उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी योजना के अंतर्गत मासिक बिजली के बिलों पर 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हिमालयी क्षेत्र के लिए अधिकतम उपयोग सीमा 200 यूनिट प्रति माह है और अन्य क्षेत्रों के लिए 100 यूनिट प्रति माह है।
पूरी जानकारी के लिए सम्पूर्ण लेख पढ़ें।
उत्तराखण्ड विद्युत सब्सिडी योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तराखण्ड विद्युत सब्सिडी योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 2024. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | बिजली के बिलों पर 50% की सब्सिडी। |
| पात्र लाभार्थी | उत्तराखण्ड राज्य के बिजली उपभोक्ता। |
| नोडल विभाग | पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड |
| आवेदन कैसे करें | कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Uttarakhand Electricity Subsidy Scheme. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
उत्तराखण्ड विद्युत सब्सिडी योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- उत्तराखण्ड सरकार के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा दिनांक 16 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रदेश में “विद्युत सब्सिडी योजना” (Uttarakhand Electricity Subsidy Scheme) शुरू करने की घोषणा की गयी थी।
- अभी तक इस योजना के माध्यम से हिमालयी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक के सभी लाभार्थियों को बिजली के बिलों में राहत प्रदान की जा रही है।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके मासिक बिजली के बिलों पर सब्सिडी प्रदान करके उन्हें सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने परिवार के लिए अधिक बचत कर सकें।
- सरकार के पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- उत्तराखण्ड सरकार की विद्युत सब्सिडी योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को प्रति माह के बिजली के बिलों पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- सरकार ने लाभार्थियों को हिमालयी क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जहाँ दोनों के लिए बिजली उपयोग की अधिकतम सीमा अलग-अलग है।
- हिमालयी क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए अधिकतम बिजली खपत की सीमा 200 यूनिट प्रति माह है और जिस पर 50% की सब्सिडी देय होगी।
- जबकि, अन्य क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए अधिकतम बिजली की खपत सीमा 100 यूनिट प्रति माह है जिस पर भी 50% की सब्सिडी ही देय होगी।
- इसका अर्थ है कि यदि लाभार्थी हिमालयी क्षेत्र में अधिकतम 200 यूनिट प्रति माह और अन्य क्षेत्रों में अधिकतम 100 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करते हैं तो उन्हें केवल आधा बिजली का बिल ही देना होगा।
- उत्तराखण्ड सरकार की विद्युत सब्सिडी योजना के अंतर्गत बिजली के बिल पर मिलने वाली सब्सिडी केवल अधिकतम 1 किलोवाट घरेलू कनेक्शन पर ही प्रदान की जाएगी।
- सरकार का यह अनुमान है कि राज्य के लगभग 11 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- अब, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2025-2026 के वार्षिक बजट की घोषणा में इस योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है।
- बिजली सब्सिडी योजना के अंतर्गत बिजली के बिलों पर मिलने वाली 50% सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए कहीं भी अलग से आवेदन करने या कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता नहीं है।
- यूपीसीएल द्वारा पात्र उपभोक्ताओं को उनकी मासिक बिजली की खपत के अनुसार सब्सिडी वाले बिल जारी किये जायेंगे।
- उत्तराखण्ड विद्युत सब्सिडी योजना के संबंध में सहायता की आवश्यकता होने पर यूपीसीएल से संपर्क किया जा सकता है।
- बढ़ते बिजली के बिलों से छुटकारा पाने के लिए लाभार्थी “प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” में अपनी छत्त पर सोलर प्लांट लगवा सकता है और केंद्र सरकार से अधिकतम 78,000/- रूपये सब्सिडी का लाभ ले सकता है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- उत्तराखण्ड सरकार की विद्युत सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थी को सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- सरकार द्वारा बिजली की खपत पर जारी होने वाले बिजली के बिलों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- प्रति माह के बिजली के बिल पर 50% सब्सिडी का लाभ देय होगा।
- हिमालयी क्षेत्र के लाभार्थी को अधिकतम 200 यूनिट प्रति माह की बिजली की खपत करने पर 50% सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
- अन्य क्षेत्र के लाभार्थी को अधिकतम 100 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत करने पर 50% सब्सिडी का लाभ दिया जायेगा।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा केवल उन्हीं पात्र लाभार्थियों को बिजली के बिलों पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा सरकार की विद्युत सब्सिडी योजना निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- केवल उत्तराखण्ड के निवासी ही बिजली के बिलों पर सब्सिडी पाने के पात्र हैं।
- लाभार्थी परिवार के पास अधिकतम 1 किलोवाट का घरेलू बिजली कनेक्शन होना चाहिए।
- हिमालयी क्षेत्र में अधिकतम बिजली की खपत 200 यूनिट प्रति माह होनी चाहिए।
- अन्य क्षेत्र में अधिकतम बिजली की खपत 100 यूनिट प्रति माह होनी चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित विद्युत सब्सिडी योजना के अंतर्गत बिजली के बिलों पर 50% की सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी उपभोक्ता को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- वर्तमान घरेलू बिजली का बिल।
- लाभार्थी का आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विद्युत सब्सिडी योजना के अंतर्गत प्रति माह के बिजली के बिलों पर 50% की सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए अलग से कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- हिमालयी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के लाभार्थियों को उनके मासिक बिजली के बिलों पर स्वतः ही सब्सिडी मिल जाएगी यदि उनके द्वारा अधिकतम सीमा के अंतर्गत बिजली का उपयोग किया जा रहा होगा।
- उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लाभार्थियों को उनकी मासिक बिजली की खपत के अनुसार ही सब्सिडी वाले बिजली के बिल जारी किये जायेंगे।
- हिमालयी क्षेत्र के लाभार्थियों को 200 यूनिट प्रति माह तक की बिजली की खपत करने पर सब्सिडी वाले बिजली के बिल प्राप्त होंगे।
- वहीँ अन्य क्षेत्र के लाभार्थियों को प्रति माह अधिकतम 100 यूनिट बिजली की खपत करने पर यूपीसीएल द्वारा सब्सिडी वाले बिजली के बिल दिए जायेंगे।
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सब्सिडी से हुई क्षतिपूर्ति के लिए यूपीसीएल को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- उत्तराखण्ड सरकार की विद्युत सब्सिडी योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी 1912 पर यूपीसीएल से संपर्क कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) का संपर्क नंबर :- 1912.
- उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का संपर्क ईमेल :- customercare@upcl.org.
