उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में अपनी शादी करने के इच्छुक पात्र जोड़ों को 60,000/- रुपये की नकद सहायता, 25,000 रुपये मूल्य की 24 वस्तुएं उपहार स्वरुप का लाभ प्रदान किया जायेगा और 15,000/- रुपये विवाह समारोह की व्यवस्था पर खर्च किये जायेंगे।
योजना के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की मुख्य विशेषताएं
|
|
---|---|
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। |
शुरुआत की तिथि | 2017. |
प्रदान किए जाने वाले लाभ |
|
पात्र लाभार्थी | गरीब परिवार की कन्यायें। |
नोडल विभाग | उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन कैसे करें |
|
योजना अंग्रेजी में पढ़े | UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना जिसका नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana) है की शुरुआत की गयी थी।
- इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य उन जोड़ों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो बिना सहायता के अपना विवाह समारोह संपन्न करने की आर्थिक स्थिति में नहीं हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया जाता है।
- सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक समारोह का आयोजन कराया जायेगा जिसके लिए सरकार द्वारा प्रति जोड़े के विवाह पर 1,00,000 रुपये का खर्च किया जायेगा।
- 1,00,000 रुपये खर्चे की धनराशि में से 60,000/- रुपये की राशि दुल्हन को सीधे उसके बैंक खाते में नकद सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
- वहीँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े को 25,000/- रुपये मूल्य की 24 वस्तुएं भी उपहार स्वरुप प्रदान की जाएँगी।
- शेष 15,000/- रुपये की राशि विवाह समारोह के लिए टेंट, फर्नीचर, पानी, भोजन, प्रकाश और अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाएँगे।
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों की लड़कियों को प्रदान किया जायेगा जिनकी वार्षिक आय 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की एक समर्पित वेबसाइट है जिसके माध्यम से लाभार्थी इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर वित्तीय सहायता और उपहारिक वस्तुओं का लाभ उठा सकते हैं।
- हालाँकि आवेदक ऑफ़लाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकता हैं जो जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।
- सत्यापन हो जाने के बाद पात्र पाए गए जोड़ों के लिए जिला अधिकारियों द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाएगा और विवाह के समय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के सफल संचालन हेतु वर्ष 2025-2026 के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
- यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी आवेदक अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
- यदि कोई आवेदक या दम्पति दिव्यांग है तो वे उत्तर प्रदेश सरकार की शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में विवाह करने के इच्छुक सभी पात्र जोड़ों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सरकार प्रत्येक जोड़े के विवाह पर 1,00,000/- रुपये तक खर्च करेगी।
- बैंक खाते में 60,000/- रुपये की नकद सहायता प्रदान की जाएगी।
- दुल्हन को 25,000/- रुपये मूल्य की वस्तुएँ उपहार स्वरुप दी जाएँगी।
- विवाह समारोह में भोजन, टेंट, फर्नीचर, पानी और प्रकाश पर 15,000/- रुपये का व्यय किया जायेगा।
योजना के तहत दुल्हन को उपहार स्वरुप प्रदान की जाने वाली वस्तुएं
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के लिए चुने गए जोड़ों वित्तीय सहायता के साथ साथ 25,000/- रुपये मूल्य की 24 वस्तुएँ उपहार स्वरुप प्रदान की जाएँगी :-
वस्तु का नाम मात्रा साड़ी और ब्लाउज - संख्या 5, प्रत्येक 5.50 मीटर:-
- 1 दुल्हन की साड़ी और लहंगा
- 2 कढ़ाई वाली साड़ी
- 2 प्रिंटेड साड़ी
पेटीकोट - संख्या 5.
- साड़ी के साथ सिला और मैचिंग
चुनरी - कढ़ाई 2.25 मीटर
पैंट का कपड़ा - 1.20 मीटर
कमीज़ का कपड़ा - 2.25 मीटर
फैंटा/गमछा - 2.25मीटर
चाँदी पायल - 1
- 65 टंच-30 ग्राम
चांदी की बिछिया - 65 टंच-10 ग्राम
डिनर सेट - स्टेनलेस स्टील 8 किलो
प्रेशर कुकर - 5 लीटर ISI मार्क
कढ़ाही - एल्युमीनियम 5 किलो
ट्रॉली बैग - 47*28*66 Size
वैनिटी किट - 1 (फाइबर बॉक्स से बना)
दीवार घड़ी - 1
सीलिंग फ़ैन - 1 (1200 मिमी)
कूल केज - 10 लीटर
आयरन प्रेस - 1
डबल बेडशीट,
2 तकिये के कवर- 228.6*254 सेमी
कंबल - 2 सिंगल बेड के लिए
गद्दा - 2 सिंगल बेड के लिए (पीयू फोम)
तकिया - 2r
सिंहोरा (कुमकुम बॉक्स) - 1
लाल कांच की चूड़ियाँ - 2 दर्जन
कंगन - 4
- संख्या 5, प्रत्येक 5.50 मीटर:-
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केवल उन्हीं लाभार्थी जोड़ों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
- लड़की के माता-पिता उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- लड़की के माता-पिता गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति होने चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- विवाह के समय वर और वधू की आयु निम्नलिखित होनी चाहिए :-
- दुल्हन :- 18 वर्ष या उससे अधिक।
- दूल्हा :- 21 वर्ष या उससे अधिक।
- आवेदन के समय दुल्हन निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक से सम्बंधित होनी चाहिए :-
- गरीब अविवाहित लड़की।
- विधवा।
- निराश्रित।
- तलाकशुदा।
- नीचे उल्लेखित सामाजिक श्रेणियों में से किसी एक से सम्बन्ध रखने वाली आवेदिका ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं :-
- अनुसूचित जाति।
- अनुसूचित जनजाति।
- अन्य पिछड़ा वर्ग।
- अल्पसंख्यक।
- सामान्य वर्ग की गरीब कन्या।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली विवाह हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवेदक के पास होना अनिवार्य है :-
- आयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज :-
- शिक्षा से सम्बंधित दस्तावेज।
- जन्म प्रमाण पत्र।
- मतदाता पहचान पत्र।
- मनरेगा जॉब कार्ड।
- आधार कार्ड।
- जाति प्रमाण पत्र।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते का विवरण।
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र। (विधवा के लिए)
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- आयु प्रमाण के लिए कोई एक दस्तावेज :-
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- पात्र लाभार्थी कन्या निम्नलिखित उपलब्ध माध्यमों से उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आवेदन करके अपने विवाह के लिए लाभ प्राप्त कर सकती हैं :-
- ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का समर्पित पोर्टल जारी किया गया है जिसके माध्यम से पात्र आवेदक विवाह सहायता का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थी आवेदक को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट पर जाना होगा और “ऑनलाइन आवेदन करें” पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक के सामने एक नई विंडो खुलेगी जहाँ आवेदक को “ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा।
- अब आवेदक की स्क्रीन पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा जिसमें आवेदक को निम्नलिखित विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरने होंगे :-
- सभी विवरण भरने के बाद सत्यापन करें पर क्लिक करना होगा।
- प्रारंभिक सत्यापन हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का एक विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदक को स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदक को सभी विवरण भरना होगा।
- विवरण भरने के बाद पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी की सत्यता की जांच करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
- जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी और उसे अंतिम स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी जाएगी।
- विभाग द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन प्रत्येक जिले में कराया जायेगा और योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता लाभार्थी कन्या के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- लाभार्थी फॉर्म संख्या, जन्म तिथि और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का प्रमाण पत्र का ऑनलाइन प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी जमा किए जा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- लाभार्थी आवेदक को योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे बिना किसी गलती के सही ढंग से भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के आवेदन पत्र और संलग्न समस्त दस्तावेजों को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में ही जमा कर देना होगा।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजजों का सत्यापन किया जायेगा और विवाह अनुदान के लिए पात्र पाए गए जोड़ों की सूची तैयार की जाएगी।
- सामूहिक विवाह का आयोजन तभी किया जाएगा जब उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 10 या उससे अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होंगे।
- योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे दुल्हन के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का पंजीकरण।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का विवाह प्रमाण पत्र प्रिंट करें।
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दिशानिर्देश।
- उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संपर्क नंबर :-
- 0522 2209259.
- 0522 3538700.
- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का संपर्क ईमेल :-director.sw@dirsamajkalyan.in.

जीएसआई (भारत सरकार की योजनाएँ) एक समर्पित सामग्री मंच है जो भारत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर अच्छी तरह से शोध किए गए, उपयोगकर्ता के अनुकूल लेख प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य देश भर के छात्रों और परिवारों के लिए आधिकारिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाना है।