दिल्ली सरकार ने वर्ष 2020 में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना शुरू की गयी थी जिसने सभी पात्र प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को निःशुल्क स्वस्थ्य बीमा और जीवन बीमा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली के वोटर और दिल्ली बार कॉउन्सिल में पंजीकृत अधिवक्ता वो वर्तमान में किसी भी 6 जिला न्यायलय में प्रैक्टिस कर रहे है योजना में पत्र है।
योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी हेतु सम्पूर्ण लेख पढ़े।
दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना। |
शुरुआत की तिथि | 2020 |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | निःशुल्क स्वस्थ्य और जीवन बीमा। |
पात्र लाभार्थी | दिल्ली के अधिवक्ता। |
नोडल विभाग | दिल्ली विधि, न्याय एवं विधिक कार्य विभाग। |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन पत्र द्वारा। |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
दिल्ली मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- दिल्ली सरकार की कैबिनेट द्वारा दिनांक 18-12-2019 को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के संचालन को मंजूरी दे दी गयी थी।
- अगले साल से ही दिल्ली सरकार द्वारा प्रदेश के अधिवक्ताओं (वकीलों) के लिए इस योजना को लागू कर दिया गया।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पंजीकृत प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस योजना का संचालन दिल्ली सरकार के विधि, न्याय एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- दिल्ली की सभी 6 जिला न्यायलय के अधिवक्ताओं और उनके आश्रितों को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत जीवन बीमा और स्वस्थ्य बीमा (ग्रुप मेडिक्लेम) का लाभ प्रदान किया जायेगा।
- जीवन बीमा की धनराशि 10 लाख रूपये होगी जिसमे पंजीकृत अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में नामित सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी को 10 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- वहीँ बीमित अधिवक्ता या उनके आश्रित, किसी भी बीमारी के इलाज़ हेतु 5 लाख रूपये तक के ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज के लिए पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में दिए जाने वाले 5 लाख रूपये तक के ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज में निम्नलिखित सुविधाएँ शामिल होंगी :-
- कैशलेस सुविधा।
- सभी पहले की बीमारियां सम्मिलित है।
- 7,500/- रूपये प्रति दिन का रूम रेंट और 15,000/- रूपये प्रति दिन आईसीयू चार्ज देय होंगे।
- साधारण प्रसव ( नार्मल डिलीवरी) के लिए अधिकतम 40 हज़ार रूपये।
- ऑपरेशन प्रसव के लिए अधिकतम 50 हज़ार रूपये।
- मोतियाबिंद के लियए 35 हज़ार रूपये अधिकतम।
- व अन्य लाभ।
- सरकारी सूत्रों के अनुसार अभी तक 31,495 अधिवक्ताओं द्वारा दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करा चुके है।
- चीफ मिनिस्टर एडवोकेट वेलफेयर स्कीम के तहत केवल वही अधिवक्ता योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे जो दिल्ली बार कॉउन्सिल में पंजीकृत होंगे और दिल्ली के ही न्यायलय में प्रैक्टिस करते होंगे और दिल्ली के वोटर होंगे।
- दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में नए आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, पात्र अधिवक्ता दिनांक 01-07-2025 से योजना में अपना पंजीकरण कर सकते है।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 15-07-2025 है।
- लाभार्थी अधिवक्ता अपनी बेटियों के लिए लाड़ली योजना के बारे में भी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- सभी पात्र अधिवक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सभी प्रैक्टिसिंग अधिवक्ताओं को 10 लाख रूपये का जीवन बीमा।
- 5 लाख रूपये का ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज अधिवक्ता और उसके आश्रितों को जिनमे 25 वर्ष तक के 2 बच्चे भी शामिल है।
- 10 कंप्यूटर वाली ई लाइब्रेरी सभी 6 जिला न्यायालयों में जिसमे ई जर्नल और प्रिंटर शामिल है।
- अधिवक्ताओं को स्टाफ के लिए क्रेचे (Creche) की सुविधा।
- बीमा कंपनी को प्रीमियम की धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- 10 लाख रूपये तक का जीवन बीमा और 5 लाख रूपये तक का ग्रुप मेडिक्लेम केवल उन्ही लाभार्थियों को प्रदान किया जायेगा जो दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना की निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण करेंगे :-
- दिल्ली बार कॉउन्सिल में पंजीकृत सभी प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता।
- लाभार्थी अधिवक्ता को दिल्ली का मतदाता होना अनिवार्य है।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी अधिवक्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा :-
- दिल्ली बार कॉउन्सिल का नामांकन प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- पैन कार्ड।
- कलर फोटोग्राफ।
- मतदाता पहचान पत्र।
- अधिवक्ता के आश्रितों का विवरण और उनकी आईडी।
- स्कैन किये हुवे हस्ताक्षर।
- आधार कार्ड नंबर।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- पात्र अधिवक्ता दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकते है।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का पोर्टल केवल जनवरी और जुलाई माह में पंजीकरण हेतु खुलता है।
- सरकार द्वारा जुलाई माह के लिए तारीख की घोषणा कर दी गयी है जिसमे पात्र अधिवक्ता मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में दिनांक 01-07-2025 से योजना में अपना पंजीकरण कर सकते है।
- लाभार्थी अधिवक्ता तो उपरोक्त पोर्टल पर जाना होगा और नए आवेदक पर क्लिक करना होगा।
- मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज़ करना होगा।
- ओटीपी के माध्यम से पोर्टल द्वारा लाभार्थी अधिवक्ता का मोबाइल नंबर और आधार नंबर वेरीफाई किया जायेगा।
- उसके पश्चात एक पंजीकरण फॉर्म स्क्रीन पर आएगा जिसमे अधिवक्ता को निम्नलिखित जानकारी दर्ज़ करनी होगी :-
- पंजीकरण हो जाने के पश्चात ईमेल आईडी और पासवर्ड से पोर्टल पर पुनः लॉगिन करना होगा।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आ जायेगा जिसमे लाभार्थी अधिवक्ता को अपना निजी विवरण, बार पंजीकरण का विवरण, और अपने परिवार का विवरण दर्ज़ करना होगा।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
- सभी भरी गयी जानकारी को अच्छे से देख लेने के बाद मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- पोर्टल द्वारा एक यूनिक आवेदन संख्या जारी की जाएगी और अधिवक्ता के पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी।
- विधि विभाग द्वारा जमा किये गए आवेदन पत्रों और उनके दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी और पात्र पाए गए अधिवक्ताओं की सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
- दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में पात्र पाए गए अधिवक्तओं को बीमा पालिसी के दस्तावेज़ उनकी ईमेल आईडी पर भेज दिए जायेंगे।
क्लेम करने की प्रक्रिया
- सभी पंजीकृत अधिवक्ता मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत 5 लाख रूपये तक का कैशलेस इलाज़ किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध अस्पताल के माध्यम से ले सकते है।
- इसके लिए कहीं भी आवेदन या क्लेम करने की आवश्यकता नहीं है, अधिवक्ता को केवल बीमा कंपनी को सूचित करना होगा।
- वहीँ अधिवक्ता की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में नामित या कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा ग्रुप टर्म जीवन बीमा कवर के तहत 10 लाख रूपये की जीवन बीमा राशि के लिए क्लेम करना होगा।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना का क्लेम आवेदन पत्र बीमा कंपनी के कार्यालय में जमा करना होगा।
- बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जायेगी और बार कॉउन्सिल ऑफ़ दिल्ली से भी सत्यापन किया जायेगा।
- पात्र पाए आवेदन पत्रों के आवेदकों को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में बीमित अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में दी जाने वाली 10 लाख रूपये की धनराशि कानूनी उत्तराधिकारी या नॉमिनी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना पंजीकरण।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना लॉगिन।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना आधिकारिक वेबसाइट।
- मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना आधिकारिक दिशानिर्देश।
- दिल्ली विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली का संपर्क नंबर :-
- 011 23392024
- 011 23392455
- विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग, दिल्ली का संपर्क ईमेल :- law-gnctd@delhi.gov.in.
- दिल्ली विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग का पता :-
8वीं मंजिल, सी-विंग,
दिल्ली सचिवालय, प्लेयर्स बिल्डिंग,
आईपी एस्टेट, नई दिल्ली – 110002.

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