गोवा लाड़ली लक्ष्मी योजना

लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत गोवा प्रदेश की स्थायी निवासी कन्या लाभार्थी 1,00,000/- आर्थिक सहायता फिक्स्ड डिपाजिट के स्वरुप दी जाएगी। लाभार्थी कन्या अपनी शादी के समय, उच्च शिक्षा के समय, या स्वरोजगार के लिए अपना कोई भी व्यवसाय शुरू करते समय इस राशि के लिए दावा कर सकती है।
पूरी जानकारी पाने के लिए पूरा आर्टिकल पढ़ें।

गोवा लाड़ली लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामगोवा लाड़ली लक्ष्मी योजना।
शुरुआत की तिथि06-07-2012.
प्रदान किए जाने वाले लाभ1 लाख रूपये का फिक्स्ड डिपाजिट कन्या के नाम से।
पात्र लाभार्थीगोवा की कन्यायें।
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास निदेशालय
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेGoa Laadli Laxmi Scheme.
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गोवा लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ

गोवा लाड़ली लक्ष्मी योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • लाड़ली लक्ष्मी योजना (Goa Laadli Laxmi Scheme) गोवा सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख योजना है जिसे 6 जुलाई 2012 को शुरू किया गया था।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की कन्याओं के विवाह, उच्च शिक्षा और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की दशा में उनको आर्थिक सम्बल प्रदान करना है।
  • इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी गोवा सरकार के महिला एवं बाल विकास निदेशालय की है।
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सभी पात्र कन्या लाभार्थियों को एक बार में 1,00,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह राशि लाभार्थी कन्या अपने विवाह के खर्च को पूरा करने, उच्च शिक्षा लेने, या स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए उपयोग कर सकती है।
  • सरकार द्वारा ये 1 लाख रूपये की राशि फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में दी जाएगी जिसमे खाता कन्या और महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक के संयुक्त नाम से खोला जायेगा।
  • इसके बाद जब लाभार्थी कन्या 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद विवाह, व्यवसाय या उच्च शिक्षा का चयन करेगी तब वो इस राशि का दावा कर सकती है।
  • जो बालिका लाभार्थी गोवा की स्थायी निवासी हैं या पिछले 15 वर्षों से गोवा में रह रही हैं, वही लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के पात्र मानी जाएगी।
  • जब भी लाभार्थी कन्या द्वारा राशि का दावा किया जाएगा तभी 1,00,000 रूपये की सहायता सीधे कन्या के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
  • यदि लाभार्थी कन्या के परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 रूपये से अधिक है तो वह इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है।
  • यदि लाभार्थी लड़की विवाहित है, तो उसे विवाह के 6 महीने के भीतर लाड़ली लक्ष्मी योजना की सहायता राशि का दावा करना होगा।
  • वर्तमान में गोवा सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है।
  • लाभार्थी कन्या को लाड़ली लक्ष्मी योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र भरकर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
  • योजना से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए लाभार्थी उसी जिला कार्यालय से संपर्क कर सकती है जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया है।
  • गोवा सरकार की सभी योजनाओं की सूची यहाँ पर देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • गोवा सरकार द्वारा संचालित अपनी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र कन्या लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जायेंगे :-
    • लाभार्थी कन्या को 1,00,000 रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
    • 1 लाख रूपये का फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) लाभार्थी कन्या और महिला एवं बाल विकास विभाग के निदेशक के संयुक्त नाम पर बनाई जाएगी।
    • कन्या अपना विवाह हो जाने के बाद वैध विवाह प्रमाण पत्र जमा कर यह राशि प्राप्त कर सकती है।
    • अविवाहित कन्यायें भी यह राशि प्राप्त कर सकती हैं यदि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हो या स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक हो।
    • योजना की धनराशि का दावा 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के बीच किया जा सकता है।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • गोवा सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली 1,00,000/- रुपये की वित्तीय सहायता का लाभ केवल उन लाभार्थी कन्याओं को दिया जायेगा जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • लाभार्थी कन्या गोवा राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
    • लाभार्थी कन्या गोवा में कम से कम 15 वर्ष से निवास कर रही हो।
    • लाभार्थी कन्या के माता-पिता (किसी एक) का जन्म गोवा में होना चाहिए और वे पिछले 15 वर्षों से गोवा के निवासी होने चाहिए।
    • यदि लाभार्थी कन्या का कोई एक माता या पिता पिछले 25 वर्षों से गोवा में रह रहा है, तो वह भी आवेदन करने के लिए पात्र है।
    • परिवार की वार्षिक आय 3,00,000/- रुपये से कम होनी चाहिए।
    • लाभार्थी कन्या विवाहित होनी चाहिए और उसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • गोवा सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना में आवेदन करते समय लाभार्थी कन्या को निम्नलिखित दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है :-
    • जन्म प्रमाण पत्र या गोवा में 15 साल का रहने का प्रमाण।
    • 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो।
    • लाभार्थी कन्या का आधार कार्ड।
    • स्वघोषणा पत्र।
    • विवाह प्रमाण पत्र। (सिर्फ़ शादीशुदा महिलाओं के लिए लागू)
    • लड़की के माता-पिता में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र या गोवा में रहने का प्रमाण।
    • मोबाइल नंबर और ईमेल ID।
    • बैंक अकाउंट नंबर और IFSC कोड।
    • माता पिता की आय का प्रमाण।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • गोवा सरकार की लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  • योजना का आवेदन पत्र महिला एवं बाल विकास निदेशालय के जिला कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
  • यहाँ हम ये बता दें की लाड़ली लक्ष्मी योजना का आवेदन पत्र मुफ्त/ निःशुल्क नहीं है इसके लिए लाभार्थी आवेदिकाओं को 100 रुपये का शुल्क अदा करना होगा।
  • लाभार्थी को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे ध्यानपूर्वक भर कर उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
  • सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करके लाड़लो लक्ष्मी योजना के आवेदन पत्र को उसी महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
  • संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी और आवेदक को रसीद प्रदान की जाएगी।
  • इसके बाद आवेदन पत्र और दस्तावेज़ों को अग्रिम जांच हेतु हस्तांतरित कर दिया जायेगा।
  • सम्बंधित अधिकारी द्वारा योजना में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
  • लाभार्थियों की सूची विभाग द्वारा अपने नोटिस बोर्ड पर चिपकाई जाएगी और सभी चयनित लाभार्थियों को SMS के माध्यम से सूचित किया जायेगा।
  • धनराशि के लिए दावा किए जाने पर गोवा सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी लड़की के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
  • लाड़ली लक्ष्मी योजना में किये गए आवेदन की स्थिति जिला महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में जाकर पता की जा सकती है।
  • इस योजना के अंतर्गत राशि के लिए दावा तभी किया जा सकेगा जब लाभार्थी लड़की का विवाह हो चुका होगा।

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