बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत राज्य के पढ़े लिखे छात्रों को जिनमे कक्षा 12वीं, कौशल प्रशिक्षण, डिप्लोमा, आईटीआई, स्नातक और परास्नातक उत्तीर्ण छात्र शामिल है को 3 माह से 12 माह की अल्पकालिक इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप के साथ साथ 4 हजार रूपये से लेकर 6 हजार रूपये तक का प्रति माह का स्टायपेंड भी चयनित छात्रों को प्रदान किया जायेगा।
योजना के बारें में सम्पूर्ण जानकारी नीचे दी गयी है।
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बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की मुख्य विशेषताएं
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| योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। |
| शुरुआत की तिथि | वर्ष 2025 |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ |
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| पात्र लाभार्थी | कक्षा 12वीं, आईटीआई/ डिप्लोमा, स्नातक, परास्नातक उत्तीर्ण छात्र। |
| आधिकारिक पोर्टल | बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का पोर्टल। |
| नोडल विभाग | बिहार श्रम संसाधन विभाग। |
| आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Bihar CM Pratigya Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- केंद्रीय सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2024 को रोजगार बढ़ाने हेतु “पीएम इंटर्नशिप योजना” की शुरुवात की थी।
- यह एक लघु अवधि का कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमे चयनित लाभार्थियों को वास्तविक कार्य का अनुभव प्रदान किया जा रहा है।
- केंद्र सरकार के नक़्शे कदम पर चलते हुवे और बढ़ती बेरोज़गारी की दर को ध्यान में रखते हुवे बिहार सरकार ने भी प्रदेश के छात्रों के लिए ऐसी ही एक इंटर्नशिप योजना की शुरुवात की है।
- योजना का नाम “मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना” है जिसे अंग्रेजी में “CM PRATIGYA Scheme” कहा गया है और जिसकी फुल फॉर्म है “Chief Minister Promotion of Readiness, Awareness and Technical Insights for Guiding Youth Achievement”.
- ये योजना शुरू करने का बिहार सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवा छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिसके माध्यम से वो व्यावहारिक कार्यों का अनुभव प्राप्त कर सकें।
- इस योजना का संचालन बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा कौशल विकास मिशन की सहायता से किया जायेगा।
- सरकार द्वारा पात्र लाभार्थी छात्रों का चयन कर उन्हें मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में अल्पकालिक यानी शार्ट टर्म कौशल प्रशिक्षण इंटर्नशिप के माध्यम से देश के उच्च संस्थानों में प्रदान किया जायेगा।
- योजना में इंटर्नशिप की अवधि छात्रों की शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर करेगी जो न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 12 माह तक होगी।
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में इंटर्नशिप केवल पढ़े लिखे छात्रों को ही प्रदान की जाएगी जिनमे कक्षा 12वीं या कौशल प्रशिक्षण, डिप्लोमा या आईटीआई, स्नातक या परास्नातक उत्तीर्ण छात्र की आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- जो छात्र योजना में इंटर्नशिप हेतु चुने जायेंगे उन्हें बिहार सरकार द्वारा प्रति माह का स्टायपेंड भी प्रदान किया जायेगा जो फिर से उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निर्भर होगा।
- निम्नलिखित स्टायपेंड बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में चुने गए छात्रों को उनकी योग्यता के अनुसार प्रदान किया जायेगा :-
- कक्षा 12वीं और कौशल प्रशिक्षण उत्तीर्ण छात्रों को 4,000/- रूपये प्रति माह।
- डिप्लोमा या आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों को 5,000/- रूपये प्रति माह।
- स्नातक या परास्नातक उत्तीर्ण छात्रों को 6,000/- रूपये प्रति माह।
- यदि इंटर्नशिप हेतु छात्र का चयन अपने जिले या राज्य से बाहर होता है तो बिहार सरकार द्वारा सीएम प्रतिज्ञा योजना में अतिरिक्त आर्थिक सहायता अधिकतम 3 माह तक प्रदान की जाएगी।
- योजना को सफल रूप से लागू करने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 हेतु 40 करोड़ आवंटित कर दिए गए है।
- वर्ष 2025-2026 में बिहार सरकार द्वारा योजना के पहले चरण में 5,000 युवा छात्रों का चयन इंटर्नशिप हेतु मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत किया जायेगा।
- वहीँ आगामी 5 वर्षों यानी 2026-2027 से लेकर 2030-2031 तक सरकार ने 1 लाख युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत छात्रों/ अभ्यर्थियों के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू किये जायेंगे जिसके लिए सरकार द्वारा योजना के आधिकारिक पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है।
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पोर्टल के माध्यम से ही बिहार के पात्र छात्र इंटर्नशिप के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

क्षेत्र जिनमें छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी
- बिहार के छात्र मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत निम्नलिखित पात्र क्षेत्रों में होनी इंटर्नशिप पूरी कर सकते हैं :-
- आईटी और आईटीईएस उद्योग।
- बैंकिंग और वित्त उद्योग।
- लॉजिस्टिक्स उद्योग।
- ऑटोमोटिव क्षेत्र।
- कपड़ा उद्योग।
- और भी अन्य क्षेत्र उपलब्ध है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- बिहार सरकार द्वारा सभी पात्र और चुने गए लाभार्थी छात्रों को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (CM Pratigya Yojana) के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- चुने गए छात्रों को देश के उच्च संस्थानों में इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी।
- इंटर्नशिप की अवधि 3 माह से 12 माह तक होगी।
- इंटर्नशिप हेतु चुने गए इंटर्न्स को निम्नलिखित प्रति माह का स्टायपेंड प्रदान किया जायेगा :-
शैक्षणिक योग्यता प्रति माह स्टायपेंड की राशि कक्षा 12वीं या कौशल प्रशिक्षण 4,000/- रूपये। आईटीआई या डिप्लोमा। 5,000/- रूपये। स्नातक। 6,000/- रूपये। परास्नातक। 6,000/- रूपये। - जिन इंटर्न्स द्वारा इंटर्नशिप अपने जिले के बाहर की जाएगी उन्हें 2 हजार रूपये 3 माह के लिए अतिरिक्त दिए जायेंगे।
- और जिन इंटर्न्स द्वारा बिहार राज्य के बाहर इंटर्नशिप की जाएगी उन्हें 5 हजार रूपये 3 माह के लिए अतिरिक्त दिए जायेंगे।
- इंटर्नशिप पूर्ण करने के बाद लाभार्थी छात्र को प्रमाण पत्र भी दिया जायेगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें
- विभिन्न संस्थानों में इंटर्नशिप और प्रति माह 4 हजार रूपये से लेकर 6 हजार रूपये तक का स्टायपेंड का लाभ केवल उन्ही छात्रों को दिया जायेगा जिनके द्वारा बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण किया जायेगा :-
- बिहार के स्थायी/ मूल निवासी पात्र है।
- लाभार्थी छात्र की आयु 18 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत न्यूनतम इंटर्नशिप की अवधि 3 महीने है जिसे आगे बढ़ाकर 12 महीने किया जा सकता है।
- लाभार्थी छात्र द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए :-
- कक्षा 12वीं या कौशल प्रशिक्षण।
- आईटीआई या डिप्लोमा।
- स्नातक।
- परास्नातक।

योजना के लिए निर्धारित की गयी अपात्रता की शर्तें
- बिहार सरकार द्वारा छात्रों के लिए कुछ अपात्रता की शर्तें भी निर्धारित की गयी है जिसमे कोई भी छात्र जो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की निम्नलिखित अपात्रता की शर्तों में से किसी एक को पूरा करेगा वो इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है :-
- वर्तमान में किसी कौशल प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता या इंटर्नशिप में भाग ले रहा छात्र।
- केंद्र या राज्य सरकार की योजना के तहत कोई छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम ले रहा हो।
- छात्र जो वर्तमान में कार्यरत हैं।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में आवेदन करते समय लाभार्थी छात्रों के पास निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-
- कोई भी बिहार में निवास का प्रमाण।
- मतदाता पहचान पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- बैंक खाते का विवरण आईएफएससी कोड सहित।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
- शिक्षा जैसे कक्षा 12वीं, आईटीआई/ डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक से सम्बंधित दस्तावेज़।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना (CM PRATIGYA Scheme) का आधिकारिक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है।

- मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना पोर्टल का आधिकारिक URL “https://cmpratigya.bihar.gov.in/” है।
- बिहार सरकार ने उद्योगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है जिनके माध्यम से लाभार्थी छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की जाएगी।
- कोई भी इच्छुक उद्योग/ नियोक्ता जो छात्रों को इंटर्नशिप के लिए मंच प्रदान करना चाहते हैं, वे पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत लाभार्थी छात्रों को पंजीकरण के लिए थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में उम्मीदवारों/ छात्रों के लिए पंजीकरण जल्द ही शुरू किये जायेंगे।
प्रतिष्ठान/ उद्योग/ नियोक्ता के लिए पात्रता
- कोई भी प्रतिष्ठान, उद्योग या नियोक्ता जो नीचे दी गई पात्रता की शर्तों को पूर्ण करेंगे वही बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा कर योजना में भाग ले सकते है :-
- प्रतिष्ठान/ उद्योग कम से कम 3 वर्ष पुराना होना चाहिए।
- प्रतिष्ठान/ उद्योग का निम्नलिखित में पंजीकरण अनिवार्य रूप से होना चाहिए :-
- ईपीएफओ।
- ईएसआईसी।
- जीएसटी।
- निगमन प्रमाणन।
- उद्योग आधार।
- कोई भी प्रतिष्ठान/ उद्योग/ नियोक्ता जो अपने पंजीकृत कुल कर्मचारियों की संख्या का अधिकतम 10% तक इंटर्न्स को नियुक्त करने में रुचि रखता है।
- निम्नलिखित में से कोई भी संस्था/ नियोक्ता पंजीकरण के लिए पात्र है :-
- बिहार राज्य के एमएसएमई जो राज्य में पंजीकृत और कार्यरत हैं।
- बिहार राज्य सरकार की संस्थाएँ।
- बिहार और बाहर के सार्वजनिक उपक्रम सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में पंजीकरण के लिए पात्र हैं।
- देश के बड़े उद्योग जिनका वार्षिक वित्तीय कारोबार 250 करोड़ रुपये है।
प्रतिष्ठानों/ उद्योग/ नियोक्ताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया
- कोई भी प्रतिष्ठान, उद्योग या नियोक्ता जो ऊपर दी गयी पात्रता की शर्तों को पूरा करते है वो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत अपना पंजीकरण करा इस योजना में भाग ले सकते है।
- उद्योगों के लिए पंजीकरण सरकार द्वारा खोल दिया गया है और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से किया ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।
- बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा और लॉगिन/ रजिस्टर पर क्लिक करना होगा।

- एक नई विंडो खुलेगी जिसमें नियोक्ता/ उद्योग के प्रकार को चुनना होगा और निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
- संगठन का प्रकार:-
- बिहार के बाहर पंजीकृत कंपनियाँ।
- केंद्रीय/ राज्य का सार्वजनिक उपक्रम।
- बिहार राज्य सरकार के अधीन विभाग।
- बिहार में पंजीकृत कंपनियाँ।
- संगठन का नाम।
- संगठन की जीएसटी पंजीकरण संख्या।
- ईमेल आईडी।
- मोबाइल नंबर।
- पासवर्ड।

- संगठन का प्रकार:-
- सभी विवरण भरने के बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक कर पंजीकरण फॉर्म को जमा कर देना होगा।
- अगले चरण के लिए ईमेल और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा।

- संगठन और कर्मचारियों की संख्या के बारे में सभी विवरण भरना होगा।
- पात्र छात्रों की सूची में से अपने लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन कर, उद्योग या नियोक्ता उन्हें इंटर्नशिप के अवसर प्रदान कर सकते है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
- बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का पंजीकरण। (उम्मीदवारों के लिए जल्द ही शुरू होगा)
- बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का लॉगिन।
- बिहार कौशल विकास मिशन की वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का हेल्पलाइन नंबर :- 18002965656
- बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का संपर्क ईमेल :- biharskilldevelopmentmission@gmail.com
- बिहार कौशल विकास मिशन का पता :-
5वीं मंजिल, ए विंग, नियोजन भवन,
आयकर कार्यालय के पास, पटना,
800001

जीएसआई (भारत सरकार की योजनाएँ) एक समर्पित सामग्री मंच है जो भारत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर अच्छी तरह से शोध किए गए, उपयोगकर्ता के अनुकूल लेख प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य देश भर के छात्रों और परिवारों के लिए आधिकारिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाना है।