हरियाणा ड्रोन दीदी योजना

हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना राज्य की महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण, रिमोट पायलट सर्टिफिकेट (RPC), और ड्रोन खरीद पर 80% तक (अधिकतम 8 लाख रुपये) की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

हरियाणा ड्रोन दीदी योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामहरियाणा ड्रोन दीदी योजना।
शुरुआत की तिथि2024.
प्रदान किए जाने वाले लाभ
  • निःशुल्क ड्रोन उड़ान का प्रशिक्षण।
  • रिमोट पायलट का प्रमाण पत्र।
  • ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी।
  • ब्याज मुक्त बैंक ऋण की सुविधा।
पात्र लाभार्थीमहिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य।
नोडल विभाग
आवेदन कैसे करेंड्रोन दीदी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेHaryana Drone Didi Scheme.
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हरियाणा ड्रोन दीदी योजना के लाभ

हरियाणा ड्रोन दीदी योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 में राज्य की महिलाओं के लिए ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

यह योजना केंद्र सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के समान है जो सम्पूर्ण देश में लागू है और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है।

इस योजना को शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों की वार्षिक आय में वृद्धि करना है, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।

ड्रोन दीदी योजना हरियाणा राज्य के स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों के लिए स्वरोज़गार के अवसर खोलकर उन्हें ड्रोन उद्यमी बनाने का कार्य कर रही है, जिससे उनकी आय और कौशल दोनों में वृद्धि हो सके।

यह योजना हरियाणा सरकार के युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा संचालित की जाती है, जिससे योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

ड्रोन दीदी योजना में हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के स्वयं सहायता समूहों की पात्र महिला सदस्यों को निःशुल्क ड्रोन उड़ान का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे वे तकनीकी रूप से सक्षम बन सकें।

हरियाणा सरकार की ड्रोन इमेजिंग एवं सूचना सेवाएँ (DRIISHYA) द्वारा ड्रोन दीदी योजना में चयनित महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो उन्हें एक पेशेवर ड्रोन ऑपरेटर बनने में सहायता करता है।

प्रशिक्षण केंद्र करनाल में स्थित है और योजना में चयनित महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण वहीं प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्राप्त हो सके।

ड्रोन प्रशिक्षण की अवधि एक सप्ताह की होगी, जिसके दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण और अन्य तकनीकों की जानकारी प्रदान की जाएगी।

ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण पूर्ण हो जाने पर महिला सदस्यों को ड्रोन-रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) भी प्रदान किया जाएगा, जो यह प्रमाणित करता है कि महिला लाभार्थी एक प्रमाणित ड्रोन पायलट है।

हरियाणा सरकार ने ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 स्वयं सहायता समूहों की लगभग 5,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है, जिससे बड़े स्तर पर रोजगार सृजन हो सके।

हरियाणा राज्य के पंजीकृत स्वयं सहायता समूहों की वे महिला सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है, इस योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

ड्रोन उड़ाने के प्रशिक्षण पर आने वाली लागत और आवास का खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे महिलाओं पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ेगा।

हरियाणा सरकार द्वारा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के माध्यम से DRIISHYA को प्रति महिला 20,650/- रुपये (17,500/- रुपये + 18% GST) की दर से ड्रोन प्रशिक्षण की फीस का भुगतान किया जाएगा।

निःशुल्क ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण के अलावा ड्रोन दीदी योजना में हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थी महिलाओं को व्यावसायिक ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।

हरियाणा सरकार ड्रोन दीदी योजना के तहत सभी प्रमाणित महिला ड्रोन पायलट लाभार्थियों को ड्रोन की लागत का 80% या अधिकतम 8,00,000 रुपये (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान करेगी।

व्यावसायिक ड्रोन की शेष लागत के लिए महिला लाभार्थी 1 वर्ष के लिए 5,00,000/- रुपये तक का ब्याज-मुक्त बैंक ऋण भी ले सकती हैं, जिससे उनका आर्थिक बोझ कम हो सके।

बैंक ऋण पर 1 वर्ष का ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिससे महिलाओं को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलती है।

महिला लाभार्थी कृषि कार्य के लिए इस व्यावसायिक ड्रोन को किराए पर दे सकती हैं और प्रति वर्ष 1,00,000/- रुपये तक की अतिरिक्त कमाई कर सकती हैं, जो उनकी आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण और व्यावसायिक ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे आवेदन प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनी रहती है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा महिला लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण के लिए उनके नाम प्रशिक्षण केंद्र को भेजे जाएंगे, जिससे पात्र महिलाओं को प्रशिक्षण का अवसर मिल सके।

हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण या युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

हरियाणा राज्य की जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम और आयु 23 वर्ष से अधिक है, वे “दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना” में आवेदन कर 2,100/- प्रति माह की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

हमारे पाठक हरियाणा सरकार की समस्त योजनाओं की सूची यहाँ प्राप्त कर सकते है।

हरियाणा ड्रोन दीदी योजना की जानकारी

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत राज्य के पात्र स्वयं सहायता समूह की प्रत्येक महिला सदस्य को हरियाणा सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे:

  • महिला सदस्यों को निःशुल्क ड्रोन उड़ान का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
  • प्रशिक्षण पूर्ण होने पर महिला लाभार्थियों को ड्रोन-रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) भी प्रदान किया जाएगा।
  • वाणिज्यिक ड्रोन और उनके सहायक उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी की सुविधा।
  • ड्रोन खरीद पर लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • ड्रोन की शेष लागत के लिए 1 वर्ष की अवधि तक का 5 लाख रुपये तक के बैंक ऋण सुविधा भी उपलब्ध है।
  • ऋण पर लगने वाले बैंक के ब्याज को हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
  • महिला लाभार्थी कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन किराए पर दे सकती हैं और 1 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आय की कमाई कर सकती है।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण और ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी हरियाणा सरकार द्वारा केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा:

  • पंजीकृत महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) और उनकी महिला सदस्य आवेदन करने के पात्र हैं।
  • महिला सदस्य हरियाणा की मूल या स्थायी निवासी होनी चाहिए।
  • महिला सदस्य की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदिका का कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • महिला सदस्यों के पास परिवार पहचान पत्र आईडी होनी चाहिए।
  • महिला सदस्य शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होनी चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन प्रशिक्षण और ड्रोन खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा:

  • महिला स्वयं सहायता समूह की पंजीकरण संख्या।
  • परिवार पहचान पत्र आईडी (पीपीपी कार्ड)।
  • महिला सदस्य का आधार कार्ड।
  • महिला स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते का विवरण।
  • पैन कार्ड।
  • कक्षा 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र।
  • महिला सदस्यों का चिकित्सा प्रमाण पत्र।
  • मोबाइल नंबर।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना में मिलने वाले ड्रोन प्रशिक्षण और ड्रोन की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकती हैं। यह योजना महिला सशक्तिकरण और तकनीकी कौशल विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां से पात्र महिला आवेदिकाएं आसानी से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं।

लाभार्थी आवेदिका को वेबसाइट पर जाकर ड्रोन दीदी योजना को चुनना होगा और आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा।

हरियाणा ड्रोन दीदी योजना को चुने

महिला लाभार्थी को ड्रोन दीदी योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण सही-सही भरने होंगे, जिससे आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जा सके:

स्वयं सहायता समूह की पंजीकरण संख्या, स्वयं सहायता समूह का नाम, स्वयं सहायता समूह के गठन की तिथि, स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या, स्वयं सहायता समूह की मुखिया का नाम, मुखिया का मोबाइल नंबर, तथा स्वयं सहायता समूह की ईमेल आईडी।

हरियाणा ड्रोन दीदी योजना का पंजीकरण

सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद फॉर्म जमा करने के लिए रजिस्टर बटन पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद वेबसाइट द्वारा एक आवेदन संख्या जनरेट की जाएगी, जो आगे की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होगी।

आवेदन संख्या और स्वयं सहायता समूह के प्रमुख के मोबाइल नंबर की मदद से आवेदिका को लॉगिन करना होगा और आगे की जानकारी भरनी होगी।

हरियाणा ड्रोन दीदी योजना का लॉगिन

आवेदिका को ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूछे गए समस्त विवरण को ध्यानपूर्वक भरना होगा और पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। सभी विवरणों की जांच करने के बाद आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना आवश्यक है।

हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों का संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा गहनता से सत्यापन किया जाएगा, जिससे पात्र लाभार्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके।

पात्र स्वयं सहायता समूहों और उनकी महिला सदस्यों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें प्रशिक्षण कार्यक्रम की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी, ताकि वे समय पर प्रशिक्षण में भाग ले सकें।

ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा और उनका चयन उनकी आर्थिक स्थिति और समाज में उनके योगदान के आधार पर किया जाएगा।

चयनित महिला सदस्यों को एक सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद लाभार्थी महिलाओं को ड्रोन-रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) दिया जाएगा, जो उनके कौशल और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में सहायक होगा।

ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड (DRIISHYA) द्वारा हरियाणा सरकार की ड्रोन दीदी योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे आधुनिक तकनीक के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सकें।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • हरियाणा ड्रोन दीदी योजना का हेल्पलाइन नंबर :-
    • 0172 2996321
    • 0172 2586071
    • 0172 2997265
  • हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय का हेल्पलाइन ईमेल :- itisharyana@gmail.com
  • हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय का पता :-
    कौशल भवन, सेक्टर-3, पंचकूला, हरियाणा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) – हरियाणा ड्रोन दीदी योजना

प्रश्न 1. हरियाणा ड्रोन दीदी योजना क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना महिलाओं को ड्रोन तकनीक से जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत निःशुल्क ड्रोन प्रशिक्षण और ड्रोन खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

प्रश्न 2. ड्रोन दीदी योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?

इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को निःशुल्क ड्रोन उड़ान प्रशिक्षण, ड्रोन-रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC), ड्रोन खरीद पर 80% तक (अधिकतम 8 लाख रुपये) की सब्सिडी और ब्याज मुक्त बैंक ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रश्न 3. इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

हरियाणा राज्य के पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिला सदस्य इस योजना के लिए आवेदन कर सकती हैं, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

प्रश्न 4. ड्रोन पर कितनी सब्सिडी दी जाती है?

हरियाणा सरकार द्वारा ड्रोन की कीमत का 80% या अधिकतम 8,00,000 रुपये (जो भी कम हो) तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है।

प्रश्न 5. क्या इस योजना में प्रशिक्षण निःशुल्क है?

हाँ, इस योजना के तहत चयनित महिला लाभार्थियों को निःशुल्क ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के दौरान रहने व अन्य खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रश्न 6. आवेदन कैसे किया जा सकता है?

पात्र महिला लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से ड्रोन दीदी योजना में आवेदन कर सकती हैं या संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।

प्रश्न 7. क्या बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है?

हाँ, महिला लाभार्थी ड्रोन की शेष लागत के लिए 5 लाख रुपये तक का ब्याज-मुक्त बैंक ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर सकती हैं, जिसका ब्याज हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

प्रश्न 8. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद क्या मिलेगा?

प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद महिला लाभार्थियों को ड्रोन-रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) प्रदान किया जाता है, जिससे वे प्रमाणित ड्रोन पायलट बन सकती हैं।

प्रश्न 9. क्या इस योजना से आय भी हो सकती है?

हाँ, महिला लाभार्थी कृषि कार्यों के लिए ड्रोन को किराए पर देकर प्रति वर्ष लगभग 1,00,000 रुपये तक की अतिरिक्त आय अर्जित कर सकती हैं।

प्रश्न 10. सहायता के लिए किससे संपर्क करें?

इस योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए लाभार्थी युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग या कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय से संपर्क कर सकती हैं।

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