छत्तीसगढ़ राज्य के घरेलू बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल हाफ योजना के तहत हाफ बिजली बिल का फायदा मिलेगा यदि उनकी महीने की बिजली की खपत 200 यूनिट तक है। 1 वहीं जिन बिजली उपभोक्ताओं की बिजली की खपत 200 यूनिट से 400 यूनिट प्रति माह तक है वो भी 1 वर्ष के लिए 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़े।
छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 01-12-2025. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | बिजली के बिलों पर सब्सिडी। |
| पात्र लाभार्थी | छत्तीसगढ़ राज्य के बिजली उपभोक्ता। |
| नोडल विभाग | राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। |
| आवेदन कैसे करें | कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

छत्तीसगढ़ बिजली बिल हाफ योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में बिजली बिल हाफ योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana) को नए रंग रूप के साथ शुरू किया गया है।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली के बिल की राशि पर सब्सिडी देकर बढ़ती हुई बिजली की कीमतों में राहत देना है।
- छत्तीसगढ़ सरकार की राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा इस योजना का संचालन प्रदेश में किया जा रहा है।
- हालांकि यह योजना कोई नई योजना नहीं है, पहले कांग्रेस पार्टी शासित छत्तीसगढ़ सरकार ने यह हाफ बिजली बिल योजना शुरू की थी जिसमें हर महीने 400 यूनिट तक की बिजली की खपत पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाती थी।
- लेकिन अब, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लाभों में थोड़ा बदलाव करते हुवे इसे फिर से शुरू किया गया है।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बिजली बिल हाफ योजना के तहत प्रति माह के बिजली के बिल की राशि पर 50% सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा।
- परन्तु लाभार्थी उपभोक्ता को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब बिजली की हर महीने की खपत 200 यूनिट तक होगी।
- यानी बिजली विभाग द्वारा हर महीने उपभोक्ता को आधी राशि का बिजली का बिल दिया जायेगा यदि उनकी हर महीने की बिजली की खपत 200 यूनिट से कम रहेगी तो।
- जो लाभार्थी उपभोक्ता हर महीने 200 यूनिट से लेकर 400 यूनिट बिजली का उपयोग करते हैं, वे भी 200 यूनिट तक हाफ बिजली बिल का फायदा उठा सकते हैं लेकिन सरकार द्वारा उन्हें बिजली बिल हाफ योजना में दिया जाने वाला लाभ केवल 1 वर्ष के लिए होगा।
- इस 1 वर्ष में लाभार्थी को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपनी घर की छत्त पर सोलर प्लांट लगाना होगा जिसमें उन्हें केंद्र सरकार से अधिकतम 78,000/- रूपये की सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी अपने स्तर से सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की गयी है जिसमें यदि अगर किसी उपभोक्ता द्वारा अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाया जाता है तो उसे 1kW के कनेक्शन के लिए 15,000/- रूपये और 2kW या उससे ज़्यादा के लिए कनेक्शन के लिए 30,000/- रूपये की अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार का ये अनुमान है कि करीब 36 लाख घरेलु बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलेगा।
- लाभार्थी उपभोक्ता को हाफ बिजली बिल योजना के लिए कहीं भी आवेदन या पंजीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- राज्य के किसी भी उपभोक्ता द्वारा योजना में तय की गयी अधिकतम बिजली की खपत का उपयोग किया जाता है तो उसे स्वतः ही आधा बिजली का बिल प्रदान किया जायेगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना के बारे में किसी भी जानकारी की आवश्यकता होने पर 1912, 18002331920, या 18002031912 पर कॉल किया जा सकता है।
- परिवार में यदि कोई महिला सदस्य है तो वो छत्तीसगढ़ सरकार की “महतारी वंदन योजना” में आवेदन कर सकती है जिसमें सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000/- रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
- हमारे पाठक छत्तीसगढ़ सरकार की समस्त योजनाओं की सूची यहाँ देख सकते हैं।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित अपनी बिजली बिल हाफ योजना के तहत राज्य के सभी पात्र बिजली उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- बिजली बिल पर हर महीने 50% की सब्सिडी।
- सब्सिडी का लाभ तभी प्रदान किया जायेगा जब बिजली की खपत हर महीने 200 यूनिट तक होगी।
- प्रति माह 200 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ता भी सिर्फ 200 यूनिट तक और सिर्फ 1 साल के लिए हाफ बिजली बिल का लाभ उठा सकते है।
- लेकिन, लाभार्थी उपभोक्ता को 1 वर्ष के भीतर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर प्लांट लगाना होगा।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 200 यूनिट प्रति माह बिजली के उपयोग करने पर दी जाने वाली 50% सब्सिडी का लाभ केवल उन्ही लाभार्थी उपभोक्ताओं को दिया जायेगा जिनके द्वारा बिजली बिल हाफ योजना की निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण किया जायेगा :-
- छत्तीसगढ़ के निवासी ही योजना में लाभ लेने हेतु पात्र है।
- लाभार्थी परिवार के पास वैध घरेलु बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- परिवार की महीने की बिजली की खपत 200 यूनिट तक होनी चाहिए।
- जिन घरों में हर महीने 200 यूनिट से 400 यूनिट तक बिजली की खपत होती है वे भी इस योजना में 200 यूनिट 50% सब्सिडी का लाभ बिजली के बिल पर सिर्फ1 वर्ष के लिए ले सकते है।
- योजना का लाभ 1 दिसंबर 2025 से लागू होगा।
- लाभार्थी उपभोक्ता बिजली विभाग का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में बिजली के बिल पर मिलने वाली 50% छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- वर्तमान का बिजली का बिल।
- लाभार्थी का आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना में 200 यूनिट तक बिजली उपयोग पर मिलने वाली 50% सब्सिडी का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- जिस भी परिवार की मासिक बिजली की खपत 200 यूनिट तक या उससे कम है वो इस योजना में स्वतः ही पात्र माना जायेगा।
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा हर महीने उपभोक्ता द्वारा उपयोग की बिजली की यूनिट के आधार पर सब्सिडी वाले बिल जारी किये जायेंगे।
- सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल का फ़ायदा तभी दिया जायेगा जब किसी बिजली उपभोक्ता द्वारा हर महीने 200 यूनिट की बिजली इस्तेमाल घरेलु उपयोग हेतु इस्तेमाल की जाएगी।
- वहीँ सरकार द्वारा ऐसे उपभोक्ताओं को भी 1 साल के लिए बिजली के बिल पर सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा जिनके द्वारा प्रति माह 200 यूनिट से 400 यूनिट के बीच बिजली का उपयोग किया जा रहा है।
- लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में एक साल के अंदर अपनी छत पर सोलर प्लांट लगवाना होगा।
- छत्तीसगढ़ सरकार की बिजली बिल हाफ योजना के बारे में किसी भी मदद या सहायता की आवश्यकता होने पर 1912 पर कॉल किया जा सकता है या पास के बिजली विभाग के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- बिजली बिल हाफ योजना या बिजली से जुड़ी किसी भी दूसरी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर :-
- 1912
- 18002331920
- 18002031912
- बिजली से जुड़ी समस्या की मदद के लिए ईमेल पर संपर्क करें :- customercare1912@cspc.cp.in.
