पश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भंडार योजना

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनी लक्ष्मी भंडार योजना के तहत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को 1,700 रुपये प्रति माह और अन्य श्रेणी की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

पश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भंडार योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामपश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भंडार योजना।
शुरुआत की तिथिवर्ष 2021
प्रदान किए जाने वाले लाभ1,500 रुपये से लेकर 1,700 रुपये तक की वित्तीय सहायता।
पात्र लाभार्थीपश्चिम बंगाल की महिलाएं।
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग।
आधिकारिक वेबसाइटलक्ष्मीर भंडार योजना आधिकारिक वेबसाइट।
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेWest Bengal Lakshmir Bhandar Scheme.
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पश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भण्डार योजना की जानकारी

पश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भंडार योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • हर विवाहित महिला को गृहिणी कहने के पीछे एक कारण है।
  • क्योंकि वे आर्थिक और भावनात्मक रूप से घर का भरण-पोषण और संचालन कर सकती हैं।
  • घर के वित्तीय मामलों को संभालने के लिए उन्हें चाहे जितनी भी राशि मिले, हमेशा और अधिक की आवश्यकता बनी रहती है।
  • पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मीर भंडार योजना (West Bengal Lakshmir Bhandar Scheme) की शुरुआत की गयी है।
  • लक्ष्मीर भंडार योजना की शुरुआत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा वर्ष 2021 में की गई थी।
  • इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल की महिलाओं को उनके बुनियादी दैनिक खर्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  • इस धनराशि का उपयोग लाभार्थी अपनी दैनिक घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं।
  • पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रति माह 1,500/- रुपये से लेकर 1,700/- रुपये तक की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • इससे पहले, लक्ष्मीर भंडार स्कीम के तहत दी जाने वाली सहायता राशि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 1,200 रुपये प्रति माह थी और अन्य श्रेणी की महिलाओं के लिए 1,000/- रुपये प्रति माह थी।
  • हालांकि, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपने बजट 2026-2027 में फरवरी 2026 से वित्तीय सहायता की राशि में प्रति माह 500/- रुपये की वृद्धि करने की घोषणा की है।
  • अतः, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लक्ष्मी भंडार योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को अब से निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रति माह प्रदान की जाएगी :-
    • अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,700 रुपये।
    • अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को 1,700 रुपये।
    • अन्य श्रेणी की महिलाओं को 1,500 रुपये।
  • इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने 26,700 करोड़ रुपये के बजट के अलावा 15,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट आवंटित किया है।
  • लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए केवल 25 से 60 वर्ष की आयु की महिलाएं ही पात्र हैं।
  • किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
  • लक्ष्मीर भंडार प्रकल्पा के तहत लगभग 2 करोड़ 42 लाख महिला लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में वित्तीय सहायता का लाभ मिल रहा है।
  • पात्र महिला लाभार्थी लक्ष्मीर भंडार योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से प्रति माह की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • लक्ष्मीर भंडार योजना के लिए किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर, लाभार्थी महिलाएं अपने निकटतम उप-विभागीय अधिकारी कार्यालय या ब्लॉक विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकती हैं।
  • पश्चिम बंगाल सरकार की सभी योजनाओं की सूची यहां देखी जा सकती है।

लक्ष्मीर भंडार योजना की राशि में बढ़ौतरी

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित अपनी लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थियों को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :-
    आवेदिका की श्रेणीसहायता राशि
    अनुसूचित जाति की महिलाएं1,700/- रुपये प्रति माह
    अनुसूचित जनजाति की महिलाएं1,700/- रुपये प्रति माह
    अन्य श्रेणी की महिलाएं1,500/- रुपये प्रति माह

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत केवल उन्ही महिला लाभार्थियों को प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी महिला ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • आवेदिका महिलाओं की आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • आवेदक महिलाएँ राज्य या केंद्र सरकार की सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं होनी चाहिए।
    • आवेदक महिलाएँ किसी अन्य पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।

योजना की अपात्रता की शर्तें

  • पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन आवेदिका महिलाओं को लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत प्रति माह की वित्तीय सहायता का लाभ नहीं दिया जाएगा, जो निम्नलिखित अपात्रता की शर्तों के अंतर्गत आती हैं :-
    • यदि आवेदक महिला नीचे उल्लिखित श्रेणियों में से किसी की भी नियमित या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, तो वह लक्ष्मीर भंडार योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है :-
      • केंद्रीय सरकार।
      • राज्य सरकार।
      • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम।
      • भारत सरकार का उपक्रम।
      • ग्राम पंचायतें।
      • नगर निगम।
      • स्थानीय निकाय।
      • सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थान के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी।
    • यदि कोई महिला आवेदक किसी भी स्रोत से वेतन या पेंशन प्राप्त करती है, तो वह पात्र नहीं है।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना के अंतर्गत प्रति माह की वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :-

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • पश्चिम बंगाल राज्य की महिलाएं लक्ष्मीर भंडार योजना के आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करके योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकती हैं।
  • आवेदन पत्र दुआरे सरकार शिविर से या निम्नलिखित प्राधिकरण के कार्यालयों से नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-
    • ब्लॉक विकास अधिकारी।
    • उपमंडल अधिकारी।
    • नगर निगम।
  • आवेदिका महिला को आवेदन पत्र को सही ढंग से भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • अब आवेदिका को लक्ष्मीर भंडार योजना के आवेदन पत्र और संलग्न सभी दस्तावेजों को उसी दुआरे सरकार शिविर या निम्नलिखित कार्यालयों में जमा कर देना होगा :-
    • ब्लॉक विकास अधिकारी।
    • उपमंडल अधिकारी।
    • नगर निगम।
  • प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की संबंधित अधिकारी द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
  • लाभार्थियों के आवेदन को अंतिम स्वीकृति जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर द्वारा दी जाएगी।
  • आवेदन स्वीकार या अस्वीकार होने के बाद लाभार्थी को उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर सूचित कर दिया जाएगा।
  • लक्ष्मी भंडार योजना की वित्तीय सहायता आवेदन पत्र स्वीकार होने के बाद लाभार्थी के बैंक खाते में हर महीने हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  • लाभार्थी लखमीर भंडार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जा कर अपने आवेदन की स्थिति की भी जांच कर सकते हैं।
    पश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भंडार योजना के आवेदन की स्थिति
  • योजना की वेबसाइट पर अपना पंजीकृत नंबर, आवेदन आईडी, स्वास्थ्य साथी कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर दर्ज करना होगा।
  • वेबसाइट द्वारा ओटीपी भेजकर मोबाइल नंबर की पुष्टि की जाएगी।
  • मोबाइल नंबर के सत्यापन के बाद लाभार्थी स्क्रीन पर लक्ष्मीर भंडार योजना के लिए किये गएआवेदन की स्थिति या भुगतान की स्थिति दिख जाएगी।

योजना की प्रमुख विशेषताएं

  • पश्चिम बंगाल सरकार की लक्ष्मीर भंडार योजना का लाभ उठाने के लिए स्वास्थ्य साथी कार्ड या आधार कार्ड में से एक आवश्यक दस्तावेज होना आवश्यक है।
  • आवेदक का पंजीकरण इन्ही दस्तावेज के आधार पर किया जाएगा और किसी भी दस्तावेज की अनुपलब्धता की स्थिति में स्वास्थ्य साथी कार्ड या आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया जाएगा।
  • यदि लाभार्थी कोलकाता नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में रहता है, तो कोलकाता नगर निगम के आयुक्त द्वारा आवेदनों के लिए स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के तहत 25 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • पश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भंडार योजना का संपर्क नंबर :- 033-23341563.
  • पश्चिम बंगाल लक्ष्मीर भंडार योजना का संपर्क ईमेल :- support.laxmirbhandar-wb@nic.in.
  • पश्चिम बंगाल सरकार के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग का संपर्क नंबर :-
    • 033-23341563.
    • 033-23371797.
  • पश्चिम बंगाल के महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग का संपर्क ईमेल :- secy.wcdsw@gmail.com.
  • पश्चिम बंगाल महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग,
    विकास भवन, 10वीं मंजिल,
    डीएफ ब्लॉक, सेक्टर 1,
    साल्ट लेक सिटी, कोलकाता,
    पश्चिम बंगाल – 700091।

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