प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

भारत सरकार द्वारा पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (Employees) और अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने वाले नियोक्ताओं (Employers) को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान की या जायेगा। योजना आधिकारिक रूप से 1 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है।
पूरी जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्पूर्ण लेख पढ़े।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना।
शुरुआत की तिथि 01-08-2025
प्रदान किए जाने वाले लाभ सरकार की और से कर्मचारी और नियोक्ताओं को प्रति माह का प्रोत्साहन।
पात्र लाभार्थी
  • पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी।
  • अतिरिक्त रोजगार उत्पन करने वाले नियोक्ता।
आधिकारिक वेबसाइट प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पोर्टल।
नोडल विभाग श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
योजना अंग्रेजी में पढ़े PM Viksit Bharat Rojgar Scheme.
आवेदन कैसे करें ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
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पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा अपने बजट 2024-2025 के भाषण के दौरान एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive) योजना शुरू करने घोषणा की गयी थी।
  • ये योजना प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं के पैकेज में से एक योजना है।
  • पैकेज की एक अन्य योजना जिसका नाम “पीएम इंटर्नशिप योजना” है को पहले ही सरकार द्वारा लांच किया जा चुका है जिसके माध्यम से देश के युवाओं को भारत की 500 प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जा रहा है।
  • दिनांक 01-07-2025 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस नयी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (Employment Linked Incentive) योजना के संचालन हेतु मंजूरी प्रदान की जा चुकी है।
  • परन्तु इस योजना को अब नया नाम मिल चुका है। ईलाई (ELI) योजना को अब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के नाम से जाना जायेगा।
  • इस योजना को शुरू करने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं (Employers) को नए नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना है और पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
  • पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की मदद से देश भर में
    लागू किया जायेगा।
  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को दो भागो में विभाजित किया गया है :-
    पार्ट A पहली बार नौकरी करने वालो को वित्तीय प्रोत्साहन
    पार्ट B नियोक्ताओं को प्रोत्साहन
  • केंद्रीय सरकार सभी पात्र पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को जिनका मासिक वेतन 1 लाख रूपये से कम है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  • कर्मचारियों को दिया जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन उनकी एक माह के वेतन के बराबर या अधिकतम 15,000/- रूपये होगा जो उन्हें 2 किश्तों में प्रदान किया जायेगा।
  • वहीँ वो नियोक्ता (Employer) जिनके द्वारा अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं जायेंगे उन्हें भी सरकार द्वारा पीएम विकसित भारत रोजगार योजना में प्रति माह का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
  • नियोक्ता सरकार से योजना में अधिकतम 3 हजार रूपये प्रति माह प्रति कर्मचारी का प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।
  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में नियोक्ता को दिए जाने वाले प्रोत्साहन की राशि कर्मचारी के मासिक वेतन पर निर्भर करेगी जो की निम्न है :-
    • यदि कर्मचारी का मासिक वेतन 10 हजार रूपये प्रति माह है तो :- वेतन का 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 हजार रूपये प्रति माह।
    • यदि कर्मचार का मासिक वेतन 10 हजार रूपये से 20 हजार रूपये के मध्य है तो :- 2 हजार रूपये प्रति माह।
    • यदि कर्मचारी का मासिक वेतन 20 हजार रूपये से से 1 लाख रूपये के मध्य है तो :- 3 हजार रूपये प्रति माह।
  • भारत सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में कर्मचारियों को दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन की धनराशि उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
  • वहीँ नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की धनराशि उनके पैन कार्ड से जुड़े बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • केंद्र सरकार का अनुमान है की 1.92 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और 2.60 करोड़ से ज्यादा नियोक्ताओं को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ दिया जायेगा।
  • योजना में लाभ केवल उन्ही रोजगार पर दिया जायेगा जो 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के मध्य उत्पन्न हुवे होंगे।
  • पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के पंजीकरण दिनांक 01-08-2025 से शुरू हो जायेंगे।
  • भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आधिकारिक पोर्टल भी जारी कर दिया गया है जिसके माध्यम से योजना के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • भारत सरकार द्वारा अपनी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के माध्यम से पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों और अतिरिक्त नौकरियां पैदा करने वाले नियोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • कर्मचारियों (Employee) को मिलने वाले लाभ :-
      • केंद्र सरकार की ओर से पहली बाद नौकरी करने वालो को वित्तीय प्रोत्साहन।
      • वित्तीय प्रोत्साहन की राशि कर्मचारी का एक माह का वेतन या अधिकतम 15,000/- रूपये होगी।
      • राशि 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी जिसमे से पहली किश्त कर्मचारी के 6 माह की सेवा पूर्ण करने पर दी जाएगी।
      • वहीँ राशि की दूसरी किश्त 12 माह की सेवा पूर्ण करने और फाइनेंसियल लिटरेसी कोर्स करने के बाद जारी की जाएगी।
      • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ केवल उन्ही कर्मचारियों को देय होगा जिनका मासिक वेतन 1 लाख रुपए से कम होगा।
    • नियोक्ताओं (Employer) को मिलने वाला लाभ :-
    • केंद्र सरकार द्वारा नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करने के एवज में वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा।
    • वित्तीय प्रोत्साहन की राशि 1 हजार रूपये प्रति माह से लेकर 3 हजार रूपये प्रति माह प्रति कर्मचारी देय होगी।
    • उत्पादन क्षेत्र के नियोक्ताओं को पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ 4 वर्षों तक दिया जायेगा वहीँ अन्य नियोक्ताओं को ये लाभ 2 वर्षों तक दिया जायेगा।
    • केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय प्रोत्साहन की राशि नौकरी पर रखे गए कर्मचारी के वेतन पर आधारित होगी जो की निम्न है :-
      कमर्चारी का प्रति माह का वेतन नियोक्ता को दिए जाने वाला प्रति माह का प्रोत्साहन
      10,000/- रूपये तक वेतन का 10% या अधिकतम 1,000/- रूपये
      10,000/- रूपये से अधिक और 20,000/- रूपये तक 2,000/- रूपये
      20,000/- रूपये से अधिक और 1 Lakh रूपये तक 2,000/- रूपये

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • केंद्र सरकार ने पहली बार नौकरी करने वाले और कर्मचारियों को नौकरी देने वाले संगठनो के लिए कुछ दिशानिर्देश तय किये है। भारत सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत प्रोत्साहन की राशि केवल उन्ही लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना के निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • कर्मचारियों (Employee) के लिए पात्रता की शर्तें :-
      • केवल पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी ही प्रोत्साहन राशि पाने हेतु पात्र होंगे।
      • पात्र कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकरण होना चाहिए।
      • लाभार्थी कर्मचारी का मासिक वेतन 1 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
      • कर्मचारी के संगठन में नियोक्ता द्वारा कम से कम 6 माह तक कार्य किया गया हो।
    • नियोक्ता (Employer) के लिए पात्रता की शर्तें :-
      • पीएम विसकसित भारत रोजगार योजना का लाभ सभी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रदान किया जायेगा।
      • 50 से कम कर्मचारियों की संख्या वाले संगठनों को कम कम से 2 नए कर्मचारी प्रति वर्ष नौकरी पर रखने अनिवार्य होंगे।
      • 50 से अधिक कर्मचारियों की संख्या वाले संगठनों को कम कम से 5 नए कर्मचारी प्रति वर्ष नौकरी पर रखने होंगे।
      • नियोक्ता को प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार स्कीम का लाभ केवल तभी दिया जायेगा जब कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 6 माह संगठन मे काम किया हो।
      • काम पर रखे गए नए कर्मचारी का मासिक वेतन 1 लाख रूपये से कम हो।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में आवेदन करते समय किसी भी नियोक्ता यानी Employer और किसी भी कर्मचारी यानी Employee को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी :-
    • कर्मचारी के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
      • कर्मचारी का आधार कार्ड।
      • यूएएन (UAN) नंबर।
      • पैन कार्ड नंबर।
      • बैंक खाते का विवरण।
      • जोइनिंग लेटर।
      • फोटो।
      • मोबाइल नंबर।
      • ईमेल।
    • नियोक्ता के लिए आवश्यक दस्तावेज़ :-
      • जीएसटी नंबर या सीईएन नंबर।
      • बैंक खाते का विवरण।
      • टेन नंबर।
      • पैन कार्ड नंबर।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • ईपीएफओ की वेबसाइट के माध्यम से पहली दफा नौकरी करने वाले कर्मचारी (Employee) और नौकरी देने वाले नियोक्ता (Employer) भारत सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन कर सकते है। कृपया नीचे दिया गया सम्पूर्ण पंजीकरण की प्रक्रिया पढ़े।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में कर्मचारी के लाभ की प्रक्रिया

कर्मचारी (Employee) के पंजीकरण की प्रक्रिया

  • ईपीएफओ द्वारा पंजीकृत नए कर्मचारी को एक यूएएन (UAN) नंबर पंजीकरण हो जाने के बाद प्रदान किया जाता है।
  • भारत सरकार की पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत एक माह का वेतन या अधिकतक 15 हजार रूपये तक का प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु कर्मचारी का यूएएन नंबर सक्रिय होना जरुरी है।
  • कर्मचारी का बैंक खाता आधार कार्ड नंबर से लिंक होना भी आवशयक है।
  • योजना में लाभ लेने हेतु लाभार्थी को किसी ऐसे संगठन में नौकरी प्राप्त करनी होगी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकृत हो।
  • नौकरी देने वाला संगठन पहली दफा नौकरी करने वाले लाभार्थी को ईपीएफओ में पंजीकृत करेगा और उसका यूएएन नंबर जारी करके देगा।
  • लाभार्थी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का लाभ लेने के लिए उसी दिन से पात्र माना जायेगा जिस दिन से लाभार्थी का पंजीकरण ईपीएफओ में कर दिया जायेगा।
  • लाभार्थी कर्मचारी को वित्तीय सहायता 2 किश्तों में प्रदान की जाएगी।
  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि की धनराशि लाभार्थी कर्मचारी के संगठन में 6 माह पूर्ण होने पर जारी की जाएगी।
  • वहीँ दूसरी किश्त की राशि लाभार्थी कर्मचारी के 12 माह की सेवा पूर्ण करने और फाइनेंसियल लिटरेसी कोर्स करने के बाद ही जारी की जाएगी।
  • दूसरी किश्त के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को फाइनेंसियल लिटरेसी कोर्स में भाग लेना होगा।
  • कोर्स में भाग लेने के लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर कर्मचारी को अपने यूएएन नंबर और पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करना होगा।
  • लॉगिन करने के पश्चात डैशबोर्ड में जाना होगा और लर्निंग सेक्शन को चुनना होगा।
  • उसके बाद “Financial Literacy for ELI Members and enroll in it” पर क्लिक करना होगा।
  • लाभार्थी कर्मचारी को कोर्स के समस्त वीडियो को देखना होगा और कोर्स को समाप्त करना होगा।
  • जैसे ही लाभार्थी कर्मचारी द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत फाइनेंसियल लिटरेसी कोर्स को पूर्ण किया जायेगा वैसे ही वेबसाइट द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया जायेगा।
  • कोर्स पूर्ण करने के बाद लाभार्थी कर्मचारी की योजना की दूसरी किश्त जारी कर दी जाएगी।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में नियोक्ता के लाभ की प्रक्रिया

नियोक्ता (Employer) के पंजीकरण की प्रक्रिया

  • जो नियोक्ता केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाना चाहते है उनको अपनी कंपनी को योजना में अलग से पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है।
  • लाभ नियोक्ताओं को 1 अगस्त 2025 के बाद दी जाने वाली नौकरियों पर ही दिए जायेंगे।
  • योजना में पंजीकरण करते समय पैन की जानकारी, जीएसटी की जानकारी, मासिक एसीआर की जानकारी होना आवश्यक है, इन जानकारियों के बिना कोई भी संगठन पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ नहीं ले पायेगा।
  • पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है।
  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ हेतु आवेदक संगठन को निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप अपने ईपीएफओ अकाउंट में भरनी होगी :-
    • संगठन का नाम।
    • पैन नंबर।
    • टेन नंबर।
    • जीएसटी नंबर।
    • बैंक का नाम।
    • बैंक शाखा का नाम।
    • आईएफएससी कोड।
    • बैंक खाते का नंबर।
  • आवेदक संगठन को 1 अगस्त 2025 के बाद नौकरी पर रखे गए समस्त कर्मचारियों की जानकारी भरनी होगी।
  • मासिक रूप से जमा होने वाले ईसीआर का विवरण भरना अनिवार्य है।
  • केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत हुवे संगठन के पैन कार्ड से लिंक बैंक खाते में 6 माह पश्चात प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को नियमित रूप से प्रदान किया जायेगा।
  • प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना विवरण

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