बिहार राज्य के लघु एवं सीमांत किसान जिन्हें वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000/- रुपये मिल रहे हैं उन्हें अब जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 3,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 2026. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | प्रति वर्ष 3,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता। |
| पात्र लाभार्थी | बिहार के किसान। |
| नोडल विभाग | बिहार कृषि विभाग। |
| आवेदन कैसे करें | आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Jannayak Karpoori Thakur Kisan Samman Nidhi Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- बिहार सरकार द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2026 को विधानसभा में वर्ष 2026-2027 का बजट पेश किया गया।
- सरकार ने बिहार की जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है जिन्हें आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा।
- किसानों के कल्याण के लिए घोषित प्रमुख योजनाओं में से एक है “जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना”। (Jannayak Karpoori Thakur Kisan Samman Nidhi Yojana)
- सरकार ने राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना की घोषणा की है।
- बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जायेगा।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना बिहार सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना और मजबूत करना और बीज, उर्वरक, सिंचाई और दैनिक कृषि आवश्यकताओं जैसे कृषि खर्चों से संबंधित उनके वित्तीय बोझ को कम करना है।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को सरकार से प्रति वर्ष 3,000/- रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- किसानों को प्रति वर्ष मिलने वाली 3,000/- रुपये की वित्तीय सहायता 1,000/- रुपये की तीन समान किस्तों में प्रदान की जाएगी।
- यह वित्तीय सहायता राशि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को पहले से प्राप्त होने वाली 6,000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि के अतिरिक्त किसानों को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना से बिहार के उन छोटे और सीमांत किसानों को लाभ प्राप्त होगा जो पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी के रूप में पंजीकृत हैं।
- बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना को लागू करने के बाद किसानों को राशि का हस्तांतरण किया जायेगा।
- बिहार सरकार द्वारा ये अनुमान लगाया गया की जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 73,37,000 किसानों को प्रति वर्ष 3,000/- रुपये की वार्षिक सहायता प्राप्त होगी।
- पीएम किसान योजना में पंजीकृत लाभार्थियों के आंकड़ों का उपयोग करके पात्र किसानों की पहचान की जाएगी और योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कोई आवेदन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- किसान “कृषि इनपुट अनुदान योजना” के लिए भी आवेदन कर सकते हैं , जिसमें सरकार द्वारा फसल के नुकसान की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- बिहार सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- बिहार सरकार द्वारा संचालित अपनी जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत उन सभी किसानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे जो वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत हैं और लाभ प्राप्त कर रहे है :-
- पात्र किसानों को प्रति वर्ष 3,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- यह राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत प्रदान की जाने वाली 6,000/- रुपये प्रति वर्ष की राशि के अतिरिक्त होगी।
- सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित करेगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- बिहार सरकार की जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले किसानों को ही प्रतिवर्ष 3,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी :-
- बिहार के स्थायी निवासी किसान ही लाभ पाने के पात्र होंगे।
- किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी होना चाहिए।
- लघु एवं सीमांत किसानों दोनों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 3,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के समय लाभार्थी किसानों को निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
- पीएम किसान की पंजीकरण संख्या।
- किसान पंजीकरण आईडी।
- आधार कार्ड संख्या।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
- कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा बिहार सरकार द्वारा अपने बजट 2026-27 में की गयी है।
- इसके लिए किसानों को किसी भी प्रकार की आवेदन प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।
- राज्य सरकार ने इस योजना को इस तरह से तैयार किया है ताकि पात्र किसानों को बिना किसी कागजी कार्रवाई या औपचारिकता के स्वतः ही लाभ मिल सके।
- बिहार के सभी छोटे और सीमांत किसान, जिन्हें पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिल रहे है वे बिहार सरकार की जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतः ही पात्र है।
- इन्हीं किसानों को जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार सरकार से प्रति वर्ष 3,000/- रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रति वर्ष 3 समान किश्तों में प्राप्त होगी।
- बिहार सरकार द्वारा योजना का लाभ देने के लिए राज्य के भीतर सभी पंजीकृत पीएम किसान लाभार्थियों का डेटा सीधे प्राप्त किया जायेगा।
- इन आंकड़ों का सत्यापन हो जाने के बाद सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ की राशि का हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में कर दिया जायेगा।
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कोई आवेदन जमा करने दस्तावेज अपलोड करने या किसी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- जब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान के बैंक खाते, आधार कार्ड के विवरण और भूमि संबंधी रिकॉर्ड सही ढंग से अपडेट रहेंगे तब तक किसान को इस योजना का लाभ बिना किसी रुकावट के मिलता रहेगा।
- सरकार का उद्देश्य समय पर और पारदर्शी वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है ताकि किसान बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं जैसे कृषि खर्चों का प्रबंधन कर सकें।
- इस प्रकार जननायक कर्पुरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना एक सरल, पारदर्शी और किसान-हितैषी योजना के रूप में कार्य करेगी जहां पीएम किसान योजना के तहत पात्रता ही अतिरिक्त राज्य-स्तरीय वित्तीय सहायता तक पहुंच सुनिश्चित करेगी।
- बिहार किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग की आवश्यकता होने पर लाभार्थी किसान अपने जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- बिहार सरकार के कृषि विभाग का संपर्क ईमेल :- agridbtcell1@gmail.com.
तबस्सुम एक सीनियर कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें केंद्रीय एवं राज्य सरकारी योजनाओं पर अच्छी तरह से शोधित और उपयोगकर्ता-अनुकूल सामग्री लिखने का 5 वर्षों का अनुभव है।
