बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना

बिहार सरकार द्वारा अपनी कृषि इनपुट अनुदान योजना के माध्यम से उन सभी किसानों को मुआवजा दिया जायेगा जिनकी फसल ज़्यादा बारिश होने और मोन्था तूफ़ान की वजह से 33% या उससे ज़्यादा खराब हो गई है।
ज्यादा जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामबिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना।
शुरुआत की तिथिवर्ष 2016.
प्रदान किए जाने वाले लाभफसल के नुकसान होने पर मुआवजा।
पात्र लाभार्थीबिहार के किसान।
नोडल विभागकृषि विभाग।
आवेदन कैसे करेंऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेBihar Krishi Input Anudan Yojana.
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बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की सम्पूर्ण जानकारी

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रदेश में कृषि इनपुट अनुदान योजना (Bihar Krishi Input Anudan Yojana) की शुरुआत की गयी थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ या तूफ़ान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
  • इस योजना को राज्य में बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है।
  • बिहार सरकार द्वारा अत्यधिक वर्षा या मोंथा तूफ़ान के कारण फसल की क्षति झेलने वाले किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • राज्य के सभी रैयत और गैर – रैयत किसान जिनकी फसल 33% या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है इस योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मुआवज़े की निम्न राशि निर्धारित की गयी है :-
    कृषि भूमि का प्रकारमुआवजे की राशि (प्रति हेक्टेयर
    गैर सिंचित भूमि8,500 रूपये
    सिंचित भूमि17,000 रूपये
    बहुवर्षीय फसलों के लिए22,500 रूपये
  • इस योजना के तहत मुआवजा अधिकतम केवल 2 हेक्टेयर कृषि भूमि तक ही देय होगा।
  • बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाले न्यूनतम मुआवजे की राशि भी निर्धारित की गयी है।
  • किसान के पास 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या होनी अनिवार्य है जो कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर पंजीकरण करके प्राप्त की जा सकती है।
  • यदि किसान का आधार कार्ड उसके बैंक खाते से लिंक नहीं है तो वह इस योजना के तहत मुआवज़े की राशि प्राप्त नहीं कर सकेगा।
  • बिहार सरकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र बिहार सरकार के कृषि DBT पोर्टल पर उपलब्ध है।
  • बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा हर पिछले महीने में हुई फसल की क्षति के लिए हर महीने ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है।
  • जिन किसानों की फसल अक्टूबर माह में अत्यधिक वर्षा और मोंथा तूफ़ान के कारण क्षतिग्रस्त हुई है वे दिनांक 05-12-2025 तक कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन 25-11-2025 से शुरू हो चुके है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 05-12-2025 है।
  • किसी भी जानकारी या सहायता के लिए लाभार्थी किसान 18001801551 पर कॉल कर सकता है या जिला कृषि कार्यालय से संपर्क भी किया जा सकता है।
  • परिवार की महिला सदस्य “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं जिसमें स्वयं-रोजगार के लिए 2,10,000 रूपये की आर्थिक सहायता बिहार सरकार द्वारा दी जा रही है।
  • बिहार सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहाँ देखी जा सकती है।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना के लाभ

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • प्रदेश के जिन किसानों की फसल अत्यधिक बारिश और मोंथा तूफ़ान के कारण 33% या उससे अधिक क्षतिग्रस्त हुई है उन्हें बिहार सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत निम्न लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र किसानों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • मुआवजा राशि निम्न दरों से प्रदान की जाएगी :-
      • गैर सिंचित कृषि भूमि के लिए 8,500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
      • सिंचित कृषि भूमि के लिए 17,000 रूपये प्रति हेक्टेयर।
      • गन्ने जैसी बहुवर्षीय फसलों के लिए 22,500 रूपये प्रति हेक्टेयर।
    • किसान को अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि के लिए ही मुआवजा दिया जाएगा।
    • इस योजना के तहत न्यूनतम मुआवजे की राशि निम्न है :-
      • गैर सिंचित कृषि भूमि के लिए 1,000
      • सिंचित कृषि भूमि के लिए 2,000
      • गन्ने जैसी बहुवर्षीय फसलों के लिए 2,500

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की जानकारी

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • फसल क्षतिग्रस्त होने की दशा में मुआवजे की धनराशि केवल उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनके द्वारा बिहार सरकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • किसान बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • लाभार्थी किसान कृषि DBT पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
    • प्रदेश के सभी रैयत और गैर-रैयत किसान लाभ के लिए पात्र हैं।
    • किसान परिवार में पति + पत्नी + बच्चे शामिल होने चाहिए।
    • किसान की फसल का 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ होना चाहिए।
    • फसल क्षति का कारण अत्यधिक वर्षा से आई बाढ़ या मोंथा तूफ़ान होना चाहिए।
    • किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • बिहार सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत फसल के नुकसान हेतु मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय लाभार्थी किसानों निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी :-
    • किसान + परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड।
    • 13 संख्या का किसान रजिस्ट्रेशन नंबर।
    • मोबाइल नंबर।
    • बैंक अकाउंट नंबर।
    • LPC लगान रसीद।
    • हाल की कलर फोटो।
    • खेती की जमीन की जानकारी।
    • स्वघोषणा पत्र।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • जिन लाभार्थी किसानों की फसल का 33% या उससे अधिक नुकसान हुआ है वे सभी बिहार सरकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा एक विशेष DBT पोर्टल बनाया गया है जिसके माध्यम से लाभार्थी किसान कृषि इनपुट अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
    बिहार कृषि DBT पोर्टल
  • लाभार्थी किसान को पोर्टल खोलना होगा और ऑनलाइन सेवाएं टैब पर क्लिक करके “कृषि इनपुट अनुदान योजना 2025-2026” को चुनना होगा।
    बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन
  • अब किसान के सामने एक नई विंडो खुल कर आएगी जिसमें लाभार्थी किसान को अपनी 13 अंको की किसान पंजीकरण संख्या भरकर “Search” बटन पर क्लिक करना होगा।
    किसान पंजीकरण संख्या भरें
  • पोर्टल द्वारा किसान की समस्त जानकारी अपने आप प्राप्त कर स्क्रीन पर दिखा दी जाएगी।
  • किसान को बिहार सरकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में निम्नलिखित विवरण सही सही भरना होगा :-
    • परिवार के सदस्यों का विवरण।
    • कृषि भूमि का विवरण।
    • फसल से संबंधित विवरण।
    • फसल क्षति का कारण।
    • सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
  • कृषि इनपुट अनुदान योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई सभी जानकारी की अच्छे से जांच करने के बाद आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
  • जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पर और दस्तावेजों की प्राथमिक जांच जिला कृषि पदाधिकारी (DAO) द्वारा की जाएगी।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा फसल क्षति का स्थलीय निरीक्षण भी किया जाएगा।
  • मुआवजे के लिए पात्र पाए गए किसानों की सूची DAO द्वारा कृषि विभाग को आगे की जांच और राशि वितरण की स्वीकृति हेतु भेज दी जाएगी।
  • विभाग द्वारा किसान को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से आवेदन स्वीकृत होने की सूचना दे दी जाएगी।
  • लाभार्थी किसानों को बिहार सरकार द्वारा किये गए वादे के अनुसार मुआवजे की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
  • किसान अपनी 13 अंकों की किसान पंजीकरण संख्या दर्ज करके कृषि इनपुट अनुदान योजना में किये गए आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं।
    बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना की आवेदन की स्थिति
  • इसके अलावा लाभार्थी किसान अपनी सुविधा के अनुसार प्रखंड कृषि अधिकारी, ई-किसान भवन, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या वसुंधा केंद्र के माध्यम से भी कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना का हेल्पलाइन नंबर

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • बिहार सरकार की कृषि इनपुट अनुदान योजना का हेल्पलाइन नंबर :- 18001801551.
  • बिहार सरकार के कृषि DBT पोर्टल का संपर्क ईमेल :- agridbtcell1@gmail.com.

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