बिहार सरकार द्वारा प्रदेश में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गयी है। योजना में प्रदेश के दिव्यांगजनों को अपना व्यवसाय शुरू करने हेतु 10 लाख रूपये तक का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया जायेगा। सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर 50% की कैपिटल सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
योजना के बारे में अधिक जानकारी हेतु सम्पूर्ण लेख पढ़े।
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना। |
शुरुआत की तिथि | 26-08-2025. |
प्रदान किए जाने वाले लाभ |
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पात्र लाभार्थी | प्रदेश के दिव्यांगजन। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन कैसे करें | आवेदन जल्दी ही शुरू होंगे। |
योजना अंग्रेजी में पढ़े | Bihar Mukhyamantri Divyangjan Udhyami Yojana. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
बिहार मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- वर्ष 2025 बिहार की जनता के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा क्यूंकि बिहार सरकार द्वारा बहुत की कल्याणकारी योजनाओं का शुभारम्भ कर दिया गया है।
अभी कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के संचालन को मंजूरी दी थी। - वहीँ “मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना” और “मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परम्परा योजना” को बिहार सरकार ने लागू कर दिया है और इन योजनाओं में आवेदन भी स्वीकार किये जा रहे है।
- अब दिनांक 26-08-2025 को बिहार सरकार की कैबिनेट द्वारा एक और कल्याणकारी योजना जिसका नाम है “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना” के संचालन को मंजूरी दे दी है।
- योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शारीरिक रूप से दिव्यांग (असक्षम) लोगों को अपने खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करना है जिससे वो आर्थिक रूप से सम्बल हो पाएं।
- बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जायेगा।
- समाज कल्याण विभाग की सचिव द्वारा प्रेस नोट जारी कर राज्य में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के संचालन को मंजूरी दे दी गयी है और कहा गया है की ये योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की तर्ज पर जारी की जाएगी।
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक अन्य योजना मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के अंदर संचालित की जाएगी।
- सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रूपये तक की राशि का ब्याज रहित ऋण प्रदान करेगी।
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में प्रदान किया जाने वाला ऋण पूर्णतः ब्याज रहित होता और न ही इस ऋण को पाने के लिए लाभार्थी दिव्यांगजन आवेदक को किसी संपत्ति को गिरवी रखने की आवश्यकता होगी।
- बिहार सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर 50% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी जिसमे ऋण की आधी राशि सरकार द्वारा अदा की जाएगी।
- इसका अर्थ ये है की लाभार्थी दिव्यांगजन को लिए गए ऋण की 5 लाख की राशि ही बैंक को लौटानी होगी, बाकी के 5 लाख ऋण की राशि बिहार सरकार द्वारा अदा की जाएगी।
- योजना में लाभार्थी को ऋण चुकाने के लिए 1 वर्ष का मोरेटोरियम का समय भी दिया जायेगा जो ऋण की आखरी किश्त प्राप्त करने के बाद से शुरू हो जायेगा।
- समाज कल्याण विभाग को बिहार सरकार ने 10 करोड़ 25 लाख रूपये की राशि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के संचालन हेतु आवंटित कर दी गयी है।
- बहुत ही जल्द योजना में आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
- लाभार्थी दिव्यांगजनों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार और करना होगा।
- जैसे ही हमें बिहार सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होगी हम यहाँ अपडेट कर देंगे।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- बिहार राज्य के सभी पात्र दिव्यांगजनों को सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 10 लाख रूपये तक का ऋण व्यवसाय शुरू करने हेतु दिया जायेगा।
- ऋण पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा और कोई संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होगी।
- बिहार सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- यानी 5 लाख की ऋण की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी और बाकी के 5 लाख लाभार्थी को लौटने होंगे।
- लाभार्थी को 1 की मोरेटोरियम अवधि भी प्रदान की जाएगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में ब्याज मुक्त और गिरवी रहित स्वरोजगार हेतु ऋण और दिए गए ऋण पर 50% सब्सिडी केवल उन्ही लाभार्थी आवेदकों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता को पूर्ण किया जायेगा :-
- बिहार के मूल और स्थायी निवासी ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- योजना का लाभ केवल दिव्यांगजन (शारीरिक रूप से असक्षम) युवाओं को ही दिया जायेगा।
- आवेदक दिव्यांगजन की आयु 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- आवेदक द्वारा किसी अन्य योजना में व्यवसाय या स्वरोजगार से सम्बंधित ऋण का लाभ न लिया हो।
- लाभार्थी दिव्यांगजन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा उत्तीर्ण होनी चाहिए।
- बाकी की पात्रता जल्दी ही जारी की जाएगी।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी आवेदकों को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण और ऋण पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- बिहार का निवासी होने का प्रमाण।
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- बैंक खाते का विवरण,आईएफएससी कोड सहित।
- शुरू किये जाने वाले व्यवसाय का विवरण।
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो।
- शिक्षा से सम्बंधित दस्तावेज।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- बिहार सरकार की कैबिनेट द्वारा दिनांक 26-08-2025 को मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के संचालन को मंजूरी दे दी गयी है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा अब जल्दी ही योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश बना कर जारी किया जायेंगे।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी ये अभी स्पष्ट नहीं है।
- अन्य उद्यमी योजनाओं की तर्ज पर ही ये उम्मीद की जा सकती है की मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से https://udyami.bihar.gov.in/ पोर्टल पर स्वीकार किये जायेंगे।
- सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रेस नोट जारी कर मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना के लांच की घोषणा भी कर दी गयी है।
- आगामी दिनों में सभी पात्र लाभार्थी आवेदक बिहार सरकार की इस योजना में स्वरोजगार हेतु बिना ब्याज का और बिना कुछ गिरवी रखे ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
- मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना की आवेदन की प्रक्रिया के बारे में यदि हमें कोई भी सूचना प्राप्त होगी हम उसे यहाँ अपडेट कर देंगे।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- योजना से सम्बंधित सहायता के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से मिले।

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Roshan