दराजस्थान सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और रेहड़ी-पटरी वालों को 7% ब्याज सब्सिडी के साथ 50,000 रुपये तक का अल्पकालिक/ शार्ट टर्म कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जायेगा जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है।
पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। |
| शुरुआत की तिथि | वर्ष 2024. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | 50 हजार रूपये तक का शार्ट टर्म ऋण। |
| पात्र लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र के श्रमिक/ स्ट्रीट विक्रेता। |
| नोडल विभाग | राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग। |
| आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Rajasthan Mukhyamantri Svanidhi Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना: एक संक्षिप्त विवरण
- केंद्र सरकार द्वारा देश के रेहड़ी-पटरी वालों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2020 में “प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना” नामक एक प्रमुख कल्याणकारी योजना की शुरुआत की थी।
- राजस्थान राज्य में बहुत से ऐसे लोग है जो पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए है।
- वंचित रह गए लोगो को शामिल करने और केंद्र सरकार के कदमों पर चलते हुवे राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में “मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना” (Rajasthan Mukhyamantri Svanidhi Yojana) नामक योजना शुरू की गयी है।
- इस योजना को शुरू करने के पीछे राजस्थान सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद और असहाय परिवारों को उनके व्यवसाय हेतु आसान ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है।
- राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को तीन चरणों में अल्पकालिक अवधि के लिए कोलैटरल फ्री ऋण/ लोन प्रदान किया जाएगा।
- योजना में आवेदकों के लिए ऋण की तीन श्रेणियां उपलब्ध हैं जिसमे पहली 10,000/- रुपये की, दूसरी 20,000/- की और अंतिम श्रेणी 50,000/- रुपये की है।
- पहली बार आवेदन करने वाले आवेदक को राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000/- रुपये का ऋण उनके व्यवसाय हेतु दिया जायेगा।
- लाभार्थी आवेदक को इस प्रथम श्रेणी के ऋण को 12 महीने में चुकाना होगा।
- इसके पश्चात यदि आवेदक द्वारा लिए गए 10,000/- रुपये की ऋण राशि समय पर चुका दी जाएगी तो 20,000/- रुपये के ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जायेगा जिसे लाभार्थी आवेदक को 18 महीने में चुकाना होगा।
- इसी प्रकार यदि लाभार्थी आवेदक द्वारा द्वितीय श्रेणी के ऋण को समय पर चुका दिया जायेगा तो वह अपने व्यवसाय के लिए 50,000/- रुपये के ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जायेगा और ऋण चुकाने की अवधि 36 महीने होगी।
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जैसी पहल के माध्यम से छोटे व्यवसायों और उद्यमों में पूंजी प्रवाह में बढ़ौतरी होगी।
- इस योजना के तहत वितरित ऋण पूरी तरह से संपार्श्विक-मुक्त/ कोलैटेरल फ्री है और लाभार्थी आवेदक को कोई भी संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है।
- योजना में दिए जाने वाले शार्ट टर्म व्यावसायिक लोन के अलावा राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वितरित की गयी ऋण की राशि पर लगने वाले व्याज पर 7% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, कूड़ा बीनने वाले, फेरीवाले, घरेलू कामगार, परिवहन कर्मचारी या कोई भी श्रमिक जिन्होंने केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं उठाया है वे राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सब्सिडी वाले ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक के पास जन आधार कार्ड और शहरी स्थानीय निकाय या नगर निगम या किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुशंसा पत्र/ लाइसेंस होना आवश्यक है।
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में ऑनलाइन आवेदन राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
- लाभार्थी आवेदक पोर्टल पर जाकर शार्ट टर्म ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि किसी परिवार में कोई कारीगर या शिल्पकार है तो वो केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
व्यवसाय हेतु शार्ट टर्म ऋण के लिए पात्र स्ट्रीट वेंडर
- राजस्थान राज्य के निम्नलिखित स्ट्रीट वेंडर सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50,000/- रुपये तक के अल्पकालिक/ शार्ट टर्म कार्यशील पूंजी ऋण और 7% ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने के पात्र हैं :-
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिक।
- परिवहन श्रमिक।
- घरेलू कामगार।
- गृह निर्माण श्रमिक।
- फेरीवाले।
- कचरा बीनने वाले।
- कारीगर या शिल्पकार।
- कोई अन्य श्रमिक/ स्ट्रीट वेंडर जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभार्थी नहीं है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों/ स्ट्रीट वेंडरों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- प्रत्येक लाभार्थी को अल्पकालिक/ शार्ट टर्म कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा।
- पात्र आवेदकों को योजना में निम्नलिखित ऋण की राशि प्रदान की जाएगी :-
- 10,000/- रुपये (पहली बार आवेदन करने वालों के लिए)
- 20,000/- रूपये (पहली ऋण की राशि चुकाने वाले आवेदकों के लिए)
- 50,000/- रूपये (दूसरी ऋण की राशि चुकाने वाले आवेदकों के लिए)
- सरकार द्वारा वितरित ऋण पर 7% की ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में ऋण चुकाने की समयावधि निम्न है :-
- 12 महीने :- 10,000/- रूपये के ऋण के लिए।
- 18 महीने :- 20,000/- रूपये के ऋण के लिए।
- 36 महीने :- 50,000/- रूपये के ऋण के लिए।
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वितरित ऋण कोलैटरल फ्री है, इसके लिए किसी भी संपत्ति को बंधक रखने की आवश्यकता नहीं है।

पात्रता की आवश्यक शर्तें
- 7% ब्याज अनुदान के साथ 50,000/- रुपये तक का शार्ट टर्म ऋण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान किया जाएगा जिनके द्वारा राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- राजस्थान का स्थायी निवासी आवेदक ही आवेदन करने के लिए पात्र है।
- लाभार्थी आवेदक के पास शहरी क्षेत्र का जन आधार कार्ड होना चाहिए।
- आवेदक स्ट्रीट वेंडर की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- लाभार्थी आवेदक के पास संबंधित विभाग द्वारा जारी अनुशंसा पत्र/ लाइसेंस होना चाहिए।
- आवेदक केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत व्यवसाय के लिए दिए जाने वाले शार्ट टर्म ऋण हेतु आवेदन करते समय लाभार्थी आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए :-
- शहरी क्षेत्र का जन आधार कार्ड।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- कोई भी निवास का प्रमाण पत्र।
- कार्य के संबंध में अनुशंसा पत्र/ लाइसेंस।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- पात्र स्ट्रीट वेंडर या असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिन्होंने केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना का लाभ नहीं उठाया है वे ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र सरकार के सिंगल साइन-ऑन पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी आवेदक को एसएसओ पोर्टल खोलना होगा और सबसे पहले अपने जीमेल या जन आधार कार्ड नंबर से खुद को पंजीकृत करना होगा।

- पोर्टल द्वारा आवेदक का उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड ईमेल के माध्यम से भेज दिया जायेगा।
- प्राप्त उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड की मदद से आवेदक को एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।

- अब आवेदक को मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना को खोजना होगा और उस पर क्लिक करना होगा।

- आवेदक के सामने एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आवेदक को नया आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।

- यहाँ से राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र शुरू होगा।
- आवेदक को अपना जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा और सत्यापन करें पर क्लिक करना होगा।

- पोर्टल द्वारा ओटीपी के माध्यम से आवेदक के जन आधार कार्ड नंबर का सत्यापन किया जायेगा।
- जन आधार का सत्यापन हो जाने के बाद आवेदक को उस परिवार के सदस्य का नाम चुनना होगा जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के लिए आवेदन करना चाहता है।
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के आवेदन पत्र में लाभार्थी आवेदक को व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण, बैंक खाता विवरण और कार्य-संबंधी विवरण भरना होगा।
- उसके बाद पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी की अच्छे से जाँच करने के बाद इसे जमा कर देना होगा।
- शहरी स्थानीय निकाय या नगर निगम के अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों का गहनता से सत्यापन किया जायेगा।
- शार्ट टर्म ऋण के लिए चयनित स्ट्रीट वेंडर्स की सूची ऋण की राशि के वितरण हेतु संबंधित बैंक को भेज दी जाएगी।
- बैंक द्वारा ऋण की धनराशि सीधे लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
- योजना में वितरित ऋण पूरी तरह से कोलैटरल फ्री है।
- यहाँ ये जान लेना जरुरी है की ऋण की किश्तों का भुगतान न करने की स्थिति में बैंक कोई भी शुल्क या जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र हैं।
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर जिला केंद्र से संपर्क किया जा सकता है।
- लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की आवेदन स्थिति भी देखी जा सकती है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान सिंगल साइन-ऑन पोर्टल।
- राजस्थान मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के दिशानिर्देश।
- राजस्थान स्थानीय स्वशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग का संपर्क नंबर :- 0141 2226722
- राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वशासन विभाग का संपर्क ईमेल :- dlb.lsg@rajasthan.gov.in

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