राजस्थान किसान कलेवा योजना

राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जाने वाली किसान कलेवा योजना के तहत अनाज मंडी में कृषि उपज बेचने आ रहे किसानों और मंडी परिसर के पंजीकृत हम्माल, पल्लेदार और तुलारा को मात्र 5/- रूपये में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की थाली उपलब्ध कराएगी। इस थाली में रोटी, सब्जी, दाल और मौसम के अनुसार गुड़ या मट्ठा शामिल होगा।
योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

राजस्थान किसान कलेवा योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम राजस्थान किसान कलेवा योजना।
शुरुआत की तिथि 20.01.2014
प्रदान किए जाने वाले लाभ 5/- रूपये में खाने की प्लेट।
पात्र लाभार्थी
  • किसान।
  • हम्माल।
  • पल्लेदार।
  • तुलारा।
नोडल विभाग राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय।
आवेदन कैसे करें मंडी परिसर में किसान कलेवा कैंटीन में जाकर।
योजना अंग्रेजी में पढ़े Rajasthan Kisan Kaleva Yojana.
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राजस्थान किसान कलेवा योजना के लाभ

राजस्थान किसान कलेवा योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2009 में “अपनी रसोई योजना” नामक एक योजना शुरू की गयी थी।
  • वर्ष 2014 में इस योजना को नया रूप देकर व इसका नाम बदलकर “किसान कलेवा योजना” कर दिया गया।
  • सरकार ने देखा कि जो किसान अनाज मंडी में अपनी कृषि उपज बेचने आते हैं, उन्हें काफी बार पूरा दिन वहीं बिताना पड़ता है और अक्सर उन्हें भोजन के लिए मंडी परिसर से बाहर या बहुत दूर जाना पड़ता है।
  • किसानों की इसी समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा किसान कलेवा योजना शुरू की गयी, ताकि किसानों और अन्य मंडी कर्मियों को मंडी परिसर के अंदर ही किफायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जा सके।
  • किसान कलेवा योजना राजस्थान सरकार के कृषि विपणन निदेशालय द्वारा, कृषि विपणन बोर्ड और मंडी समितियों की मदद से लागू की जा रही है।
  • इस योजना के तहत किसानों, हम्माल, पल्लेदार और तुलारा को मंडी परिसर में ही मात्र 5/- रूपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की थाली दी जाती है।
  • योजना में दी जाने वाली भोजन की थाली में कुल 5 आइटम शामिल होते हैं जिसमे 8 रोटियां, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी, सर्दियों में गुड़ और गर्मियों में मट्ठा दिया जाता है।
  • वैसे तो भोजन की प्रति थाली की वास्तविक कीमत 40/- रूपये है, जिसमें से 5/- रूपये लाभार्थी को देने होते हैं और शेष 35/- रूपये की सब्सिडी मंडी समिति द्वारा दी जाती है, जिसे बाद में किसान कलेवा कैंटीन संचालक को वापस कर दिया जाता है।
  • भोजन किसान व अन्य लाभार्थियों को कूपन दिखाने पर ही प्रदान किया जायेगा।
  • किसान कलेवा योजना का भोजन का कूपन अनाज मंडी के प्रवेश द्वार से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि हम्माल, पल्लेदार और तुलारा इसे मंडी समिति के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
  • योजना में दिए जाने वाले इस कूपन की वैधता 24 घंटे की होती है।
  • अगर राजस्थान सरकार की किसान कलेवा योजना से जुड़ी किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो मंडी समिति के स्टाफ से संपर्क किया जा सकता है।
  • इसके अलावा राज्य के किसान केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी ले सकते हैं जिसमें सरकार द्वारा 6,000/- रूपये प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जाती है, और वहीँ राजस्थान राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3,000/- रूपये प्रतिवर्ष का लाभ मिलता है।
  • अगर किसानों के पास पशुधन जैसे गाय, भैंस बकरी आदि है, तो वे सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत उनका बीमा करा सकते हैं जिसमे पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाने की दशा में सरकार द्वारा आर्थिक लाभ प्रदान किया जाता है।
  • वहीं, पंजीकृत हम्माल, पल्लेदार और तुलारा महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, चिकित्सा सहायता और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति जैसी कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है।

राजस्थान किसान कलेवा योजना की जानकारी

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार द्वारा अपनी किसान कलेवा योजना के तहत मंडी के सभी किसान, पल्लेदार, तुलारा और हम्माल को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • अनाज मंडी में मात्र 5/- रूपये में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन की थाली उपलब्ध कराई जाएगी।
    • प्रत्येक भोजन की थाली में निम्न खाने के व्यंजन शामिल होंगे :-
      • रोटी – 8 पीस (250 ग्राम आटा)
      • दाल – 1 कटोरी (125 ग्राम)
      • सब्जी – 1 कटोरी (125 ग्राम)
      • गुड़ – 50 ग्राम (अक्टूबर से मार्च के बीच सर्दियों में)
      • मट्ठा – 200 मि.ली. (अप्रैल से सितंबर के बीच गर्मियों में)

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • किसान कलेवा योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा मात्र 5/- रूपये में पौष्टिक भोजन की थाली का लाभ केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
    • वे किसान जो अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए अनाज मंडियों में आ रहे हैं।
    • अनाज मंडी के पंजीकृत हम्माल, पल्लेदार और तुलारा।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की किसान कलेवा योजना के तहत मात्र /-5 रूपये में भोजन की थाली प्राप्त करने के लिए कूपन लाभार्थी किसान और हम्माल/ पल्लेदारों को निम्नलिखित दस्तावेज दिखने के पश्चात ही प्राप्त होगा :-
    • किसानों के लिए – आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान पत्र।
    • हम्माल, पल्लेदार, तुलारा के लिए – मंडी समिति द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • राजस्थान सरकार की किसान कलेवा योजना का लाभ लेने के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन या आवेदन की प्रक्रिया नहीं है।
  • इस योजना के तहत भोजन केवल वॉक-इन आधार पर उपलब्ध होगा जिसके लिए कूपन जारी किये जायेंगे।
  • किसान कलेवा योजना के तहत मिलने वाले भोजन का कूपन मात्र 5/- रूपये में लाभार्थी किसान को मंडी में प्रवेश करते समय गेट पर दिए जाएंगे।
  • प्रत्येक वाहन पर 2 कूपन किसान को दिए जायेंगे जिसमे एक कूपन का प्रयोग किसान द्वारा और दूसरे कूपन का प्रयोग किसान के एक सहायक द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए किया जायेगा।
  • इसके बाद किसान और उसके सहायक को मंडी परिसर में स्थित कैंटीन में जाकर कूपन दिखाना होगा और पौष्टिक भोजन की थाली ले लेनी होगी।
  • भोजन परोसने से पहले किसान कलेवा कैंटीन के स्टाफ द्वारा सिस्टम पर कूपन की वैधता की जांच की जाएगी और उसके बाद लाभार्थी को भोजन प्रदान किया जायेगा।
  • वहीं, पंजीकृत हम्माल, पल्लेदार या तुलारा अपना पहचान पत्र दिखाकर मंडी समिति के स्टाफ से किसान कलेवा योजना का भोजन कूपन प्राप्त कर सकते हैं।
  • बस लाभार्थी को कैंटीन में जाना होगा, कूपन प्रस्तुत करना होगा और मात्र 5/- रूपये में स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का लाभ उठाना होगा।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • राज किसान साथी पोर्टल संपर्क नंबर :-
    • 0141-2927047
    • 0141-2922613
  • राज किसान साथी पोर्टल संपर्क ईमेल :- helpdesk.rajkisan@rajasthan.gov.in

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