पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना

पंजाब सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं और 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरुषों को अब प्रति माह 1,500 रुपये की पेंशन आर्थिक सहायता स्वरुप सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
योजना के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामपंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना।
शुरुआत की तिथिज्ञात नहीं है।
प्रदान किए जाने वाले लाभवृद्धावस्था पेंशन के रूप में 1,500 रुपये प्रति माह।
पात्र लाभार्थीपंजाब के वृद्ध पुरुष और महिलाएं।
नोडल विभागसामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन कैसे करें
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेPunjab Old Age Pension Scheme.
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पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की जनता के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही हैं।
  • सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है “वृद्धावस्था पेंशन योजना” (Punjab Old Age Pension Scheme) जिसे पंजाब में बुढ़ापा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य वृद्ध लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे अपने दैनिक खर्चों के लिए आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर न रहें।
  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • सरकार द्वारा अब राज्य के सभी पात्र वृद्धजनों को पेंशन के रूप में प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी वृद्ध व्यक्ति को प्रति माह 1,500 रुपये की पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • पहले इस योजना में पेंशन की राशि बहुत कम यानी 750/- रुपये प्रति माह थी, फिर पंजाब सरकार द्वारा इसे अन्य कल्याणकारी योजना “आशीर्वाद योजना” की राशि के साथ बढ़ाकर 1,500/- रुपये प्रति माह कर दिया।
  • पंजाब सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए वे महिला लाभार्थी आवेदन कर सकती है जिनकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक है और पुरुष लाभार्थी होने की दशा में आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • यदि किसी लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक है, तो वे पंजाब सरकार की बुढ़ापा पेंशन योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
  • पंजाब सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन आवेदन पत्र से भी आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र डिजिटल पंजाब पोर्टल पर उपलब्ध है और ऑफलाइन आवेदन पत्र सीडीपीओ, एसडीएम, डीएसएसओ, आंगनवाड़ी केंद्र, सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • पंजाब सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना (बुढ़ापा पेंशन पंजाब) के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता या मदद की आवश्यकता होने पर लाभार्थी वृद्ध व्यक्ति अपने क्षेत्र के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) से संपर्क कर सकते हैं।
  • पंजाब सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • पंजाब राज्य के लाभार्थी वृद्धजन जिनकी आयु 58 वर्ष या उससे अधिक है (पुरुषों के लिए 65 वर्ष या उससे अधिक), वे सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे :-
    • आर्थिक सहायता के लिए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
    • सभी पात्र लाभार्थी को प्रति माह 1,500 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • पंजाब सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली 1,500 रुपये प्रति माह की पेंशन का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • पंजाब के स्थायी निवासी वृद्धजन आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु सीमा इस प्रकार है :-
      • पुरुषों के लिए :- 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु।
      • महिलाओं के लिए :- 58 वर्ष या उससे अधिक की आयु।
    • वृद्धजनों के परिवार की वार्षिक आय 60,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • यदि किसी वृद्ध लाभार्थी के पास निम्नलिखित में से किसी भी प्रकार की भूमि है, तो वे आवेदन करने के लिए पात्र हैं :-
      • अधिकतम 2.5 एकड़ नेहरी/ चाही भूमि, या
      • अधिकतम 5 एकड़ बरानी भूमि, या
      • जलभराव वाले क्षेत्र में अधिकतम 5 एकड़ भूमि।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • पंजाब सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी आवेदकों को नीचे दिए गए दस्तावेजों को आवेदन पत्र के संलग्न या पोर्टल पर अपलोड करना होगा :-
    • पंजाब के स्थायी निवासी होने का प्रमाण या अधिवास प्रमाण पत्र।
    • कोई एक दस्तावेज आयु के प्रमाण के लिए :-
      • मतदाता पहचान पत्र।
      • पैन कार्ड।
      • जन्म प्रमाण पत्र।
      • कक्षा 10वीं का प्रमाणपत्र।
      • पासपोर्ट।
      • आधार कार्ड।
      • मतदाता सूची।
      • ड्राइविंग लाइसेंस।
    • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
    • भूमि सत्यापन से संबंधित पटवारी की रिपोर्ट। (ग्रामीण क्षेत्र में)
    • ईओएमसी से संपत्ति सत्यापन रिपोर्ट। (शहरी क्षेत्र में)
    • हाल ही की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
    • स्व-घोषणा पत्र।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पंजाब राज्य के वृद्धजन सरकार के डिजिटल पंजाब पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • लाभार्थी आवेदक को पोर्टल पर जाना होगा और “पंजीकरण करें” या “सेवाओं के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
    डिजिटल पंजाब पोर्टल
  • लाभार्थी को पंजीकरण फॉर्म में निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
    पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना का पंजीकरण फॉर्म
  • उसके पश्चात अपने मोबाइल नंबर और चुने हुए पासवर्ड से पोर्टल पर पुनः लॉग इन करना होगा।
    पंजाब वृद्धावस्था पेंशन योजना का लॉगिन फॉर्म
  • लॉगिन हो जाने के बाद वृद्धावस्था पेंशन योजना का चयन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र में व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण भर कर सभी दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण ककी जांच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके इसे जमा कर देना होगा।
  • पंजाब सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेजों की जांच बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) द्वारा गहनता से की जाएगी।
  • अधिकारीयों द्वारा पात्र वृद्धजनों की एक सूची तैयार की जाएगी और फिर उस सूची को पेंशन की राशि स्वीकृत करने के लिए विभाग को भेज दिया जाएगा।
  • विभाग से स्वीकृति मिल जाने के बाद लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रति माह 1,500/- रुपये की पेंशन राशि सीधे वितरित कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी अपनी आवेदन आईडी के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन योजना में किये गए आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
    पंजाब बुढ़ापा पेंशन योजना की आवेदन की स्थिति

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पंजाब सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना (पंजाब सरकार की बुढ़ापा पेंशन) के तहत प्रति माह 1,500/- रुपये की पेंशन के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी किये जा सकते है।
  • वृद्धावस्था पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र नीचे दिए गए किसी भी सरकारी कार्यालयों से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-
    • आंगनवाड़ी केंद्र।
    • उपमंडल मजिस्ट्रेट कार्यालय (एसडीएम)।
    • बीडीपीओ या पंचायत कार्यालय।
    • जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) कार्यालय।
    • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) कार्यालय।
    • सेवा केंद्र।
  • लाभार्थी आवेदक को ऊपर दिए गए किसी भी कार्यालयों में से आवेदन पत्र को प्राप्त करना होगा और उसमे पूछे गए सभी विवरण को सही सही भरना होगा।
  • सभी विवरण भरने के पश्चात लाभार्थी को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • भरे गए बुढ़ापा पेंशन योजना के आवेदन पत्र और संलग्न सभी दस्तावेजों को उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहां से लाभार्थी द्वारा आवेदन पत्र को प्राप्त किया गया था।
  • जिले के सीडीपीओ या डीएसएसओ द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का गहनता से सत्यापन किया जायेगा और पेंशन राशि की मंजूरी के लिए इसे विभाग को भेज दिया जायेगा।
  • पेंशन राशि स्वीकृत हो जाने के बाद 1,500/- रुपये की पेंशन राशि प्रति माह के आधार पर सीधे लाभार्थी वृद्धजन के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172 2608746.
    • 0172 2749314.
    • 0172 2602726.
  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की हेल्पलाइन ईमेल :-
    • dsswcd@punjab.gov.in.
    • jointdirector_ss@yahoo.com.
  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का पता :-
    एससीओ 34-ए, पिकाडेली स्क्वायर मॉल के पीछे,
    चंडीगढ़ – 160022।

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