राजस्थान में मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना उस वक़्त की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य घरेलु पशुओं की मृत्यु हो जाने पर पशुपालको को आर्थिक सहायता देना था। परन्तु वर्ष 2024 में सरकार बदलते ही इस योजना को बंद कर दिया गया है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। अधिक जानकारी हेतु यहाँ पढ़े।
योजना के बारे में | |
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योजना का नाम | राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। |
आरम्भ दिनांक | अप्रैल 12th 2023. |
योजना का लाभ |
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जिम्मेदार विभाग | पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार। |
आवेदन कैसे करे | जिले में आयोजित महंगाई राहत कैंप में जा कर आवेदन किया जा सकता है। |
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के बारे में
- राजस्थान प्रदेश में बहुत से निवासी जीवन यापन करने के लिए दूध अथवा दुग्ध का व्यापार करते है।
- दूध व्यापार हेतु लोगो को दुधारू पशु खरीदने पड़ते है और उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करनी होती है।
- बहुत बार अच्छी देखभाल होने के बाद भी दुधारू पशु बीमार पड़ जाते है और काफी बार पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है।
- इससे पशुपालक का आर्थिक नुक्सान होता है और उनके जीवन यापन पर घोर संकट खड़ा हो जाता है।
- इन्ही सबको ध्यान में रखते हुवे राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Yojana) की शुरुआत की गयी है।
इस योजना का शुभारम्भ 12 अप्रैल 2023 को हुआ था। - मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के शुरू करने का उद्देश्य राजस्थान के पशुपालकों को उनके दुधारू पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
- इससे पशुपालको के सामने जीवन यापन का संकट खड़ा नहीं होगा और वो दूध व्यापार के लिए न्या दुधारू पशु खरीद पाएंगे।
- इस योजना के समस्त सञ्चालन की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग की होगी।
- राजस्थान की मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रदेश के पशुपालकों के दुधारू पशुओं का बीमा किया जायेगा।
- योजना के तहत प्रत्येक पशुपालक के 2 दुधारू पशुओं का 40,000/- प्रति पशु की दर से बीमा किया जायेगा।
- बीमा केवल 2 दुधारू और गौ वंशीय पशु का ही किया जायेगा।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत पशुओं का बीमा बिल्कुल निशुल्क किया जायेगा।
- पशुओं के निशुल्क बीमा के लिए केवल वही पशुपालक पात्र होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8,00,000/- रूपये सालाना से कम होगी।
- 8,00,000/- रूपये से अधिक वार्षिक आय वाले पशुपालक भी इस योजना के अंतर्गत अपने पशुओं का बीमा करा सकते है परन्तु उनके लिए बीमा निशुल्क नहीं होगा और उन्हें प्रति वर्ष 200/- रूपये का प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
- पशुपालक 2 दुधारू पशुओं से अधिक पशुओं का बीमा मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत नहीं करा सकते है।
- अगर पशुपालक के बीमित पशु की अकाल या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालक को मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत 40,000/- रूपये की धनराशि प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक के पास जनाधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने हेतु पशुपालक को अपने निकटतम महंगाई राहत कैंप, प्रशासन गॉवों के संग अभियान, प्रशासन शहरों के संग अभियान के आयोजन में जाना होगा।
- इन्ही आयोजन में मौजूद सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा पशुपालकों का मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना (Mukhyamantri Kamdhenu Pashu Bima Yojana) में पंजीकरण किया जायेगा।
- योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने निकटतम पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकता है।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लाभ
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान दिए जायेंगे :-
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आवेदकों के दुधारू पशुओं का निशुल्क बीमा किया जायेगा।
- प्रत्येक परिवार के 2 दुधारू गौ वंशीय पशु का 40,000/- रूपये प्रति पशु का निशुल्क बीमा किया जायेगा।
- लाभार्थियों के दुधारू पशु की मृत्यु हो जाने पर प्रति पशु 40,000/- रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की पात्रता
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
- राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
- आवेदक के पास न्यूनतम 2 पशु होने चाहिए।
- आवेदक के पशु दुधारू व गौ वंशीय होने चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के पंजीकरण के दौरान आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों की ज़रूरत होगी :-
- राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक का जनाधार कार्ड।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
- आवेदक के बैंक खाते का विवरण।
- आवेदक के पशुओं का विवरण।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आवेदन की प्रक्रिया
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की आवेदन की प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा बहुत ही सीधी और सरल रखी गयी है।
- राजस्थान सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के मध्य पूरे प्रदेश में 3 निम्नलिखित अभियान आयोजित कराये जायेंगे :-
- महंगाई राहत कैंप।
- प्रशासन गॉवों के संग अभियान।
- प्रशासन शहरों के संग अभियान।
- मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा का योजना के अंतर्गत पात्र आवेदकों को इन आयोजनों में अपने जनाधार के साथ जाना होगा।
- आयोजन में मौजूद सरकारी कर्मचारी/ अधिकारी द्वारा आवेदक का मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का आवेदन पत्र भरा जायेगा।
- आवेदक को अपनी निजी व पाले गए दुधारू गौ वंशीय पशुओं की जानकारी देनी होगी।
- मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में आवेदक केवल अपने 2 दुधारू पशुओं का ही बीमा करा सकता है।
- आवेदक भरने के पश्चात आवेदक को एक पंजीकरण पावती दी जाएगी जो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना से सम्बंधित होगी और आवेदक को इसको संभाल कर रखना होगा।
- भविष्य में यदि लाभार्थी के बीमित पशु की अकाल मृत्यु होती है तो लाभार्थी को राजस्थान सरकार की और से 40,000/- रूपये प्रति पशु की दर से भुगतान किया जायेगा।
- बीमित पशु की मृत्यु हो जाने पर लाभार्थी को अपने निकटतम पशुपालन के कार्यालय में जा कर आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र में निजी जानकारी व बैंक से सम्बंधित विवरण भरकर कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन पत्र के सत्यापन के पश्चात मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के क्लेम की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना के महत्वपूर्ण लिंक्स
- पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार।
- राजस्थान पशुपालन विभाग जिला कार्यालय संपर्क नम्बर।
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना दिशानिर्देश।
मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का संपर्क विवरण
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना हेल्पलाइन नम्बर :- 09460555579.
- राजस्थान मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना हेल्पडेस्क ईमेल :- ddepid_dahjpr@yahoo.co.in

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