उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012 में पढ़े लिखे परन्तु बेरोज़गार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की गयी थी। 1,000/- रूपये प्रति माह की आर्थिक सहायता बेरोजगारी भत्ते स्वरुप प्रत्येक पात्र लाभार्थी युवा को रोज़गार मिलने तक प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़े।

यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में
योजना का नामउत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना।
आरम्भ वर्ष2012
योजना का लाभप्रति माह लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता।
जिम्मेदार विभागउत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग।
आवेदन कैसे करेउत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना आवेदन पत्र द्वारा।

उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में

  • उत्तर प्रदेश बोरजगारी भत्ता योजना उत्तर प्रदेश सरकार की बेरोज़गारो के हित में चलायी गयी एक योजना है।
  • इसकी शुरुवात उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2012 में की गयी थी।
  • योजना के शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार मिलने तक आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार के सेवायोजन विभाग को योजना के समस्त किर्यावाहन की जिम्मेदारी दी गयी है।
  • उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के युवा को रोज़गार मिल जाने तक 1,000/- रूपये (एक हज़ार रूपये) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस राशि का प्रयोग लाभार्थी द्वारा रोज़गार ढूंढ़ने के दौरान होने वाले खर्चे पर किया जा सकेगा।
  • उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना में केवल 25 वर्ष से अधिक के और 40 वर्ष से काम के युवा ही आवेदन करने के पात्र है।
  • बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए लाभार्थी का हाईस्कूल यानि 10वीं पास होना आवश्यक है।
  • जो युवा 10वीं पास नहीं होंगे वो उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकेंगे।
  • योजना में सरकार द्वारा वार्षिक आय की भी पात्रता रखी गयी है।
  • जिन लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय 36,000/- रूपये (छत्तीस हज़ार रूपये) होगी वही बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।
  • बेरोजगारी भत्ते का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना जरुरी है।
  • योजना के लिए आवेदन भी लाभार्थी को अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय में करना होगा।
  • इच्छुक और पात्र लाभार्थी अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय में जा कर बेरोजारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते है।

योजना में बेरोजगारों को मिलने वाले लाभ

  • उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत चयनित युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • चयनित लाभार्थी को 1,000/- रूपये (एक हज़ार रूपये मात्र) प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए जायेंगे।

योजना की पात्रता क्या है

  • उत्तर प्रदेश बोरजगारी भत्ते का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गयी है :-
    • लाभार्थी उत्तर प्रदेश में निवास करता हो।
    • लाभार्थी की आयु 25 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • लाभार्थी आवेदन करने के समय तक बेरोज़गार होना चाहिए।
    • लाभार्थी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए।
    • लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय समस्त श्रोत से 36,000/- रूपये (छत्तीस हज़ार रूपये) से अधिक न हो।
    • लाभार्थी अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

संलग्न होने वाले आवश्यक दस्तावेज़

  • उत्तर प्रदेश बोरजगारी भत्ते का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ लाभार्थी के पास होने आवश्यक है :-
    • उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र।
    • परिवार का आय प्रमाण पत्र।
    • लाभार्थी की 10वीं की अंक तालिका।
    • लाभार्थी की 10वीं का प्रमाण पत्र।
    • लाभार्थी का जाति प्रमाण पत्र।
    • सेवायोजन कार्यालय का पहचान पत्र।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • लाभार्थी का आधार कार्ड।
    • 11 गुना 5 के 2 स्वयं पते लिखे लिफाफे। (25/- रूपये के डाक टिकट लगे हो)

बेरोजगार योजना में आवेदन कैसे करे

  • लाभार्थी उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
  • परन्तु यहाँ ये याद रहे लाभार्थी का पहले से अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • केवल पूर्व में पंजीकृत लाभार्थी की बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पात्र होंगे।
  • लाभार्थी को सेवायोजन कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र को अच्छे से भर कर मांगे गए दस्तावेज़ जैसे :- स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, व अन्य दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • आवेदन पत्र व समस्त दस्तावेज़ों को अपने जिले के सेवायोजन कार्यालय जहाँ लाभार्थी पंजीकृत है में जमा करना होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ लाभार्थी को 2 लिफाफे अपने स्वयं के लिखे हुवे पते के साथ जमा करने होंगे।
  • प्रत्येक लिफाफे पर 25/- रूपये के डाक टिकट लगे होने अनिवार्य है।
  • जिला रोज़गार अधिकारीयों द्वारा आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी।
  • जांच में सब सही पाए जाने पर आवेदक को उसके दिए गए मोबाइल नम्बर पर सूचित कर दिया जायेगा।
  • आवेदन पत्र स्वीकृत होते है बेरोजगारी भत्ते की धनराशि लाभार्थी के खाते में आनी शुरू हो जाएगी।

योजना के मुख्य एवं महत्वपूर्ण बिन्दु

  • रोज़गार मिलते ही लाभार्थी का बोरजगारी भत्ता सरकार द्वारा बंद कर दिया जायेगा।
  • बेरोजगारी भत्ता लाभार्थी को प्रति माह नहीं दिया जायेगा।
  • लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता 4 माह में एक साथ एक बार दिया जाएगा।
  • जो जो लाभार्थी बेरोजगारी भत्ते के लिए चयनित होंगे उनकी सूची सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर जारी कर दी जाएगी।
  • जिला सेवायोजन कार्यालय द्वारा 1 माह के भीतर मिले हुवे आवेदन पत्रों को स्वीकृत या अस्वीकृत करना होगा।
  • चयनित लाभार्थियों को वर्ष के अंतिम 4 माह यानी अगस्त से ले कर दिसंबर तक के बीच में अपने बेरोज़गार होने का शपथ पत्र सेवायोजन कार्यालय में जमा कराना होगा।
  • लाभार्थी द्वारा शपथ पत्र जमा करने में असफल होने पर उसका बेरोजगारी भत्ता रोक दिया जायेगा।

योजना के महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक्स

योजना का संपर्क विवरण

  • उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग टोलफ्री नम्बर :- 155330.
  • उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग हेल्पलाइन नम्बर :-
    • 0522-2638995.
    • 07839454211.
  • उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :-
    • sewayojan-up@gov.in.
    • sewayojan.up@gmail.com.
  • उत्तर प्रदेश सेवायोजन विभाग,
    रोज़गार भवन, गुरु गोबिंद सिंह मार्ग,
    बस मण्डी चौराहा, लखनऊ,
    उत्तर प्रदेश – 226001.

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