विधवा विवाह उपहार योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को दुबारा अपना जीवन शुरू करने के लिए 51,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 2007. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए वित्तीय सहायता। |
| पात्र लाभार्थी | पुनर्विवाहित विधवा। |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग। |
| आवेदन कैसे करें | आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Rajasthan Vidhwa Vivah Uphar Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
राजस्थान विधवा विवाह उपहार योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- विधवा विवाह उपहार योजना (Vidhwa Vivah Uphar Yojana) राजस्थान सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है।
- इस योजना को सरकार द्वारा वर्ष 2007 में शुरू किया गया था।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक बाधाओं को तोड़ना और राज्य की विधवाओं को पुनर्विवाह करने और अपने जीवन में फिर से बसने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- सरकार द्वारा विधवा विवाह उपहार योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा महिला लाभार्थियों को एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- पुनर्विवाह करने पर प्रत्येक पात्र विधवा लाभार्थी महिला को 51,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- पुनर्विवाहित विधवा जो कम से कम 3 वर्षों से राजस्थान में रह रही है और जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है वह राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का विधवा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी आवेदक जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकने वाले विधवा विवाह उपहार योजना के आवेदन पत्र को जमा करके वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- विधवा विवाह उपहार योजना को अब राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के साथ मिला दिया है और ऑनलाइन आवेदन एसएसओ पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
- पात्र होने पर लाभार्थी “लाड़ो प्रोत्साहन योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती है जिसमें राजस्थान सरकार द्वारा बालिका के जन्म के समय बचत बांड के रूप में १.5 लाख रूपये की सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसके अलावा, राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित अपनी विधवा विवाह उपहार योजना के तहत पुनर्विवाह के माध्यम से अपना नया जीवन शुरू करने वाली विधवा महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- विवाह के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी विधवा महिला को पुनर्विवाह के लिए 51,000/- रुपये की सहायता राशि सीधा उसके बैंक खाते में प्राप्त होगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- राजस्थान सरकार द्वारा विधवा विवाह उपहार योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले आवेदकों को पुनर्विवाह सहायता के रूप में 51,000/-रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी :-
- राजस्थान की स्थायी निवासी विधवा आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- विधवा आवेदिका को पुनर्विवाह करने से पहले कम से कम 3 वर्ष तक राजस्थान में रह रही होनी चाहिए।
- विधवा आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी विधवा आवेदिका का पहले पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए।
- आवेदिका विधवा महिला विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- विधवा महिला आवेदकों को पुनः विवाह करने के लिए दी जाने वाली सहायता के लिए आवेदन करते समय राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
- आयु का प्रमाण।
- राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र।
- आय का प्रमाण।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र।
- विधवा पेंशन से संबंधित दस्तावेज। (यदि लागू हो)
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- पासपोर्ट साइज वर्तमान फोटो।
- परिवार के सदस्य का विवरण।
- जन आधार कार्ड या भामाशाह कार्ड।
- बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- पुनर्विवाह करने वाली पात्र विधवा लाभार्थी महिला विधवा विवाह उपहार योजना के तहत विवाह सहायता के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
- राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना का आवेदन पत्र जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी के कार्यालय से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- उपर्युक्त कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद सभी विवरण सही-सही भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- विधिवत भरा हुआ विधवा विवाह उपहार योजना का आवेदन पत्र सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ उसी जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- डीएसजेईओ द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
- पात्र आवेदकों की सूची को आगे के सत्यापन और विवाह सहायता की राशि की मंजूरी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को भेजा दिया जायेगा।
- विभाग से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद 51,000/- रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग की आवश्यकता होने पर जिला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- राजस्थान सरकार की विधवा विवाह उपहार योजना के दिशानिर्देश।
- राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का हेल्पलाइन नंबर :- 18001806127
- राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का संपर्क ईमेल :-
- support.sje@rajasthan.gov.in.
- raj.sje@rajasthan.gov.in.
- techsupport.sje@rajasthan.gov.in.
- राजस्थान के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का संपर्क विवरण।
तबस्सुम एक सीनियर कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें केंद्रीय एवं राज्य सरकारी योजनाओं पर अच्छी तरह से शोधित और उपयोगकर्ता-अनुकूल सामग्री लिखने का 5 वर्षों का अनुभव है।
