छत्तीसगढ़ रानी दुर्गावती योजना

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपनी रानी दुर्गावती योजना के तहत प्रदेश में नवजात बच्चियों को जन्म के समय एक आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसके माध्यम से लाभार्थी कन्या के 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

छत्तीसगढ़ रानी दुर्गावती योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामछत्तीसगढ़ रानी दुर्गावती योजना।
शुरुआत की तिथि2026
प्रदान किए जाने वाले लाभ1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता।
पात्र लाभार्थीछत्तीसगढ़ राज्य में जन्मी नवजात कन्यायें।
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेChhattisgarh Rani Durgavati Yojana.
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छत्तीसगढ़ रानी दुर्गावती योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधानसभा में अपने वर्ष 2026-2027 के बजट को पेश करते हुवे रानी दुर्गावती योजना (Chhattisgarh Rani Durgavati Yojana) की घोषणा की गयी थी।
  • सरकार द्वारा ये कहा गया है की इस योजना को इसी वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी।
  • रानी दुर्गावती योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जन्मी नवजात बच्चियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और भविष्य में शिक्षा और विवाह संबंधी होने वाले खर्चों में सहायता करना है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जायेगा।
  • इस योजना के तहत सरकार द्वारा नवजात बच्ची के जन्म के समय उसके नाम पर आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
  • सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना के तहत बच्ची के जन्म के तुरंत बाद उसका पंजीकरण किया जायेगा।
  • बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे रानी दुर्गावती योजना के माध्यम से 1,50,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधा उसके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
  • यहाँ ये जान लेना जरुरी है की लाभार्थी कन्या इस राशि का दावा तभी कर सकती है जब वह 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगी।
  • लाभार्थी कन्या द्वारा इस वित्तीय सहायता का उपयोग अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने या अपने विवाह के खर्चों को वहन करने के लिए किया जा सकता है।
  • राज्य में जन्मी सभी नवजात बच्चियों को इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र माना जाएगा।
  • सरकार ने अभी तक रानी दुर्गावती योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी को स्पष्ट नहीं किया गया है।
  • यदि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा योजना में आवेदन पत्र ऑफलाइन माध्यम से स्वीकार्य किये जायेंगे तो कन्या के माता-पिता आवेदन पत्र निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
  • और, यदि सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना में आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे तो यह उम्मीद की जा सकती है की पंजीकरण के लिए एक आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल सरकार द्वारा लांच किया जायेगा।
  • योजना के सम्बन्ध में सहायता या अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी द्वारा अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रानी दुगावती योजना के सुचारू संचालन के लिए 15 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
  • योजना के लाभार्थियों को इस योजना में आवेदन करने के लिए अभी इस योजना के आधिकारिक शुभारंभ की प्रतीक्षा करनी होगी।
  • जैसे ही सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना के बारे में अधिक जानकारी जारी की जाएगी हम आपको अपडेट कर देंगे।
  • इसके अलावा पात्र आवेदक “महतारी वंदन योजना” के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें सरकार द्वारा पात्र महिला लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।

छत्तीसगढ़ रानी दुर्गावती योजना की घोषणा

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित अपनी रानी दुर्गावती योजना के तहत सभी पात्र नवजात बच्चियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे :-
    • नवजात शिशु बच्ची के नाम पर आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
    • बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसे 1,50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
    • इस सहायता का उपयोग लाभार्थी कन्या अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने या विवाह के खर्चों को वहन करने के लिए कर सकती है।

छत्तीसगढ़ रानी दुर्गावती योजना के लाभ

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर 1,50,000 रुपये की सहायता राशि का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा जिनके द्वारा निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी आवेदक आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • केवल नवजात शिशु कन्या ही पंजीकरण के लिए पात्र होगी।
    • इस योजना के तहत पंजीकरण बालिका के जन्म के समय किया जाएगा।
    • बालिका के 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद ही वित्तीय सहायता का दावा किया जा सकता है।
    • योजना के शेष पात्रता मानदंड इसके शुभारंभ के बाद जारी किए जाएंगे।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • छत्तीसगढ़ सरकार की रानी दुर्गावती योजना के लिए आवेदन करते समय अपेक्षित दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है :-
    • छत्तीसगढ़ का अधिवास प्रमाण पत्र या कोई अन्य निवास प्रमाण पत्र।
    • माता-पिता का आधार कार्ड।
    • बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र।
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • ममता कार्ड।
    • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
    • बीपीएल राशन कार्ड। (यदि उपलब्ध हो)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दिनांक 24-02-2026 को राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट प्रस्तुत किया गया।
  • इस बजट में सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है जिनमें से एक रानी दुर्गावती योजना भी है।
  • फिलहाल सरकार ने केवल इस योजना की घोषणा की है जिसमें कहा गया है कि जब भी प्रदेश में किसी बच्ची का जन्म होगा तो उसका पंजीकरण रानी दुर्गावती योजना में कर बच्ची के नाम आश्वाशन प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
  • फिलहाल सरकार द्वारा रानी दुर्गावती योजना की पंजीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया गया है।
  • यदि रानी दुर्गावती योजना के तहत किया जाने वाला पंजीकरण ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से होगा तो लोग आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र या महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।
  • और यदि रानी दुर्गावती योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी तो सरकार द्वारा इस योजना के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया जा सकता है।
  • इसलिए लाभार्थी को इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए इसके आधिकारिक शुभारंभ होने का इंतजार करना होगा।
  • जैसे ही हमें इस योजना के बारे में कोई और जानकारी मिलेगी, हम आपको यहां अपडेट कर देंगे।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग का संपर्क नंबर :- 0771 2234192
  • छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग का संपर्क ईमेल :- dirwcd.cg@gov.in

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