कर्नाटक सरकार ने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके बच्चों को उचित स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से थायी भाग्य योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं को थायी कार्ड जारी किया जाएगा, जिसका उपयोग निःशुल्क प्रसव सेवाओं, निःशुल्क प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर जाँच, निःशुल्क दवाइयों और कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है।
कर्नाटक सरकार की थायी भाग्य योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
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कर्नाटक थायी भाग्य योजना का संक्षिप्त विवरण
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| योजना का नाम | कर्नाटक थायी भाग्य योजना। |
| कब शुरू हुई | 2009. |
| लाभ क्या है |
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| पात्र कौन है | गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली माताएं। |
| जिम्मेदार विभाग | महिला एवं बाल कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार। |
| आवेदन कैसे करे | थायी भाग्य योजना के आवेदन पत्र द्वारा आवेदन किया जा सकता है। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़ें | Karnataka Thayi Bhagya Scheme. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
कर्नाटक थायी भाग्य योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
- थायी भाग्य योजना ( Karnataka Thayi Bhagya Scheme) भी कर्नाटक सरकार की ऐसी ही एक महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है।
- इसे योजना को सरकार द्वारा वर्ष 2009 में आरम्भ किया गया था।
- थायी भाग्य योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को उच्च स्तर की चिकित्सा सुविधा बिना किसी शुल्क के प्रदान करना है।
- कर्नाटक सरकार का महिला एवं बाल कल्याण विभाग इस योजना का संचालन विभाग है।
- इस योजना को कर्नाटक थायी भाग्य स्कीम के नाम से भी जाना जाता है।
- थायी भाग्य योजना का नाम का मतलब अपने आप में अनोखा है जिसमे थायी का मतलब “माँ” होता है और भाग्य का मतलब “भविष्य”।
- तो जैसा की नाम से ही पता चल जाता है, थायी भाग्य योजना का उद्देश्य माताओं का भविष्य सुरक्षित करना है।
- थायी भाग्य योजना का प्रमुख केंद्र गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की सुरक्षा है।
- योजना के तहत सभी लाभार्थी महिलाओं को थायी भाग्य योजना में बिना किसी शुल्क के चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी।
- थायी भाग्य योजना में पंजीकृत गर्भवती महिलायें और स्तनपान करने वाली माताएं निम्नलिखित लाभ बिना किसी शुल्क के प्राप्त कर सकती ही :-
- निःशुल्क प्रसव की सुविधा।
- प्री और पोस्ट गर्भावस्था की अवधि में निःशुल्क और कैशलेस इलाज़ की सुविधा।
- घर से हॉस्पिटल जाने तक के लिए निःशुल्क परिवहन की सुविधा।
- सभी दवाइयां निःशुल्क प्रदान की जाएँगी।
- गर्भावस्था के दौरान किये जाने वाले प्री और प्रसव के बाद किये जाने वाले पोस्ट नेटल चेकअप्स बिलकुल निःशुल्क।
- लाभार्थी महिला किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध अस्पताल में जा कर थायी भाग्य योजना में मिलने वाली उपरोक्त सेवाओं का लाभ ले सकती है।
- परन्तु थायी भाग्य योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल वर्ग से सम्बन्ध रखने वाली महिलाओं को ही दिया जायेगा।
- निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ लाभार्थी महिला अपने 2 प्रसव के दौरान उठा सकती है।
- निम्नलिखित प्रकार के प्रसव की दशा में भी लाभार्थी महिला द्वारा थायी भाग्य योजना का लाभ लिया जा सकता है :-
- फोरसेप्स डिलीवरी।
- सामान्य डिलीवरी।
- जटिल डिलीवरी।
- सिजेरियन डिलीवरी।
- सभी लाभार्थी महिलाओं को थायी भाग्य योजना में पंजीकरण हो जाने के पश्चात थायी कार्ड दिया जायेगा।
- इसी थायी कार्ड के माध्यम से थायी भाग्य योजन की समस्त सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।
- थायी भाग्य योजना में थायी कार्ड हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं है।
- पात्र लाभार्थी महिला थायी कार्ड हेतु थाई भाग्य योजना में आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर सकती है जो किसी भी आंगनवाड़ी केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध है।
- थायी भाग्य योजना के बारे अन्य जानकारी या शिकायत करने हेतु आंगनवाड़ी केंद्र या जूनियर चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
- कर्नाटक सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई एक और कल्याणकारी योजना जिसका नाम “मदिलू किट योजना” है की शुरुआत भी की गयी है।
- गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भरकर इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकती हैं।
- पात्र लाभार्थी केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” के लिए भी अपना पंजीकरण करा सकती हैं जिसमें पहली संतान के लिए दो किश्तों में 5,000 रुपये और दूसरी बालिका के लिए दो किश्तों में 6,000 रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- कर्नाटक राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माँ को थायी भाग्य योजना में सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ थायी कार्ड के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे :-
- गर्भवती महिला किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध निजी अस्पताल में अपना प्रसव निःशुल्क करा सकती है।
- प्रसव का समस्त खर्च सरकार द्वारा अदा किया जायेगा।
- प्री और पोस्ट प्रसव अवधि में समस्त इलाज़ निःशुल्क होगा।
- घर से अस्पताल तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा।
- दवाइयाँ भी निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- सभी प्री और पोस्ट नेटल चेकअप निःशुल्क किये जायेंगे।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- कर्नाटक थायी भाग्य योजना में सरकार द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सेवा का लाभ उठाने के लिए थायी कार्ड केवल उन लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को जारी किया जायेगा जो निम्नलिखित पात्रता को पूरा करेंगी :-
- लाभार्थी महिला कर्नाटक राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- लाभार्थी महिला गर्भवती हो या स्तनपान कराने वाली माँ हो।
- लाभार्थी महिला बीपीएल वर्ग से सम्बन्ध रखती हो।
- लाभार्थी महिला निम्नलिखित में से किसी भी जाति से सम्बन्ध रखती हो :-
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- कर्नाटक सरकार की थायी भाग्य योजना में थायी कार्ड के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी गर्भवती महिला को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने आवश्यक है :-
- कर्नाटक में निवास का प्रमाण या स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- निम्नलिखित में से कोई भी एक कार्ड :-
- राशन कार्ड।
- बीपीएल कार्ड।
- अनुसूचित जाति/ जनजाति प्रमाण पत्र।
- गर्भवती महिला का आधार कार्ड।
- मोबाइल नम्बर।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- पात्र गर्भवती महिला द्वारा ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से कर्नाटक सरकार की थायी भाग्य योजना में थायी कार्ड व अन्य लाभों की सुविधा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- थायी कार्ड या थायी भाग्य योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की सुविधा नहीं दी गयी है।
- थायी भाग्य योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र लाभार्थी महिला अपने निकटतम जूनियर चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकती है।
- आशा कार्यकर्ता या जूनियर चिकित्सा अधिकारी द्वारा लाभार्थी गर्भवती महिला की थायी भाग्य योजना के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र को भरने में पूर्ण सहयोग किया जायेगा।
- लाभार्थी गर्भवती महिला का थायी भाग्य योजना में पंजीकरण भी आशा कार्यकर्ता या जूनियर चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को महिला एवं कल्याण विभाग के कार्यालय में जांच और अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा।
- जांच में पात्र पायी गयी गर्भवती महिला के लिए विभाग द्वारा एनसी कार्ड या थायी कार्ड जारी किया जायेगा।
- लाभार्थी महिला अपना थायी कार्ड या एनसी कार्ड अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र से प्राप्त कर सकती है।
- मिले थायी कार्ड या एनसी कार्ड की सहायता से गर्भवती महिला किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध गैर सरकारी अस्पताल में अपने प्रसव के सम्बन्ध में निःशुल्क सेवाओं का लाभ ले सकती है।
- कर्नाटक थायी भाग्य योजना या थायी कार्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी गर्भवती महिला आंगनवाड़ी केंद्र या जूनियर चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकती है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- कर्नाटक महिला एवं बाल कल्याण विभाग का कांटेक्ट नम्बर :- :- 080-22353833.
- कर्नाटक महिला एवं बाल कल्याण विभाग का कांटेक्ट ईमेल
:-- prs-hfw@karnataka.gov.in.
- adww.dwcd@gmail.com.
- dwcd@kar.nic.in.
- कर्नाटक महिला एवं बाल कल्याण विभाग का पता :-
5वीं मंजिल, एम एस बिल्डिंग के पास,
एसजेआर कॉलेज बस स्टॉप के पास, अम्बेडकर विधि,
बेंगलुरु, कर्नाटक।
560001.
निष्कर्ष
- कर्नाटक सरकार की थायी भाग्य योजना के माध्यम से अनेकों गर्भवती महिलाओं को बिना किसी शुल्क के अपनी प्रसव अवधि के दौरान निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गयी है। इससे जच्चा और बच्चा को उचित समय में चिकित्सा की सुविधा देने के कारण आज कर्नाटक ने शिशु मृत्यु दर अन्य राज्यों की तुलना में सुधार लिया है। लेकिन अब भी कर्नाटक सरकार द्वारा थायी भाग्य योजना के बारे में उचित जागरूकता फैलाने और योजना को सही तरीके से धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को आज भी थायी भाग्य योजना में आवेदन करने और थायी कार्ड लेने के लिए मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कर्नाटक सरकार को अभी बहुत प्रयास करने होंगे थायी भाग्य योजना का लाभ उचित तरीके से लाभार्थी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाने के लिए।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- कर्नाटक सरकार की थायी भाग्य योजना क्या है?
-थायी भाग्य योजना कर्नाटक सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसके माध्यम से प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क प्रसव सुविधा, निःशुल्क परिवहन, और निःशुल्क दवाइयों जैसी सुविधा प्रदान की जाती है। - थायी भाग्य योजना कर्नाटक में कब लागू की गयी थी?
-वर्ष 2009 में कर्नाटक में थायी भाग्य योजना लागू की गयी थी। - थायी भाग्य योजना के लाभ क्या क्या है?
-थायी भाग्य योजना में लाभार्थी महिलाओं को थायी कार्ड दिया जायेगा। थायी कार्ड का उपयोग कर लाभार्थी महिला द्वारा किसी भी सरकारी या सूचीबद्ध अस्पताल में निःशुल्क प्रसव की सुविधा, निःशुल्क दवाइयां और अन्य सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है। - थायी भाग्य योजना में थायी कार्ड हेतु कैसे आवेदन किया जा सकता है?
-पात्र गर्भवती महिला द्वारा थायी कार्ड के लिए आवेदन थायी भाग्य योजना के ऑफलाइन आवेदन पत्र को भरकर आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करा कर किया जा सकता है। - क्या थायी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता है?
-नहीं, थायी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। आशा कार्यकर्ता या जूणीर चिकित्सा अधिकारी द्वारा लाभार्थी महिला को थायी कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। - थायी कार्ड प्राप्त करने के बाद लाभार्थी महिला को क्या क्या लाभ प्राप्त होंगे?
-बिना किसी शुल्क के प्रसव की सुविधा।
-प्रसव से पहले और बाद में कैशलेस इलाज़ की सुविधा।
-गर्भवती महिला के घर से हॉस्पिटल तक निःशुल्क परिवहन की सुविधा।
-निःशुल्क दवाइयां।
-निःशुल्क एंटी-नेटल चेकअप। - क्या थायी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है?
-नहीं, थायी भाग्य योजना में मिलने वाले थायी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की कोई सुविधा नहीं है। थायी कार्ड केवल ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करने के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है। - थायी भाग्य योजना में थायी भाग्य का क्या मतलब है?
-थायी का मतलब है “माँ” और भाग्य का मतलब है “भविष्य”।

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