बिहार राज्य के पात्र दिव्यांगजनों को अब सरकार की राज्य दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन की धनराशि प्रदान की जाएगी। 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लाभार्थी मासिक पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
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बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना। |
शुरुआत की तिथि | ज्ञात नहीं। |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | 1,100/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
पात्र लाभार्थी | प्रदेश के दिव्यांगजन। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन कैसे करें |
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योजना अंग्रेजी में पढ़े | Bihar State Disability Pension Scheme. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- बिहार सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी पेंशन योजना शुरू की है।
- यह पेंशन योजना शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के दिव्यांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
- इस योजना का नाम “राज्य निःशक्तता पेंशन योजना” है जिसे अंग्रेज़ी में “Bihar State Disability Pension Scheme” भी कहा जाता है।
- राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के माध्यम से बिहार सरकार राज्य के सभी पात्र दिव्यांगजनों को प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
- बिहार सरकार द्वारा संचालित राज्य दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत दिव्यांगजनों के बैंक खाते में हर महीने 1,100/- रुपये की पेंशन की धनराशि वितरित की जा रही है।
- पहले निःशक्तता पेंशन योजना और इंदिरा गांधी दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत प्रदेश के दिव्यांगजनों को मात्रा 400 रुपये प्रति माह मिलते थे जो की बहुत कम आर्थिक सहायता थी।
- फिर दिनांक 24-06-2025 को बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस योजना की पेंशन राशि में सुधार किया और इसे 400/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,100/- रुपये प्रति माह कर दिया।
- अब, बिहार राज्य के प्रत्येक पात्र दिव्यांगजन लाभार्थी को राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 1,100 रुपये प्रति माह की पेंशन की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी।
- बिहार सरकार की कैबिनेट ने “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना” और “लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना” में दी जाने वाली पेंशन की राशि को भी बढ़ाकर 1,100/- रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है।
- इस योजना में हर आयु वर्ग और हर आय वर्ग के आवेदक जो दिव्यांग है और जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक है वो बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत प्रति माह की दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन करने सकते हैं।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 9.78 लाख दिव्यांगजन आवेदकों को दिव्यांगता पेंशन के रूप में प्रति माह 108.33 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है।
- बिहार सरकार की राज्य दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह की दिव्यांगता पेंशन प्राप्त करने के लिए आवेदन ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन और ग्राम पंचायत कार्यालय में आरटीपीएस काउंटरों के माध्यम से ऑफलाइन जमा किया जा सकता है।
- बिहार सरकार द्वारा प्रदेश के दिव्यांग लाभार्थियों के लिए “मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना” नामक एक नई कल्याणकारी योजना भी शुरू की गयी है जिसमें पात्र दिव्यांग आवेदकों को अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए रियायती ऋण प्रदान किये जायेंगे।
पात्र दिव्यांगता के प्रकार की सूची
- बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत प्रति माह की पेंशन केवल उन्ही आवेदकों को दी जाएगी जो निम्नलिखित दिव्यांगता के प्रकार से ग्रस्त होंगे। नीचे दी गयी किसी भी एक दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए :-
- अंधापन।
- कम दृष्टि।
- कुष्ठ रोग से मुक्त।
- श्रवण बाधित।
- चलने-फिरने में असमर्थता।
- मानसिक मंदता।
- मानसिक रोग।
- बहु-दिव्यांगता।
- मस्तिष्क पक्षाघात।
- ऑटिज़्म।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- सभी पात्र दिव्यांगजन/ विकलांगजन व्यक्तियों को बिहार सरकार द्वारा राज्य निशक्तता पेंशन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- दिव्यांगजनों/ विकलांगजनों को पेंशन के रूप में प्रति माह ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- प्रत्येक दिव्यांगजन लाभार्थी को पेंशन के रूप में प्रति माह 1,100/- रुपये प्रदान किये जायेंगे।
- पेंशन की राशि सीधे दिव्यांगजन आवेदक के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- बिहार सरकार द्वारा राज्य के सभी दिव्यांगजन/ विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत कुछ पात्रता की शर्ते निर्धारित की गयी है और प्रति माह 1,100/- रुपये की पेंशन का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को निम्नके द्वारा निम्न शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- बिहार के स्थायी/ मूल निवासी जो विकलांग/ दिव्यांग है वही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- विकलांग आवेदक की दिव्यांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
- सरकार द्वारा कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।
- वहीँ कोई वार्षिक पारिवारिक आय भी निर्धारित नहीं है, सभी आय वर्ग के आवेदक पात्र हैं।
- लाभार्थी विकलांग आवेदक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना में 1,100/- रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी दिव्यांगजनों को निम्नलिखित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड या फिर ऑफलाइन आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे :-
- बिहार में निवास प्रमाण पत्र या कोई भी 10 वर्षीय निवास प्रमाण पत्र।
- विकलांगता/ दिव्यांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- बैंक कहते का विवरण।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के अंतर्गत 1,100 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र दिव्यांगजन आवेदक दो माध्यम से आवेदन कर सकते हैं :-
- ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
- आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ऑफलाइन।
ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- बिहार सरकार के ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से दिव्यांग आवेदक सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार सरकार का ई-सेवा पोर्टल या लोक सेवा पोर्टल राज्य के लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए बनाया गया है।
- दिव्यांग आवेदक को बिहार सरकार के ई-सेवा पोर्टल पर जाकर राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का चयन करना होगा।
- उसके बाद लाभार्थी आवेदक को फिर से बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना/ State Disability Pension Scheme का चयन करना होगा।
- लाभार्थी दिव्यांग आवेदक को बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी व्यक्तिगत विवरण को भरना होगा।
- इसके बाद आवेदक को अपने निवास स्थान का पूरा पता दर्ज करना होगा।
- दिव्यांग आवेदक को बिहार राज्य में अपने निवास की अवधि और अपनी दिव्यांगता का प्रतिशत भरना होगा।
- आवेदन पत्र के अगले चरण में बैंक खाते के विवरण की सही जानकारी भरनी होगी।
- राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र के अंतिम भाग में पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- दिव्यांग पेंशन हेतु भरे हुए आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी को अच्छे से जांच लेना होगा।
- उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा हो जायेगा।
- बिहार सरकार की निःशक्तता पेंशन योजना के आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की जिला कल्याण अधिकारी द्वारा गहनता से जांच की जाएगी।
- योजना में पात्र पाए गए आवेदकों की सूची पर अंतिम निर्णय प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा दिया जायेगा।
- चयनित दिव्यांग आवेदकों को बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना में दी जाने वाली 1,100/- प्रति माह की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना में किये गए आवेदन की स्थिति आवेदन संख्या की सहायता से ऑनलाइन देखी जा सकती है।
आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
- बिहार राज्य के दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता प्रतिशत 40% या उससे अधिक है वो बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से भी 1,100 रुपये प्रति माह की मासिक विकलांगता पेंशन हेतु आवेदन कर सकते हैं।
- सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आरटीपीएस काउंटर बनाया हुआ है जिसके माध्यम से पात्र दिव्यांग आवेदक बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- लाभार्थी दिव्यांग आवेदक को अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में बनाए हुवे आरटीपीएस काउंटर पर जाना होगा और राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदक को आवेदन पत्र में पूछे गए सभी विवरण को सही-सही भरना होगा।
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना के आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- लाभार्थी आवेदक को राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का आवेदन पत्र दो प्रतियों में ग्राम पंचायत कार्यालय के उसी आरटीपीएस काउंटर पर जमा करना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- जमा किए गए आवेदन पत्र और संलग्न दस्तावेज़ों का सत्यापन गहनता से जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारियों की सहायता से किया जाएगा।
- प्रति माह की विकलाँगता पेंशन हेतु पात्र पाए गए दिव्यांग आवेदकों की सूची अंतिम स्वीकृति के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को भेजी जाएगी।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पेंशन हेतु अपनी अंतिम स्वीकृति दे देने के पश्चात लाभार्थी दिव्यांगजन को बिहार सरकार की राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के तहत 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- बिहार सरकार की निःशक्तता पेंशन योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए विकलांग आवेदक 18003456262 पर कॉल कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना की आवेदन की स्थिति।
- बिहार ई-सेवा पोर्टल।
- बिहार दिव्यांगजन पोर्टल।
- बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग का विवरण।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- बिहार राज्य निःशक्तता पेंशन योजना के संपर्क नम्बर :- (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
- 18003456262.
- 0612 2545002.
- 0612 2211718.
- 0612 25465210.
- 0612 25465212.

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