राज्य के वरिष्ठ नागरिको के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क तीर्थ दर्शन योजना चलायी जा रही है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों को देश भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का निःशुल्क भ्रमण कराया जायेगा। लाभार्थी के रहने खाने पीने पर होने वाले व्यय का वहन मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किया जायेगा।
योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु पूरा लेख पढ़े।
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। |
शुरुआत की तिथि | वर्ष 2012 |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा। |
पात्र लाभार्थी | मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिक। |
नोडल विभाग | धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग। |
आवेदन कैसे करें | आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना अंग्रेजी में पढ़े | Madhya Pradesh Mukhyamantri Tirth Darshan Yojana. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की थी।
- योजना शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करना है जो धार्मिक स्थलों का भ्रमण करना चाहते है परन्तु आर्थिक सहायता सही न हो पाने के कारण असमर्थ है।
- सरकार के धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाता है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भारत देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।
- धार्मिक स्थलों के भ्रमण की यात्रा वरिष्ठ नागरिक आवेदकों को विशेष ट्रैन, प्लेन या बसों के माध्यम से कराई जाएगी।
- सरकार द्वारा यात्रा के दौरान सुबह का नाश्ता, दिन-रात का खाना और पानी की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाएगी।
- इसके अलावा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में लाभार्थी श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा ही की जाएगी।
- धार्मिक यात्रा के दौरान आने वाले समस्त व्यय का वहन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही किया जायेगा।
- लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक को किसी भी प्रकार का कोई खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- सभी आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है (महिला के लिए 58 वर्ष या उससे अधिक) सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में निःशुल्क धार्मिक स्थल की यात्रा के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे।
- सरकार द्वारा योजना की पात्रता में दिव्यांग आवेदक जिनकी दिव्यांगता प्रतिशत 60 या उससे अधिक है उनके लिए कोई भी न्यूनतम या अधिकतम आय की सीमा नहीं रखी गयी है।
- योजना में यात्रा हेतु लाभार्थी वरिष्ठ नागिरक का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना आवश्यक है जिसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पेश करना अनिवार्य है।
- जिन लाभार्थी आवेदकों की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है वो यात्रा के लिए अपने साथ एक सहायक भी रख सकते है।
- लाभार्थियों को ये राय दी जाती है की चीफ मिनिस्टर तीर्थ दर्शन योजना निःशुल्क धार्मिक स्थलों की यात्रा के दौरान अपने साथ अपना पहचान पत्र और निम्नलिखित दी गयी सामग्री जरूर रखें :-
- कम्बल।
- तौलिया।
- कंघी।
- साबुन।
- दवाइयां।
- शेविंग किट।
- कम्फर्टर आदि।
- यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी अनहोनी या दुर्घटना के लिए मध्य प्रदेश सरकार या कोई भी अन्य एजेंसी जिम्मेदार नहीं होगी।
- इच्छुक आवेदक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र तहसील कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।
- वर्ष 2025-2026 के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के सफल संचालन के लिए 50 करोड़ रूपये के बजट का आवंटन किया गया है।योजना के बारे में किसी भी जानकारी या शिकायत हेतु तहसील या जिला कलेक्टर के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश की महिला लाभार्थी सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाएं जैसे “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” और “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना” का लाभ भी उठा सकती है।
योजना में पात्र धार्मिक स्थलों की सूची
- मध्यप्रदेश के वरिष्ठ नागरिक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बिना किसी शुल्क के धार्मिक यात्रा के लिए अपनी पसंद के निम्नलिखित धार्मिक स्थानों में से किसी एक का चयन कर सकते है :-
- बद्रीनाथ मंदिर
- केदारनाथ मंदिर
- स्वर्ण मंदिर,अमृतसर
- श्रावणबेलगोला
- सम्मेद शिखर
- अमरनाथ
- हरिद्वार
- वैष्णो देवी
- तिरुपति
- काशी
- जगन्नाथ पुरी
- द्वारिकाधीश
- रामेश्वरम
- शिरडी
- गया
- अजमेर शरीफ़ दरगाह
- श्री राम मंदिर अयोध्या
- नागपुर
- पटना साहिब
- उज्जैन
- वेलांगिनी चर्च, नागापट्टन
- गंगा सागर
- चित्रकूट
- ओंकारेश्वर
- महेश्वर
- कामाख्या देवी
- गिरनारजी
- महार
- श्री रामराजा ओरछा
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- देश भर के प्रसिद्ध तीर्थ/ धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी।
- धार्मिक यात्रा ट्रैन, प्लेन, और बसों से करायी जाएगी।
- खाने-पीने और रहने का सब इंतजाम सरकार द्वारा किया जायेगा।
- आवेदकों को अपने साथ अटेंडेंट ले जाने की सुविधा भी दी जा रही है।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा मध्यप्रदेश सरकार द्वारा केवल उन्ही लाभार्थियों को कराई जाएगी जिनके द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण किया जायेगा :-
- केवल मध्यप्रदेश के मूल या स्थायी निवासी ही योजना का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
- लाभार्थी आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- महिला आवेदक होने पर आयु की सीमा 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांग आवेदकों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी आवेदक द्वारा योजना का लाभ पहले न लिया हो।
- आवेदक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक होने पर या दिव्यांगता 60% या उससे अधिक होने की दशा में अटेंडेंट ले जाया जा सकता है।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- सभी वरिष्ठ नागरिकों को मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के में आवेदन करते समय आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
- मध्यप्रदेश में निवास का कोई भी एक प्रमाण :-
- राशन कार्ड।
- बिजली का बिल।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- मतदाता पहचान पत्र।
- सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- जीवनसाथी का आधार कार्ड। (यदि साथ यात्रा कर रहे हो तो)
- आवेदक की फोटो।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र। (दिव्यांग आवेदक के लिए )
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- स्व-घोषणा पत्र।
- मध्यप्रदेश में निवास का कोई भी एक प्रमाण :-
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- मध्यप्रदेश के रहने वाले वरिष्ठ नागरिक सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में देश के धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करने के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र आवेदक द्वारा निम्न में से किसी भी एक सरकारी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है :-
- कलेक्टर कार्यालय।
- तहसील कार्यालय।
- धार्मिक व्यास एवं धर्मस्व विभाग के से।
- आवेदक को ऊपर दिए गए किसी भी कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसमें बिना कोई गलती किये समस्त विवरण भरना होगा।
- मध्यप्रदेश तीर्थ दर्शन योजना के आवेदन पत्र के साथ आवेदक को सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
- सभी विवरण भरने और दस्तावेजों को संलग्न करने के बाद लाभार्थी आवेदक को आवेदन पत्र उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से उसे प्राप्त किया गया था।
- सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा प्राप्त हुवे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जांच की जाएगी और पात्र लाभार्थियों की सूची बनाई जाएगी।
- जिले के कलेक्टर द्वारा पात्र पाए गए लाभार्थियों की सूची पर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में निःशुल्क तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का चयन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।
- धार्मिक स्थल जाने के लिए यात्रा का समय और तिथि चुने गए लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में किये गए आवेदन की स्थिति तहसील या जिला कलेक्टर के कार्यालय में जा कर पता की जा सकती है।
योजना में यात्रा के दौरान क्या ना करें
- सभी वरिष्ठ नागरिकों को ये सूचित किया जाता है की मध्यप्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में धार्मिक स्थलों के भ्रमण की सम्पूर्ण यात्रा के दौरान निम्नलिखित कार्यों का किया पूर्णतः वर्जित रहेगा :-
- कोई भी जवंशील या नशीला पदार्थ ले जाना।
- अपने साथ आभूषणों को ले जाना।
- अनुशाशन में न रहना।
- नोडल अधिकारी के आदेशों का पालन न करना।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र।
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का स्व-घोषणा पत्र।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दिशानिर्देश।
- मध्यप्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- मध्यप्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का संपर्क नंबर :- 0755 2767116.
- मध्यप्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व संचालनालय विभाग का संपर्क ईमेल :-
- dirrtebpl@mp.gov.in.
- dndvmp@gmail.com.
- dharmasva.mantralaya@gmail.com.
- मध्य प्रदेश धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का पता:
ऊपरी तलघर, बी-विंग,
सतपुड़ा भवन, भोपाल,
मध्य प्रदेश।

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