पश्चिम बंगाल अन्नपूर्णा योजना: लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई महिला वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। यह योजना पहले प्रस्तावित “अन्नपूर्णा भंडार योजना” की जगह लागू की गई है और इसका उद्देश्य 1 जून 2026 से राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना तथा उन्हें नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है।

पश्चिम बंगाल अन्नपूर्णा योजना – मुख्य जानकारी
योजना का नामअन्नपूर्णा योजना
पहले किस नाम से जानी जाती थीअन्नपूर्णा भंडार योजना / अन्नपूर्णा भंडार प्रकल्प
संचालन विभागमहिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग
आधिकारिक अधिसूचना संख्या2411-WCD/O/AB-4/2026
अधिसूचना जारी होने की तिथि19 मई 2026
योजना शुरू होने की तिथि1 जून 2026
वित्तीय सहायता₹3,000 प्रति माह
भुगतान का माध्यमडायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
बैंक खाते की आवश्यकतालाभार्थी के नाम पर आधार से जुड़ा बैंक खाता
पात्र आयु सीमा25 वर्ष से 60 वर्ष
पात्र लाभार्थीपश्चिम बंगाल की निवासी महिलाएं
मौजूदा लाभार्थीलक्ष्मीर भंडार योजना की लाभार्थियों को स्वतः शामिल किया जाएगा
आवेदन का माध्यमऑनलाइन एवं ऑफलाइन
आधिकारिक पोर्टलपश्चिम बंगाल अन्नपूर्णा योजना पोर्टल
आवेदन की स्थिति जांचने का पोर्टलआवेदन की स्थिति जांचें
विभाग की आधिकारिक वेबसाइटमहिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग पोर्टल

Table of Contents

पश्चिम बंगाल अन्नपूर्णा योजना का परिचय: एक संक्षिप्त परिचय

अन्नपूर्णा योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई महिला वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 2411-WCD/O/AB-4/2026 दिनांक 19 मई 2026 के माध्यम से आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया है।

आधिकारिक अधिसूचना जारी होने से पहले इस योजना की चर्चा “अन्नपूर्णा भंडार योजना” और “अन्नपूर्णा भंडार प्रकल्प” नामों से की जा रही थी। पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद इसे आधिकारिक रूप से “अन्नपूर्णा योजना” नाम दिया गया और 1 जून 2026 से लागू करने की घोषणा की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, परिवार की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना तथा नियमित मासिक सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के तहत 25 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की सहायता राशि सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत, नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाली तथा आयकर का भुगतान करने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

अन्नपूर्णा योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक लक्ष्मीर भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों का स्वतः समावेश है। जो महिलाएं पहले से लक्ष्मीर भंडार योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं, उन्हें सामान्यतः दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, अधिसूचना में कुछ अपात्र श्रेणियों का भी उल्लेख किया गया है, जिनमें मृत, स्थानांतरित (Shifted), हटाए गए (Deleted) तथा SIR-2026 सत्यापन के दौरान चिन्हित कुछ विशेष मतदाता श्रेणियां शामिल हैं। वहीं, जिन लाभार्थियों ने SIR ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है या नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत आवेदन किया है, उन्हें उनके मामलों का अंतिम निर्णय होने तक सहायता राशि मिलती रहेगी।

नई पात्र महिलाओं के लिए सरकार ने आवेदन और सत्यापन की विस्तृत व्यवस्था भी बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन का सत्यापन ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) द्वारा किया जाएगा और पात्र आवेदनों को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा। शहरी क्षेत्रों में यह प्रक्रिया उप-मंडल अधिकारी (SDO) द्वारा पूरी की जाएगी। वहीं, कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र में अधिकृत KMC अधिकारी आवेदन की जांच और अनुशंसा करेंगे, जिसके बाद KMC आयुक्त अंतिम स्वीकृति प्रदान करेंगे।

जो पाठक पहले अन्नपूर्णा भंडार योजना के बारे में जानकारी खोज रहे थे, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि अब इस योजना का आधिकारिक नाम अन्नपूर्णा योजना है। साथ ही, लक्ष्मीर भंडार योजना की लाभार्थियां नई योजना के तहत बढ़ी हुई वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर सकेंगी, क्योंकि नई व्यवस्था में मासिक सहायता राशि को काफी बढ़ाया गया है।

1 जून 2026 से पश्चिम बंगाल सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना भी शुरू करने जा रही है, जिसके तहत महिलाएं राज्य संचालित बसों में बिना किराया दिए यात्रा कर सकेंगी।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाएं, छात्रवृत्ति योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, वित्तीय सहायता योजनाएं तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न योजनाओं की सूची के माध्यम से भी प्राप्त की जा सकती है।

अन्नपूर्णा योजना की आधिकारिक वेबसाइट

पश्चिम बंगाल अन्नपूर्णा योजना की नवीनतम अपडेट (मई 2026)

  • 11 मई 2026: पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में नवान्न सचिवालय, कोलकाता में पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस बैठक में अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी गई तथा इसकी शुरुआत की तारीख 1 जून 2026 तय की गई। इसके साथ ही राज्य संचालित बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा भी 1 जून 2026 से लागू करने की घोषणा की गई।
  • 18 मई 2026: पहले संचालित लक्ष्मीर भंडार योजना पोर्टल का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर अन्नपूर्णा योजना पोर्टल कर दिया गया। इसके साथ ही पुरानी योजना से नई योजना में परिवर्तन की प्रक्रिया की पुष्टि हो गई।
  • 19 मई 2026 – आधिकारिक अधिसूचना जारी: महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार ने अधिसूचना संख्या 2411-WCD/O/AB-4/2026 जारी की। अधिसूचना के अनुसार योजना का आधिकारिक नाम अन्नपूर्णा योजना होगा। पात्र महिलाओं के आधार से जुड़े बैंक खाते में 1 जून 2026 से DBT के माध्यम से हर महीने ₹3,000 की सहायता राशि भेजी जाएगी। वित्त विभाग की स्वीकृति U.O. No. 7 दिनांक 17.05.2026 के माध्यम से प्राप्त की गई है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी 1 जून 2026 से अन्नपूर्णा योजना पोर्टल पर शुरू होगी।
  • 26 मई 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की कि अन्नपूर्णा योजना के आवेदन फॉर्म बुधवार को जारी किए जाएंगे। पात्र महिलाएं अन्नपूर्णा योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तथा अपने निकटतम BDO या SDO कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकेंगी।
  • 27 मई 2026: पश्चिम बंगाल सरकार ने अन्नपूर्णा योजना का आधिकारिक आवेदन फॉर्म अंग्रेज़ी, बंगाली और हिंदी भाषा में जारी कर दिया। पाठक नीचे दिए गए लिंक से आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं:

महत्वपूर्ण: लक्ष्मीर भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें अन्नपूर्णा योजना के तहत स्वतः शामिल किया जाएगा। नई पात्र महिलाएं 1 जून 2026 से socialsecurity.wb.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।

अन्नपूर्णा योजना लाभार्थी सत्यापन प्रक्रिया

पश्चिम बंगाल सरकार ने 19 मई 2026 को जारी आधिकारिक आदेश संख्या 2412-SW/O/LB-02/2026 के माध्यम से सभी 22 जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों तथा कोलकाता नगर निगम (KMC) के आयुक्त को निर्देश दिया है कि अन्नपूर्णा योजना के स्वीकृत लाभार्थियों का सत्यापन कार्य 25 मई 2026 तक पूरा किया जाए।

ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों का सत्यापन ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) द्वारा किया जाएगा, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जिम्मेदारी उप-मंडल अधिकारी (SDO) निभाएंगे। सत्यापन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के नाम अन्नपूर्णा योजना पोर्टल से हटाने की प्रक्रिया भी की जाएगी। सभी जिलों में अंतिम स्वीकृति का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास रहेगा, जबकि कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में यह जिम्मेदारी KMC आयुक्त द्वारा निभाई जाएगी।

1 जून 2026 से पहले लाभार्थियों को क्या सुनिश्चित करना होगा?

  • आधार से जुड़ा बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और वह लाभार्थी के स्वयं के नाम पर होना चाहिए, ताकि DBT के माध्यम से सहायता राशि बिना किसी रुकावट के प्राप्त हो सके।
  • अन्नपूर्णा योजना पोर्टल में सही आधार नंबर अपडेट होना चाहिए। महिलाएं NPCI BASE Portal के माध्यम से इसकी जांच और अपडेट कर सकती हैं।
  • 16 फरवरी 2026 को प्रकाशित मतदाता सूची में यदि किसी महिला को स्थानांतरित (Shifted) या हटाए गए (Deleted) मतदाता के रूप में चिन्हित किया गया है, तो उन्हें स्पष्टीकरण के लिए अपने निकटतम BDO या SDO कार्यालय से संपर्क करना होगा।
  • जिन महिलाओं ने SIR ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है या जिनके आवेदन नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत लंबित हैं, उन्हें उनके मामलों का अंतिम निर्णय होने तक योजना का लाभ मिलता रहेगा।

महत्वपूर्ण: सरकारी आदेश के अनुसार सभी अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाने तथा आधार से जुड़े बैंक खातों में आवश्यक सुधार की प्रक्रिया 25 मई 2026 तक अन्नपूर्णा योजना पोर्टल पर पूरी की जानी होगी।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

अन्नपूर्णा योजना को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य की पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

  • पात्र महिला लाभार्थियों को हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
  • सहायता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
  • राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
  • मासिक वित्तीय सहायता का लाभ 1 जून 2026 से शुरू होगा।
  • लक्ष्मीर भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
  • महिलाओं को घरेलू एवं व्यक्तिगत खर्चों के लिए नियमित आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
  • यह योजना पश्चिम बंगाल में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य करेगी।
  • नई पात्र महिलाएं अन्नपूर्णा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।
  • सभी आवेदनों का सत्यापन होने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाभ स्वीकृत किया जाएगा।
  • SIR ट्रिब्यूनल में अपील लंबित होने या नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) से संबंधित आवेदन लंबित होने की स्थिति में भी लाभार्थियों को मामले के अंतिम निर्णय तक सहायता राशि मिलती रहेगी।

अन्नपूर्णा योजना के तहत कौन पात्र नहीं होगा?

आधिकारिक अधिसूचना संख्या 2411-WCD/O/AB-4/2026 के अनुसार निम्नलिखित श्रेणी की महिलाएं अन्नपूर्णा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार, किसी वैधानिक निकाय, सरकारी उपक्रम, पंचायत, नगर निकाय, स्थानीय निकाय अथवा राज्य सरकार से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण या गैर-शिक्षण पदों पर स्थायी रूप से कार्यरत तथा नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं।
  • आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाली महिलाएं।
  • पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी नहीं होने वाली महिलाएं।
  • SIR-2026 सत्यापन के दौरान मृत पाई गई लक्ष्मीर भंडार योजना की लाभार्थियां।
  • SIR-2026 के दौरान स्थानांतरित (Shifted), हटाए गए (Deleted) अथवा अनुपस्थित मतदाता (Absentee Elector) के रूप में चिन्हित लाभार्थियां।
  • ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होने के बाद दूसरी सूची से हटाए गए अथवा सुनवाई (Adjudication) के बाद हटाए गए लाभार्थी।
  • मतदाता पर्ची वितरण के दौरान चिन्हित ASDD श्रेणी के मामले।

महत्वपूर्ण: जिन लाभार्थियों ने SIR ट्रिब्यूनल में अपील दायर की है या जिनके आवेदन नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत लंबित हैं, उन्हें उनके मामलों का अंतिम निर्णय होने तक अन्नपूर्णा योजना के तहत वित्तीय सहायता मिलती रहेगी। वहीं, मृत एवं स्थानांतरित लाभार्थियों के नाम समय-समय पर सूची से हटाए जाते रहेंगे।

अन्नपूर्णा योजना और लक्ष्मीर भंडार योजना में अंतर

अन्नपूर्णा योजना के तहत पश्चिम बंगाल की पात्र महिलाओं को पहले की लक्ष्मीर भंडार योजना की तुलना में अधिक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

विशेषतालक्ष्मीर भंडार योजनाअन्नपूर्णा योजना
सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक सहायता₹1,500₹3,000
SC/ST वर्ग की महिलाओं के लिए मासिक सहायता₹1,700₹3,000
मासिक सहायता में अतिरिक्त बढ़ोतरीलागू नहीं₹1,500 तक अधिक
मौजूदा लाभार्थियों के लिए आवेदन की आवश्यकतायोजना शुरू होने पर आवेदन करना आवश्यक थामौजूदा लाभार्थियों को स्वतः शामिल किया जा सकता है
DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरणउपलब्धउपलब्ध
आधिकारिक पोर्टललक्ष्मीर भंडार पोर्टलअन्नपूर्णा योजना पोर्टल
शुरुआत का वर्ष20212026

लक्ष्मीर भंडार योजना की अधिकांश मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार ने उन्हें अन्नपूर्णा योजना के तहत स्वतः शामिल करने की घोषणा की है। हालांकि, आधिकारिक अधिसूचना में उल्लेखित अपात्र श्रेणियों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

पश्चिम बंगाल सरकार से अन्नपूर्णा योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए महिला आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी।

  • आवेदक महिला पश्चिम बंगाल की निवासी होनी चाहिए।
  • आवेदिका की आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदिका के नाम पर आधार से जुड़ा बैंक खाता होना आवश्यक है, जिसमें DBT के माध्यम से सहायता राशि भेजी जाएगी।
  • लक्ष्मीर भंडार योजना का लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं अन्नपूर्णा योजना के तहत शामिल होने के लिए पात्र होंगी।
  • आवेदिका स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होनी चाहिए तथा नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त नहीं कर रही होनी चाहिए।
  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैधानिक निकायों, सरकारी उपक्रमों, पंचायतों, नगर निकायों, स्थानीय निकायों या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
  • आवेदिका आयकर (Income Tax) का भुगतान करने वाली नहीं होनी चाहिए।
  • नए आवेदकों को अन्नपूर्णा योजना पोर्टल के माध्यम से आवेदन एवं सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
  • सभी आवेदनों का अंतिम स्वीकृति से पहले अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
  • पात्र आवेदनों को अंतिम मंजूरी संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा कोलकाता नगर निगम (KMC) के आयुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

अन्नपूर्णा योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले पहचान, निवास और बैंक खाते से जुड़े आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे।

  • आधार कार्ड
  • आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी
  • हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो
  • मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card)
  • आधार से लिंक मोबाइल नंबर
  • पश्चिम बंगाल का निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • सत्यापन के दौरान मांगे जाने पर आय से संबंधित घोषणा पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • सत्यापन प्रक्रिया के दौरान मांगे जाने पर राशन कार्ड

लक्ष्मीर भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को अन्नपूर्णा योजना के तहत स्वतः शामिल किया जा सकता है, जबकि नए पात्र आवेदक पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने के बाद आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन के अंतिम अनुमोदन से पहले फील्ड सत्यापन या जांच प्रक्रिया के दौरान संबंधित अधिकारी आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त दस्तावेज भी मांग सकते हैं।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

पश्चिम बंगाल सरकार अन्नपूर्णा योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार करेगी। लक्ष्मीर भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उन्हें नई योजना के तहत स्वतः शामिल किया जा सकता है। नई पात्र महिलाएं नीचे बताए गए किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकेंगी।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

चरण 1: पश्चिम बंगाल अन्नपूर्णा योजना के आधिकारिक पोर्टल socialsecurity.wb.gov.in पर जाना होगा।

चरण 2: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में आधार नंबर, व्यक्तिगत जानकारी, निवास संबंधी विवरण तथा आधार से जुड़े बैंक खाते की जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी।

चरण 3: अन्नपूर्णा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

चरण 4: आवेदन फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्त आवेदन संख्या या रसीद को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा।

चरण 5: जमा किए गए आवेदन का संबंधित सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन एवं जांच की जाएगी।

चरण 6: ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) पात्र आवेदनों का सत्यापन कर उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। शहरी क्षेत्रों में उप-मंडल अधिकारी (SDO) पात्र आवेदनों की जांच कर स्वीकृति के लिए अनुशंसा करेंगे। कोलकाता नगर निगम (KMC) क्षेत्र में यह प्रक्रिया अधिकृत KMC अधिकारियों द्वारा पूरी की जाएगी।

चरण 7: संबंधित जिला मजिस्ट्रेट अथवा कोलकाता नगर निगम के आयुक्त पात्र आवेदनों को अंतिम स्वीकृति प्रदान करेंगे।

चरण 8: आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता राशि भेजी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

चरण 1: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने निकटतम BDO कार्यालय से, शहरी क्षेत्रों की महिलाएं SDO कार्यालय से तथा KMC क्षेत्र की महिलाएं निकटतम KMC कार्यालय से अन्नपूर्णा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकेंगी। आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है। यह फॉर्म अंग्रेज़ी, बंगाली और हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

अन्नपूर्णा योजना का आवेदन फॉर्म यहां से भी डाउनलोड किया जा सकता है:

चरण 2: आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, निवास संबंधी विवरण, आधार नंबर तथा बैंक खाते की जानकारी सही-सही भरनी होगी।

चरण 3: आवेदन फॉर्म के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट आकार का फोटो संलग्न करना होगा।

चरण 4: पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन फॉर्म संबंधित दस्तावेजों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में BDO कार्यालय, शहरी क्षेत्रों में SDO कार्यालय तथा KMC क्षेत्र में संबंधित KMC कार्यालय में जमा करना होगा।

चरण 5: आवेदन जमा होने के बाद BDO, SDO अथवा KMC अधिकारी द्वारा फील्ड जांच एवं सत्यापन किया जाएगा।

चरण 6: सत्यापन पूरा होने के बाद BDO या SDO पात्र आवेदनों को जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे। KMC क्षेत्र में पात्र आवेदनों को KMC आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

चरण 7: अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के माध्यम से हर महीने ₹3,000 की सहायता राशि भेजी जाएगी।

महत्वपूर्ण: आवेदन करने से पहले महिलाओं को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि उनका आधार से जुड़ा बैंक खाता सक्रिय हो और उनके स्वयं के नाम पर हो। आधार से जुड़े बैंक खाते की स्थिति NPCI BASE Portal के माध्यम से जांची और अपडेट की जा सकती है।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

अन्नपूर्णा योजना से संबंधित आवेदन, पात्रता, DBT भुगतान या अन्य किसी जानकारी के लिए महिलाएं नीचे दिए गए आधिकारिक माध्यमों से संपर्क कर सकती हैं।

प्राधिकरणसंपर्क विवरणउद्देश्य
महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग, पश्चिम बंगालविकास भवन, नॉर्थ ब्लॉक,
10वीं मंजिल, साल्ट लेक,
कोलकाता – 700091
योजना की आधिकारिक अधिसूचना, नीतिगत जानकारी एवं अन्य स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए
अन्नपूर्णा योजना पोर्टलsocialsecurity.wb.gov.inऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति जांचने एवं लाभार्थी सेवाओं के लिए
ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO)अपने ब्लॉक का निकटतम BDO कार्यालयग्रामीण क्षेत्रों के आवेदनों का सत्यापन एवं अनुशंसा
उप-मंडल अधिकारी (SDO)अपने उप-मंडल का निकटतम SDO कार्यालयशहरी क्षेत्रों के आवेदनों का सत्यापन एवं अनुशंसा
जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयसंबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयजिले स्तर पर आवेदनों की अंतिम स्वीकृति
कोलकाता नगर निगम आयुक्त कार्यालयकोलकाता नगर निगम, कोलकाताKMC क्षेत्र के भीतर आवेदनों की अंतिम स्वीकृति

महत्वपूर्ण: विभाग का पता विकास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, 10वीं मंजिल, साल्ट लेक, कोलकाता – 700091 आधिकारिक अधिसूचना संख्या 2411-WCD/O/AB-4/2026 दिनांक 19 मई 2026 के अनुसार सत्यापित है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न. अन्नपूर्णा योजना क्या है?

उत्तर. यह पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई एक मासिक वित्तीय सहायता योजना है, जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रश्न. लाभार्थियों को कितनी वित्तीय सहायता मिलेगी?

उत्तर. पात्र महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

प्रश्न. योजना के तहत नई सहायता कब से शुरू होगी?

उत्तर. योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता का लाभ 1 जून 2026 से मिलना शुरू होगा।

प्रश्न. लाभार्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है?

उत्तर. 25 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

प्रश्न. क्या लक्ष्मीर भंडार योजना की मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करना होगा?

उत्तर. नहीं, मौजूदा लाभार्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें नई योजना के तहत स्वतः शामिल किया जा सकता है।

प्रश्न. क्या सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं?

उत्तर. नहीं, स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत तथा नियमित वेतन या पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

प्रश्न. क्या आयकर (Income Tax) देने वाली महिलाएं मासिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं?

उत्तर. नहीं, आयकर का भुगतान करने वाली महिलाएं इस योजना के तहत पात्र नहीं मानी जाएंगी।

प्रश्न. सहायता राशि लाभार्थियों के खाते में कैसे भेजी जाएगी?

उत्तर. सहायता राशि लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में सीधे DBT के माध्यम से जमा की जाएगी।

प्रश्न. नए आवेदक आवेदन कहां से कर सकेंगे?

उत्तर. पात्र आवेदक 1 जून 2026 से पश्चिम बंगाल सोशल सिक्योरिटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

प्रश्न. लाभार्थियों के आवेदन को मंजूरी कौन देगा?

उत्तर. जिलों में जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate) आवेदन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी होंगे, जबकि कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में आवेदन स्वीकृति की जिम्मेदारी कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त के पास होगी।

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