बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत कक्षा 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवाओं को 1,000/- रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान किया जायेगा।
योजना के बारे में अधिक जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। |
शुरुआत की तिथि | 02-10-2016. |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | 1 हजार रूपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता। |
पात्र लाभार्थी |
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नोडल विभाग | योजना एवं विकास विभाग। |
आवेदन कैसे करें |
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योजना अंग्रेजी में पढ़े | Mukhyamantri Nishchay Swayam Sahayata Bhatta Yojana. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- बिहार सरकार द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2016 को प्रदेश में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की गयी थी।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो पढ़े लिखे है और बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं।
- बिहार सरकार की इस पहल का उद्देश्य हाल ही में उत्तीर्ण हुए उन छात्रों के वित्तीय बोझ को कम करना है जो अपने लिए रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बिहार सरकार की एक बेरोजगारी भत्ता योजना है जिसका संचालन सरकार के योजना एवं विकास विभाग द्वारा किया जाता है।
- बिहार सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार छात्रों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- लाभार्थी युवा इस राशि का उपयोग अपने लिए नौकरी की तलाश के दौरान होने वाले अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के शुरूआती चरण में बिहार सरकार की इस बेरोजगारी भत्ता योजना में केवल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण युवाओं को ही 1,000/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी।
- लेकिन वर्ष 2025 में बिहार सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया जिसमे कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार छात्रों को भी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1,000/- रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र बेरोजगार युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में 1,000/- रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा।
- प्रति माह के बेरोजगारी भत्ते के अलावा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लाभार्थी युवाओं को बुनियादी कंप्यूटर कोर्स और कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।
- बिहार सरकार की निश्चय स्वयं सहायता प्रोत्साहन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र 7 निश्चय पोर्टल और आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से भरा जा सकता है।
- आवेदक युवा बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर अपने नजदीकी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।
- सभी पात्र छात्र “मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना” के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जिसमें चयनित युवाओं को शार्ट टर्म इंटर्नशिप के साथ साथ प्रति माह का स्टायपेंड भी प्रदान किया जायेगा।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- बिहार सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत सभी 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण पात्र युवाओं को जो वर्तमान में बेरोजगार हैं और रोजगार तलाश कर रहे है उनको निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
- बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक बेरोजगार युवा को सीधे उनके बैंक खाते में 1,000/- रुपये प्रति माह की सहायता राशि प्राप्त होगी।
- बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और बुनियादी कंप्यूटर कोर्स की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता केवल 2 वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में बिहार सरकार द्वारा 1,000 रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- बिहार के स्थायी निवासी आवेदक ही आवेदन करने के लिए पात्र है।
- लाभार्थी आवेदक योजना में आवेदन करते समय बेरोजगार होना चाहिए।
- बेरोजगार आवेदक की आयु 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- बेरोजगार आवेदक किसी अन्य वित्तीय सहायता योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
- आवेदक बेरोजगार युवा निम्नलिखित में से कोई भी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए :-
- कक्षा 12वीं।
- विज्ञान, कला या वाणिज्य से स्नातक।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1,000/- रुपये प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी बेरोजगार युवाओं को निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने होंगे :-
- बिहार में निवास का प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- कक्षा 10वीं की मार्कशीट/ प्रमाणपत्र।
- कक्षा 12वीं की मार्कशीट/ प्रमाणपत्र। (इंटर उत्तीर्ण आवेदकों के लिए)
- स्नातक पाठ्यक्रम की मार्कशीट/ प्रमाणपत्र। (स्नातक उत्तीर्ण आवेदकों के लिए)
- आवेदक का आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- ईमेल आईडी।
- जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- बिहार राज्य के जो युवा वर्तमान में पढ़े लिखे है पर बेरोजगार हैं वे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं :-
- 7 निश्चय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन।
पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- सभी पात्र आवेदक बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए 7 निश्चय पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थी आवेदक को आवेदन पत्र भरने से पहले पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- आवेदक को 7 निश्चय पोर्टल को खोलना होगा और नए आवेदक पंजीकरण पर क्लिक करना होगा।
- लाभार्थी की स्क्रीन पर एक छोटा सा पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा जिसमें आवेदक को कुछ जानकारी भरनी होगी।
- आवेदक के ईमेल और मोबाइल नंबर को पोर्टल द्वारा ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जायेगा।
- सफल पंजीकरण हो जाने के बाद पोर्टल द्वारा यूजर नेम और पासवर्ड आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जायेगा।
- प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर पुनः लॉगिन करना होगा।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का एक विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदक की स्क्रीन पर दिखाई देगा जिसमें लाभार्थी आवेदक को निम्नलिखित जानकारी भरनी होगी :-
- आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी।
- स्थायी पता।
- आवासीय पता।
- शैक्षिक विवरण।
- सभी विवरण अच्छे से भरने के पश्चात आवेदक को पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे और स्व-घोषणाओं को पढ़ना होगा।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी का अच्छे से सत्यापन करने के बाद और इसे जमा कर देना होगा।
- आवेदक को जमा किए गए मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना होगा और अपलोड किए गए सभी दस्तावेज़ों की एक प्रति को संलग्न करना होगा।
- आवेदक को सत्यापन के लिए अपने नजदीकी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र (DRCC) में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के आवेदन पत्र और संलग्न सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को जमा करना अनिवार्य है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिन के भीतर आवेदन पत्र को DRCC में किसी भी कार्यदिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच जमा करना होगा।
- बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ते के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का संबंधित अधिकारी द्वारा गहनता से सत्यापन किया जायेगा।
- चयनित बेरोजगार युवाओं को 2 वर्षों की अवधि के लिए सीधे उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये प्रति माह की बेरोजगारी भत्ता की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थी आवेदक अपने पंजीकरण संख्या या आधार कार्ड की संख्या से मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में किये गए ऑनलाइन आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया
- बिहार राज्य के बेरोजगार युवा सरकार द्वारा चलायी जा रही बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार सरकार की 7 निश्चय की एक मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से सभी पात्र आवेदक इस योजना के तहत प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, आप लोगों को इसे आधिकारिक पोर्टल से ही डाउनलोड करना होगा।
- मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद आवेदक को इस पर अपना पंजीकरण करना होगा।
- मोबाइल ऐप पर और आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करने का तरीका समान ही है।
- पंजीकरण हो जाने के बाद आवेदक को अपने यूजर नेम और पासवर्ड की सहायता से लॉग इन करना होगा और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा।
- आवेदन पत्र में समस्त विवरण भरने के पश्चात सभी दस्तावेजों को मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करके मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का आवेदन पत्र जमा कर देना होगा।
- आवेदक को जमा किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर 60 दिनों के भीतर अपने नजदीकी जिला ग्रामीण विकास केंद्र (DRCC) में जमा करना होगा।
- योजना में चुने गए सभी लाभार्थीयों के बैंक खाते में 2 वर्ष की अवधि के लिए या जब तक उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल जाता 1,000/- प्रति माह का बेरोजगारी भत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
- यदि किसी लाभार्थी आवेदक को बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के संबंध में कोई शिकायत है तो वे इसे मोबाइल ऐप या पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार 7 निश्चय आधिकारिक पोर्टल।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के दिशानिर्देश।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का मोबाइल एप्लीकेशन।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के आवेदन स्थिति।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में शिकायत करें।
- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना मे ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का हेल्पलाइन नंबर :- 18003456444.

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