राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

राजस्थान राज्य के वे युवा जो सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के इच्छुक हैं, उन्हें मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सरकार से ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। लिए गए ऋण पर लगने वाले समस्त ऋण की राशि को सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना।
शुरुआत की तिथिवर्ष 2026.
प्रदान किए जाने वाले लाभब्याज पर 100% सब्सिडी।
पात्र लाभार्थीराजस्थान के युवा सूक्ष्म उद्यमी।
नोडल विभागउद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेRajasthan Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana.
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
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राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की जानकारी

राजस्थान मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा दिनांक 12-01-2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Rajasthan Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana) की शुरुआत की गयी है।
  • इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता में सहयोग देना और व्यवसाय शुरू करने हेतु पूंजी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना है।
  • राजस्थान सरकार का उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को दिनांक 31-03-2029 तक संचालन हेतु मंजूरी दी गयी है।
  • सरकार द्वारा अपनी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से सभी पात्र युवाओं को उद्यमिता के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किये जायेंगे।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण पूरी तरह से ब्याज मुक्त होंगे और ऋण पर लगने वाला ब्याज राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत राजस्थान के 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के स्थायी निवासी युवा अपने उद्यमशीलता परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • इस योजना के तहत कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं तक उत्तीर्ण युवाओं को सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 3.5 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 7.5 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
  • वहीँ लाभार्थी युवा को ऋण राशि के 10% के बराबर या अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन राशि भी जमा करनी होगी।
  • इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत स्नातक, आईटीआई उत्तीर्ण या उच्च शिक्षा उत्तीर्ण युवाओं को सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में अधिकतम 5 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।
  • उन्हें ऋण राशि के 10% के बराबर या अधिकतम 50,000 रुपये की मार्जिन राशि का भी योगदान करना होगा।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के लिए चयनित युवाओं को राजस्थान सरकार के कौशल और आजीविका विकास निगम से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण का लाभ भी प्राप्त होगा।
  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत सभी पंजीकृत एचयूएफ (हिंदू अविभाजित परिवार), सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म, कंपनी और स्वयं सहायता समूह भी व्यावसायिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रति वर्ष 1 लाख युवा सूक्ष्म उद्यमियों को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इस योजना की मदद से राजस्थान के युवा लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), विनिर्माण, सेवा, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, पशुपालन और नई प्रौद्योगिकी आधारित क्षेत्रों में अपनी उद्यमशीलता परियोजना शुरू कर सकते हैं या पहले से संचालित अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऋण ले सकते है।
  • आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और लाभार्थी आवेदक मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • राजस्थान सरकार की युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • इसके अलावा, पात्र होने पर आवेदक “विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना” के तहत भी आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • लाभार्थी युवा राजस्थान सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सूची भी यहां देख सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण के लिए पात्र व्यवसाय और क्षेत्र

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) के अंतर्गत ब्याज मुक्त ऋण के लिए पात्र सेवा, विनिर्माण और व्यावसायिक क्षेत्रों की सूची नीचे दी गयी है :-
    सेवा
    • मरम्मत और रखरखाव पर आधारित सेवाएं।
    • होटल और खाद्य सेवा गतिविधियाँ।
    • अस्पताल और प्रयोगशाला सेवाएं।
    • सहकारी सेवाएं।
    • रियल एस्टेट सेवाएं।
    • विज्ञापन और प्रचार सेवाएं।
    • शिक्षा और रोजगार संबंधी सेवाएं।
    • यात्रा और सुरक्षा संबंधी सेवाएं।
    • ऊर्जा उत्पादन संबंधी सेवाएं।
    • मनोरंजन और इवेंट मैनेजमेंट सेवाएं।
    • कंप्यूटर आधारित सेवाएं।
    • अन्य (ऐसी सेवाएं जो शामिल नहीं हैं)।
    उत्पादन
    • कृषि आधारित उद्योग।
    • खाद्य उत्पाद निर्माण।
    • दुग्ध उत्पादन आधारित उद्योग।
    • खनिज आधारित उद्योग।
    • वस्त्र और परिधान आधारित उद्योग।
    • चमड़ा आधारित उद्योग।
    • परिष्करण-आधारित उद्योग।
    • रासायनिक और प्लास्टिक आधारित उद्योग।
    • धातु आधारित उद्योग।
    • मशीनरी और औजार निर्माण उद्योग।
    • कंप्यूटर और विद्युत उपकरण निर्माण।
    • अन्य (वे उद्योग जिनका उल्लेख कहीं और नहीं किया गया है)।
    व्यापार
    • कृषि एवं दुग्ध उत्पादों का व्यापार।
    • भवन निर्माण सामग्री की खरीद और बिक्री।
    • थोक स्टोर/ प्रोविजनल स्टोर/ फैंसी स्टोर/ डिपार्टमेंटल स्टोर।
    • सभी प्रकार के रेडीमेड कपड़ों की खरीद और बिक्री।
    • जूतों की खरीद और बिक्री।
    • सभी प्रकार के फर्नीचर की खरीद और बिक्री।
    • कागज और कागज उत्पादों की खरीद और बिक्री।
    • रसायनों और औषधियों की खरीद और बिक्री।
    • रबर और प्लास्टिक उत्पादों की खरीद और बिक्री।
    • धातु उत्पादों की खरीद और बिक्री।
    • कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य संबंधित उपकरणों की खरीद और बिक्री।
    • विद्युत उपकरणों की खरीद और बिक्री।
    • मोटर पार्ट्स और ऑटो पार्ट्स की खरीद और बिक्री।
    • साइकिल और ई-रिक्शा की खरीद-बिक्री।
    • सोने और आभूषणों की खरीद-बिक्री।
    • हस्तशिल्प की खरीद और बिक्री।
    • विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री।
    • बर्तनों की खरीद और बिक्री।
    • उर्वरक, बीज, कीटनाशक और सभी प्रकार के कृषि उपकरणों की खरीद और बिक्री।
    • पुस्तकों, स्टेशनरी और खेल के सामान की खरीद और बिक्री।
    • एक्वेरियम और पालतू जानवरों का बिक्री केंद्र।
    • सभी प्रकार के तैयार खाने-पीने की चीजों की खरीद और बिक्री।
    • अन्य (अन्य व्यापारिक गतिविधियाँ जिनका उल्लेख कहीं और नहीं किया गया है)।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राज्य के युवाओं को प्रदान किए जाने वाले लाभ कुछ इस प्रकार हैं :-
    • चयनित युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने या स्थापित व्यवसाय का विस्तार करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे।
    • परियोजना ऋण लगने वाले ब्याज पर 100% सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जायेगा।
    • कक्षा 8वीं से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को निम्न लाभ मिलेगा :-
      • सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 3,50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।
      • विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 7,50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।
      • लाभार्थी युवाओं के लिए ऋण राशि का 10% या अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन राशि का योगदान करना अनिवार्य है।
    • स्नातक या आईटीआई प्रमाणपत्र धारक या उच्च शिक्षा उत्तीर्ण युवाओं को निम्न लाभ मिलेगा :-
      • सेवा और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 5,00,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।
      • विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम 10,00,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण।
      • युवाओं के लिए ऋण राशि का 10% या अधिकतम 50,000 रुपये की मार्जिन राशि का योगदान करना अनिवार्य है।
    • लाभार्थी युवा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम का लाभ भी उठा सकते हैं।
    • इस योजना का लाभ प्रतिवर्ष 1 लाख युवा सूक्ष्म उद्यमियों को मिलेगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा उन लाभार्थियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • राजस्थान का स्थायी निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र है।
    • आवेदक युवा की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • पंजीकृत एचयूएफ (HUF), सोसायटी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी फर्म, कंपनी और स्वयं सहायता समूह भी आवेदन करने के पात्र हैं।
    • बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के डिफॉल्टर आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है।
    • लाभार्थी युवक को लिया गया ऋण 5 वर्ष में चुकाना होगा।
    • आवेदक युवाओं को 6 महीने की मोहलत अवधि भी प्रदान की जाएगी।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज पर मिलने वाली 100% सब्सिडी के लाभ के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-
    • राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र।
    • आवेदक का आधार कार्ड।
    • बैंक खाता संख्या।
    • मोबाइल नंबर।
    • ईमेल आईडी।
    • परियोजना का विवरण।
    • जन आधार कार्ड।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • राजस्थान राज्य के पात्र युवा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के सिंगल साइन ऑन (एसएसओ) पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • लाभार्थी आवेदक को एसएसओ पोर्टल पर जाकर पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
  • आवेदक अपने जन आधार कार्ड नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से एसएसओ पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
    राजस्थान एसएसओ पोर्टल पंजीकरण
  • आवेदक को उनका यूजरनेम और पासवर्ड उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा।
  • प्राप्त उपयोगकर्ता नाम या पासवर्ड का उपयोग करके लाभार्थी को लॉग इन करना होगा।
    राजस्थान एसएसओ पोर्टल लॉगिन
  • सर्च बार में “मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY)” टाइप करना होगा और आये हुवे योजना के नाम पर क्लिक करना होगा।
    मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान का ऑनलाइन आवेदन
  • अब आपको एक डैशबोर्ड दिखाई देगा जिसमें से आवेदक को “नया आवेदन” का चयन करना होगा।
    मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान के लिए नया आवेदन
  • आवेदक को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र 7 चरणों में भरना होगा।
  • नीचे दी गई छवि में दर्शाए अनुसार चरण संख्या 1 में सामान्य जानकारी को भरना होगा।
    मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन की चरण संख्या 1
  • आवेदक को चरण संख्या 2 में अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी भरनी होगी।
    मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना फॉर्म में आवेदक की जानकारी
  • चरण संख्या 3 में वर्तमान और स्थायी पते का विवरण दर्ज करना होगा।
    मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना फॉर्म में पते का विवरण
  • लाभार्थी आवेदक को चरण संख्या 4 में प्रस्तावित कार्यक्षेत्र के बारे में विवरण भरना होगा।
    मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना फॉर्म में कार्यस्थल का विवरण प्रस्तावित भरें
  • चरण संख्या 5 में लाभार्थी आवेदक को परियोजना का विवरण भरना होगा।
  • चरण संख्या 6 में ऋण के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान का नाम चुनना होगा।
    चयनित वित्तीय संस्थान
  • अंतिम चरण यानी संख्या 7 में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवेदन पत्र में भरी गयी सभी जानकारी को अच्छे से सत्यापित करने के बाद और इसे जमा कर देना होगा।
  • प्रस्तुत आवेदन पत्र और दस्तावेजों की प्राथमिक जांच संबंधित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत व्यवसाय के लिए ब्याज मुक्त ऋण हेतु पात्र पाए गए चयनित आवेदकों की सूची को अंतिम स्वीकृति के लिए चयन समिति को भेजा जाएगा।
  • इसके बाद चयन समिति द्वारा आवेदकों की सूची को आगे की सत्यापन और ऋण वितरण के लिए वित्तीय संस्थान को अग्रेषित कर दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाएं?

  • राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय हर आवेदक को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में समस्या आ रही है।
  • लोन के लिए आवेदन करते समय प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है।
  • आप किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं या आप इसे खुद भी बना सकते हैं।
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुरू करने के लिए सबसे पहले बिज़नेस या प्रोजेक्ट का नाम साफ़-साफ़ लिखना होगा।
  • आपको बताना होगा कि आप किस तरह का बिज़नेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं और आप कौन से प्रोडक्ट या सर्विस देंगे।
  • अब ये बताएं कि आपने यह बिज़नेस क्यों चुना और इससे इनकम कैसे होगी।
  • बिज़नेस की जगह और आप जिन बेसिक सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे, उनके बारे में बताएं।
  • प्रोजेक्ट की कुल लागत लिखें और बताएं कि आपने इसकी गणना कैसे की है।
  • मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजान के तहत आपको कितनी लोन की राशि चाहिए, यह साफ़-साफ़ बताएं।
  • बताएं कि आप लोन की राशि का इस्तेमाल बिज़नेस की गतिविधियों के लिए कैसे करेंगे।
  • बिज़नेस से होने वाली मासिक और सालाना इनकम का अनुमान बताना होगा।
  • अपने टारगेट कस्टमर्स और मार्केटिंग प्लान के बारे में बताना होगा।
  • इसमें होने वाले खर्चों के बारे में बताएं, जैसे कच्चा माल, किराया और लेबर।
  • बिज़नेस से संबंधित अपने स्किल्स, अनुभव या ट्रेनिंग के बारे में बताएं।
  • आखिर में बताएं कि बिज़नेस से होने वाली इनकम से आप समय पर लोन कैसे चुका पाएंगे।
  • तो इस तरह से आप मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते है।

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