसे कर सकते है
- हर घर हर गृहिणी योजना में आवेदन/ पंजीकरण के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।
- हरियाणा सरकार द्वारा हर घर हर गृहिणी योजना की अधिकारिक वेबसाइट/ पोर्टल जारी किया गया है।
- महिला लाभार्थी को सर्वप्रथम वेबसाइट पर जा कर अपना पंजीकरण करना होगा।
- हर घर हर गृहिणी योजना में पंजीकरण हेतु परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड होना अनिवार्य है, बिना इन दस्तावेज़ों के पंजीकरण नहीं किया जायेगा।
- अधिकारिक वेबसाइट पर जा कर पंजीकरण फॉर्म को चुनना होगा।
- उसके बाद परिवार पहचान पत्र को दर्ज़ करना होगा और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करना होगा।
- वेबसाइट द्वारा लाभार्थी के परिवार पहचान पत्र (फेमिली आईडी) से सम्पूर्ण परिवार की जानकारी निकाली जाएगी।
- जानकारी आते ही महिला लाभार्थी जिसके नाम गैस कनेक्शन है उसको चुनना होगा।
- उसके बाद आये हर घर हर गृहिणी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में मांगी गयी समस्त निजी, संपर्क, बैंक खाते और गैस कनेक्शन से सम्बंधित जानकारी को दर्ज़ करना होगा।
- सभी जानकारी को एक बार सत्यापित करने के पश्चात आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- हर घर हर गृहिणी योजना के जमा हुवे आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जांच के पश्चात चुने जाने पर महिला लाभार्थी के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा।
- हर घर हर गृहिणी योजना में 500/- रूपये में गैस सिलिंडर प्राप्त करने हेतु महिला लाभार्थी को जितने का सिलिंडर है उसे उतनी ही कीमत पर खरीदना होगा।
- उसके बाद हरियाणा सरकार द्वारा 500/- रूपये की कटौती के बाद बची हुई राशि महिला के बैंक खाते में सब्सिडी के बतौर भेज दी जाएगी।
- अपने परिवार पहचान पत्र की सहायता से महिला लाभार्थी हर घर हर गृहिणी योजना के आवेदन पत्र की स्थिति भी वेबसाइट पर देख सकती है।
- इसके अलावा हर घर हर गृहिणी योजना से सम्बंधित किसी भी शिकायत या मदद हेतु वेबसाइट पर ही शिकायत दर्ज़ की जा सकती है।
योजना के महत्वपूर्ण लिंक
- हर घर हर गृहिणी योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हर घर हर गृहिणी योजना का पंजीकरण।
- हर घर हर गृहिणी योजना साइन इन।
- हर घर हर गृहिणी योजना पंजीकरण की स्थिति।
- हर घर हर गृहिणी योजना की अधिकारिक वेबसाइट।
- हर घर हर गृहिणी योजना की शिकायत।
- हर घर हर गृहिणी योजना के दिशानिर्देश।
सहायता की दशा में संपर्क विवरण
- हरियाणा जिला शिकायत निवारण अधिकारी संपर्क विवरण।
- हरियाणा खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का पता :-
30 बेस बिल्डिंग, द्वितीय मंजिल,
सेक्टर – 17 सी, चंडीगढ़।
160017.