असम ओरुनोदोई योजना 3.0

असम सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ओरुनोदोई योजना शुरू की गई थी जिसके तहत सभी पात्र महिलाओं को 1,250/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

असम ओरुनोदोई योजना 3.0 की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम असम ओरुनोदोई योजना 3.0
शुरुआत की तिथि 02-10-2020.
प्रदान किए जाने वाले लाभ 1,250/- रूपये प्रति माह का लाभ।
पात्र लाभार्थी प्रदेश की महिलाएं।
नोडल विभाग असम वित्त विभाग।
आवेदन कैसे करें आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़े Assam Orunodoi Scheme 3.0.
फ्री योजना अपडेट व्हाट्सएप | टेलीग्राम

असम ओरुनोदोई योजना 3.0 का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • महिलाओं को रोज़मर्रा की घरेलू ज़रूरतों के लिए आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तथा परिवार में कमाने वाले सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है।
  • असम सरकार ने इस निर्भरता को दूर करने और राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है।
  • असम सरकार ने ओरुनोदोई योजना 3.0 (Orunodoi Scheme 3.0) नामक एक प्रमुख कल्याणकारी योजना शुरू की है।
  • सरकार ने इसकी शुरुआत दिनांक 2 अक्टूबर 2020 को की थी।
  • इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य असम की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना है।
  • योजना का संचालन असम सरकार के वित्त विभाग द्वारा किया जाता है।
  • असम सरकार द्वारा राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह की दर से 1,250/- रुपये की वित्तीय सहायता ओरुनोदोई योजना में दी जा रही है।
  • योजना के शुरूआती दौर में लाभार्थी महिलाओं को 830/- प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी।
  • लेकिन 830/- रुपये की धनराशि महिलाओं के लिए पर्याप्त नहीं थी क्योंकि घरेलू सामान प्रति दिन महंगे होते जा रहे हैं।
  • इसलिए असम सरकार ने वर्ष 2022 में इस राशि को संशोधित कर सभी महिला लाभार्थियों के लिए 1,000/- रुपये प्रति माह कर दिया था।
  • और वर्ष 2023 में असम सरकार ने सभी महिला लाभार्थियों के लिए इस वित्तीय सहायता को संशोधित कर 1,250/- रुपये (मात्र एक हज़ार दो सौ पचास रुपये) प्रति माह कर दिया।
  • अब असम सरकार द्वारा इस योजना का तीसरा संस्करण लाया जा रहा है।
  • असम सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर 2025 को राज्य में ओरुनोदोई योजना 3.0 शुरू करने जा रही है।
  • ओरुनोदोई योजना 3.0 के तहत असम के 37.2 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिलने का अनुमान है जिसमे प्रत्येक पात्र महिला को 1,250/- रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • असम सरकार की ओरुनोदोई योजना 3.0 का लाभ उठाने के लिए परिवार में एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।
  • पात्र परिवारों के चयन में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनमें निम्नलिखित में से कोई भी श्रेणी की महिलाएँ होंगी :-
    • शादीशुदा।
    • विधवा।
    • तलाकशुदा।
    • अविवाहित।
    • पति से अलग रहने वाली।
    • विकलांग।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली महिला का परिवार।
  • असम की पात्र महिलाएं ओरुनोदोई योजना 3.0 में आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर प्रति माह 1,250/- रूपये की वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकती है।
  • वहीँ महिला आवेदक असम सरकार की महिलाओं के लिए चलायी जाने वाली अन्य योजनाएं जैसे “मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान” और “अरुंधति स्वर्ण योजना” के लिए भी पात्र होने पर आवेदन कर सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • असम सरकार द्वारा ओरुनोदोई योजना 3.0 के तहत सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • सभी महिलाओं को प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • लाभार्थियों को 1,250/- रुपये प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान किये जायेंगे।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • असम सरकार द्वारा ओरुनोदोई योजना 3.0 के तहत प्रति माह 1,250/- रूपये की आर्थिक सहायता केवल उन्ही लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • केवल असम की मूल या स्थायी निवासी महिला ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • आवेदिका महिला के परिवार की वार्षिक आय 2,00,000/- रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
    • लाभार्थी महिला के नाम पर बैंक खाता होना आवश्यक है।

असम ओरुनोदोई योजना 3.0 की पात्रता

वित्तीय सहायता के लिए पात्र महिलाओं की श्रेणी

  • असम सरकार की ओरुनोदोई योजना 3.0 के अंतर्गत 1,250/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है।
  • ओरुनोदोई योजना 3.0 का लाभ उठाने के लिए असम सरकार द्वारा पात्र महिलाओं की एक समर्पित सूची की हुवी है।
  • असम सरकार द्वारा ओरुनोदोई योजना 3.0 का लाभ केवल निम्नलिखित श्रेणी की पात्र महिलाओं को ही दिया जायेगा :-
    • शादीशुदा।
    • विधवा।
    • अविवाहित। (आयु 45 वर्ष से अधिक)
    • तलाकशुदा।
    • परित्यक्ता।
    • ट्रांसजेंडर।
    • विकलांग महिलाएँ।
    • वृद्धाश्रम में रहने वाली वृद्ध महिलाएँ।
    • महिला के घर का कोई सदस्य विकलांग या वृद्ध है।
    • महिला के घर का कोई सदस्य एचआईवी, थैलेसीमिया, हीमोफिलिक, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार आदि से पीड़ित है।
    • आश्रय विहीन महिला।
    • भिक्षावृत्ति में रहने वाली निराश्रित महिलाएँ।
    • अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) की लाभार्थी महिलाएँ।
    • ऐसी महिलाएं जिनकी कुल पारिवारिक आय 2 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।

असम ओरुनोदोई योजना 3.0 की अपात्रता

ओरुनोदोई योजना 3.0 की अपात्रता की शर्तें

  • असम सरकार द्वारा ओरुनोदोई योजना 3.0 के लिए निम्नलिखित अपात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं जिसके तहत यदि किसी परिवार में निम्नलिखित लोग हैं या कोई परिवार निम्नलिखित श्रेणी में आता है तो वे प्रति माह की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं :-
    • यदि परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है।
    • यदि परिवार का कोई सदस्य निम्न में से किसी संस्था में सेवारत है या सेवानिवृत्त हो चुका है :-
      • संसद।
      • राज्य विधान सभा/ परिषद।
      • पंचायती राज संस्था।
      • शहरी स्थानीय निकाय।
    • यदि महिला के परिवार का कोई सदस्य निम्न में से किसी का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है :-
      • केंद्र सरकार।
      • राज्य सरकार।
      • सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम।
        केंद्र या राज्य सहायता प्राप्त संस्थान।
      • सहकारी समितियाँ।
    • यदि परिवार का कोई सदस्य पेशेवर है जैसे :-
      • डॉक्टर।
      • इंजीनियर।
      • चार्टर्ड एकाउंटेंट।
      • वकील।
      • सरकारी ठेकेदार।
      • आर्किटेक्ट।
    • यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है।
    • यदि परिवार के पास 15 बीघा से अधिक कृषि भूमि है।
    • यदि परिवार के पास निम्नलिखित घरेलू सामान में से कोई भी उपलब्ध है:-
      • चार पहिया वाहन।
      • ट्रैक्टर।
      • रेफ्रिजरेटर।
      • वाशिंग मशीन।
      • एयर कंडीशनर।
      • मशीनीकृत नाव।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • असम सरकार की ओरुनोदोई योजना 3.0 के अंतर्गत 1,250/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी महिला के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने अनिवार्य है :-
    • असम का निवास प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र।
    • पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र।
    • आवेदिका का आधार कार्ड।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र।
    • बीपीएल कार्ड। (यदि उपलब्ध हो)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • राज्य की पात्र महिलाएं आवेदन पत्र के माध्यम से असम सरकार की ओरुनोदोई योजना 3.0 के अंतर्गत मिलने वाली प्रति माह की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • ओरुनोदोई योजना 3.0 आवेदन पत्र निम्नलिखित सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध है :-
  • शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय।
  • ग्राम पंचायत कार्यालय।
  • लाभार्थी महिला को ओरुनोदोई योजना 3.0 के आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण सही सही भरना होगा :-
    • आवेदक का विवरण।
    • संपर्क विवरण।
    • परिवार का विवरण।
    • बैंक खाता विवरण।
  • सभी विवरण को अच्छे से भरने के पश्चात महिला लाभार्थी को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • अब महिला लाभार्थी को ओरुनोदोई योजना 3.0 के आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न किये गए सभी दस्तावेज़ों को उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र लिया गया है।
  • संबंधित अधिकारियों और समिति के सदस्यों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जायेगा।
  • सत्यापन के बाद चुनी गयी गयी पात्र महिलाओं के खाते में असम सरकार की ओरुनोदोई योजना 3.0 के तहत प्रति माह 1,250/- रूपये की धनराशि उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
  • योजना के बारे में किसी भी सहायता के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

योजना के महत्वपूर्ण बिंदु

  • असम सरकार की ओरुनोदोई योजना 3.0 प्रदेश के गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर करने के लिए चलायी गयी योजना है।
  • ओरुनोदोई योजना 3.0 के अंतर्गत वित्तीय सहायता महीने की 10वीं तारीख को सरकार द्वारा हस्तांतरित की जाएगी।
  • असम में ओरुनोदोई योजना 3.0 का संचालन सही से करने के लिए सरकार द्वारा ओरुनोदोई सहायकों की भर्ती भी की जाएगी।
  • पात्र लाभार्थी महिलाओं का का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :-
    • उपायुक्त जो समिति के अध्यक्ष होंगे।
    • जिले के सभी विधायक।
    • समिति के सचिव जिला विकास आयुक्त होंगे।
    • एडीसी विकास और जिला परिषद के सीईओ भी समिति के सदस्य होंगे।

योजना के महत्वपूर्ण आवेदन पत्र

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • असम ओरुनोदोई योजना 3.0 का संपर्क ईमेल :- orunodoidbt@gmail.com
  • असम वित्त विभाग का संपर्क नंबर :- 0361-2237054
  • असम वित्त विभाग का हेल्पडेस्क ईमेल :- samirksinha@gov.in
    वित्त विभाग, असम सरकार,
    तीसरी मंजिल, मुख्यमंत्री ब्लॉक,
    जनता भवन, दिसपुर, गुवाहाटी,
    असम – 781006।

1 thought on “असम ओरुनोदोई योजना 3.0”

Leave a Comment