पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना

पंजाब सरकार की दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत 50% या उससे अधिक की दिव्यांगजनता वाले व्यक्तियों को 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन के रूप में सरकार द्वारा मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना।
शुरुआत की तिथि ज्ञात नहीं।
प्रदान किए जाने वाले लाभ 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन।
पात्र लाभार्थी राज्य के दिव्यांगजन आवेदक।
नोडल विभाग सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन कैसे करें
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
  • ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़े Punjab Disabled Person Pension Scheme.
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पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना की जानकारी

पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • शारीरिक रूप से दिव्यांगजन लोगों को अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिनमे से सबसे बड़ी समस्या आर्थिक रूप से होती है।
  • अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण वे कोई भी काम करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम नहीं होते हैं।
  • इन सभी कठिनाइयों को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में “दिव्यांगजन पेंशन योजना” (Punjab Disabled Person Pension Scheme) शुरू की गयी थी।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे पंजाब सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांगजन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दिव्यांगजन पेंशन योजना का संचालन किया जाता है।
  • राज्य के सभी पात्र दिव्यांगजन लोगों को सरकार द्वारा प्रति माह की दर से पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • प्रत्येक दिव्यांगजन लाभार्थी को सरकार की दिव्यांगजनता पेंशन योजना के तहत 1,500/- रुपये प्रति माह पेंशन की धनराशि का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जायेग।
  • इस योजना में पहले पेंशन धनराशि बहुत ही कम थी जिसे फिर सरकार ने आशीर्वाद (शगुन) योजना की राशि के साथ इसे बढ़ाकर 1,500/- रुपये प्रति माह कर दिया।
  • पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना में वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा 60,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की गयी है।
  • यदि किसी भी आवेदक की वार्षिक आय 60 हजार रूपये या इससे अधिक है तो वह सरकार की इस दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत प्रति माह की विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
  • केवल 50% या उससे अधिक दिव्यांगजनता वाले व्यक्ति ही पंजाब सरकार की विकलांगता पेंशन योजना में पेंशन हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • पंजाब सरकार द्वारा लाभार्थी आवेदकों को अपनी दिव्यांगजन पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है।
  • दिव्यांगजन पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र डिजिटल पंजाब पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • वहीँ योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र एसडीएम, सीडीपीओ, डीएसएसओ, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत कार्यालय, सेवा केंद्र या बीडीपीओ कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
  • यदि किसी महिला दिव्यांगजन आवेदक की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक है और पुरुष दिव्यांगजन आवेदक की आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है तो उन्हें पंजाब सरकार की “वृद्धावस्था पेंशन योजना” के अंतर्गत आवेदन करना होगा।
  • पंजाब दिव्यांगजनता (विकलांगता) पेंशन योजना से जुडी किसी भी सहायता या मदद की आवश्यकता होने पर आवेदक अपने क्षेत्र के जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (DSSO) या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) से संपर्क कर सकते हैं।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • पंजाब राज्य के वो व्यक्ति जो 50% या उससे अधिक की शारीरिक दिव्यांगजनता से ग्रस्त है उन्हें पंजाब सरकार द्वारा दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • लाभार्थी को वित्तीय सहायता के लिए प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी।
    • 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन सीधे लाभार्थी के आधार-लिंक्ड बैंक खाते हस्तांतरित की जाएगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • पंजाब सरकार द्वारा संचालित अपनी दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत केवल उन्हीं आवेदकों को 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
    • पंजाब के स्थायी निवासी जो शारीरिक रूप से दिव्यांगजन (विकलांग) है आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • दिव्यांगजनता (विकलांगता) की प्रतिशत 50% या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • लाभार्थी दिव्यांगजन व्यक्ति की वार्षिक पारिवारिक आय 60,000/- रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
    • आवेदक दिव्यांगजन व्यक्ति के पास शहरी क्षेत्र में 200 वर्ग मीटर से कम जगह होनी चाहिए।
    • आवेदक दिव्यांगजन के पास निम्नलिखित भूमि से अधिक भूमि का स्वामित्व नहीं होना चाहिए :-
      • अधिकतम 2.5 एकड़ नहरी/ चाही भूमि, या
      • जलभराव क्षेत्र में अधिकतम 5 एकड़ भूमि, या
      • अधिकतम 5 एकड़ बरनी भूमि।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • पंजाब सरकार की दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन करते समय दिव्यांगजन आवेदकों को नीचे दिए गए दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड या ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे :-
    • पंजाब में निवास या स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र।
    • दिव्यांगजनता से संबंधित कोई भी एक दस्तावेज :-
      • सिविल सर्जन से दिव्यांगजनता का प्रमाण पत्र।
      • यूडीआईडी ​​कार्ड।
    • कोई एक दस्तावेज आयु के प्रमाण हेतु :-
      • मतदाता पहचान पत्र।
      • आधार कार्ड।
      • जन्म प्रमाण पत्र।
      • कक्षा 10वीं का प्रमाण पत्र।
      • पासपोर्ट।
    • बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड।
    • हाल ही की फोटो।
    • स्व-घोषणा पत्र।
    • अभिभावक/ माता-पिता के निवास का कोई भी एक प्रमाण :-
      • आधार कार्ड।
      • पासपोर्ट।
      • मतदाता पहचान पत्र।
      • ड्राइविंग लाइसेंस।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पंजाब राज्य के पात्र दिव्यांगजनजन ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 1,500/- रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र सरकार के आधिकारिक डिजिटल पंजाब पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी को पोर्टल पर जाकर “सेवाएँ लागू करें” या “अभी पंजीकरण करें” पर क्लिक करना होगा।
    डिजिटल पंजाब पोर्टल
  • दिव्यांगजन पेंशन योजना में आवेदन करते समय पंजीकरण फॉर्म में आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरना होगा :-
    पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना का पंजीकरण पत्र
  • पंजीकरण हो जाने के बाद लाभार्थी को अपने मोबाइल नंबर और अपने द्वारा चुने गए पासवर्ड की सहायता से लॉगिन करना होगा।
    पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना का लॉगिन
  • लॉगिन हो जाने के बाद लाभार्थी आवेदक को दिव्यांगजन पेंशन योजना का चयन करना होगा और अपना व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण और बैंक खाते का विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरना होगा।
  • सभी विवरण भरने के पश्चात लाभार्थी को पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • सभी भरे गए विवरण की अच्छे से जांच करने के बाद लाभार्थी आवेदक को पंजाब सरकार की दिव्यांगजनता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • जिले के सम्बंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) और जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (डीएसएसओ) द्वारा प्राप्त दिव्यांगजन पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा।
  • पात्र दिव्यांगजनजनों की सूची अंतिम स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेजी जाएगी।
  • 1,500/- रुपये प्रति माह की दिव्यांगजनजन पेंशन पंजाब सरकार द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जाएगी।लाभार्थी अपनी आवेदन की आईडी के माध्यम से पंजाब दिव्यांगजनजन पेंशन योजना में किये गए आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं।
    पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना की आवेदन स्थिति

ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • पात्र दिव्यांगजनजन पंजाब सरकार की दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
  • पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र निम्नलिखित सरकारी कार्यालयों से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-
    • जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी (DSSO) के कार्यालय।
    • जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) के कार्यालय।
    • आंगनवाड़ी केंद्र।
    • BDPO या पंचायत कार्यालय।
    • उप-विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय (SDM)।
    • सेवा केंद्र।
  • दिव्यांगजन पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद आवेदक को उसे बिना कोई गलती किये भरना होगा।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
  • पंजाब दिव्यांगजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेजों को उसी सरकारी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया है।
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी या जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी।
  • योजना में प्रति माह की पेंशन हेतु पात्र पाए गए लाभार्थियों की सूची पेंशन की धनराशि की स्वीकृति हेतु विभाग को भेज दी जाएगी।
  • अंतिम स्वीकृति मिल जाने के बाद पंजाब सरकार द्वारा सभी पात्र दिव्यांगजनजनों को 1,500/- रुपये प्रति माह की दिव्यांगजन पेंशन सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।

योजना के महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172 2749314.
    • 0172 2608746.
    • 0172 2602726.
  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का हेल्पलाइन ईमेल :-
    • jointdirector_ss@yahoo.com.
    • dsswcd@punjab.gov.in.
  • पंजाब सरकार के सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का पता :-
    एससीओ 34-ए, पिकाडेली स्क्वायर मॉल के पीछे,
    चंडीगढ़ – 160022.

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