हरियाणा राज्य के निवासी जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है अब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत श्री राम मंदिर, वाराणसी, पटना साहिब, नांदेड़ साहिब और अजमेर शरीफ जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। योजना में पात्र होने हेतु परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। |
शुरुआत की तिथि | वर्ष 2023 |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | निःशुल्क तीर्थ स्थलों की यात्रा। |
पात्र लाभार्थी | हरियाणा राज्य के वरिष्ठ नागरिक। |
नोडल विभाग | ज्ञात नहीं है। |
आवेदन कैसे करें | ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना अंग्रेजी में पढ़े | Haryana Mukhyamantri Teerth Yatra Yojana. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- बुढ़ापे की आयु में आते ही हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वह मरने से पहले एक बार पवित्र धार्मिक तीर्थस्थलों के दर्शन कर ले।
- कुछ लोग अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण और कुछ लोग आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वे खर्च कर तीर्थयात्रा पर जा सकें।
- इन्हीं सही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023 में राज्य में “मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना” शुरू की गयी थी।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को देश भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराना है।
- सरकार द्वारा अब सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए देश भर के प्रमुख पवित्र धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- हरियाणा के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन कर भारत के प्रसिद्ध और प्रमुख तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।
- योजना में धार्मिक स्थलों की यात्रा थर्ड टियर एसी और एसी बसों से पूरी की जाएगी।
- निःशुल्क यात्रा के अलावा लाभार्थियों को हरियाणा सरकार द्वारा यात्रा के दौरान भोजन और आवास का भी उपलब्ध कराया जायेगा जिस पर होने वाले समस्त व्यय का वहन सरकार द्वारा ही किया जायेगा।
- योजना में जिन श्रद्धालु की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है वो अपने साथ एक सहायक भी ले जा सकते है जिसके लिए उन्हें यात्रा के टिकट पर होने वाले खर्च का 50% देना होगा।
- यदि किसी लाभार्थी के परिवार कीआय 1,80,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक है तो वे इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- लाभार्थी आवेदक को तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा का लाभ तीन साल में केवल एक बार ही प्रदान किया जाएगा।
- हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक अयोध्या धाम, पटना साहिब, वाराणसी, अजमेर शरीफ, नांदेड़ साहिब व श्री राम मंदिर के दर्शन का लाभ निःशुल्क उठा सकते हैं।
- इच्छुक लाभार्थी हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाकर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अटल सेवा केंद्र (सीएससी) पर भी 10 रुपये का भुगतान करके मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का आवेदन भरा जा सकता है।
- वरिष्ठ नागरिक की परिवार की महिलाएं हरियाणा सरकार की “दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना” में आवेदन कर 2,100/- प्रति माह की आर्थिक सहायता का लाभ उठा सकती है।
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत पात्र तीर्थ स्थान
- हरियाणा सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत नीचे दिए गए किसी भी पवित्र तीर्थ स्थान की राज्य के वरिष्ठ नागरिक को निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी :-
- महाकुंभ, प्रागराज, उत्तर प्रदेश।
- वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
- अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर, उत्तर प्रदेश।
- पटना साहिब, बिहार।
- अजमेर शरीफ, राजस्थान।
- नांदेड़ साहिब, महाराष्ट्र।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- योजना में चुने गए लाभार्थियों को देश भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी।
- तीर्थ स्थलों की यात्रा एसी बसों या रेलवे के एसी 3 टियर डिब्बों में की जाएगी।
- यात्रा, भोजन और आवास पर होने वाला सम्पूर्ण खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के लाभार्थी अपने साथ एक सहायक ले जा सकते है परन्तु 50% टिकट का किराया आवेदक को देना होगा।
- वरिष्ठ नागरिक अयोध्या धाम, वाराणसी, नांदेड़ साहिब, पटना साहिब, अजमेर शरीफ और श्री राम मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- देश भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा करने के लिए केवल वही लाभार्थी पात्र होंगे जिनके द्वारा हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
- केवल हरियाणा के मूल या स्थायी निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- लाभार्थी आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी बीपीएल परिवार से सम्बंधित होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1,80,000/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा प्रति व्यक्ति तीन वर्ष में केवल एक बार ही प्रदान की जाएगी।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे :-
- परिवार पहचान पत्र। (पीपीपी आईडी)
- लाभार्थी का आधार कार्ड नंबर।
- मोबाइल नंबर।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- मेडिकली फिट होने का प्रमाण पत्र।
- ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- हरियाणा प्रदेश के इच्छुक वरिष्ठ नागरिक जो देश भर के प्रसिद्ध पवित्र धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करना चाहते हैं वे सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध है।
- लाभार्थी आवेदक को अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना होगा और दाईं ओर दिखाई दे रहे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के टैब पर क्लिक करना होगा।
- लाभार्थी आवेदक को सबसे पहले पोर्टल पर अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करके पंजीकरण करना होगा।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का सत्यापन पोर्टल द्वारा ओटीपी के माध्यम से किया जाएगा।
- उसके पश्चात आवेदक को अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सहायता से पोर्टल पर दोबारा लॉगिन करना होगा।
- सेवाओं के लिए आवेदन करें टैब पर क्लिक करना होगा और दी गयी सेवाओं की सूची में से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना को चुनना होगा।
- हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें।
- सभी विवरण अच्छे से भरने के बाद लाभार्थी आवेदक को पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा।
- आवेदन पत्र को को सबमिट करने से पहले सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना होगा और सब सही पाया जाने पर आवेदन पत्र को जमा कर देना होगा।
- विभाग के संबंधित अधिकारीयों द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के प्राप्त हुवे आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का गहनता से सत्यापन किया जायेगा।
- सरकार द्वारा तीर्थ स्थलों के भ्रमण हेतु यात्रा का कार्यक्रम तय किया जाएगा और लाभार्थी के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेज दी जाएगी।
- योजना में चुने गए लाभार्थी हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत चयनित तीर्थ स्थल का निःशुल्क भ्रमण कर सकते हैं।
- पोर्टल पर आवेदन आईडी दर्ज करके आवेदक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में किये गए आवेदन की स्थिति भी देख सकता है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का पंजीकरण।
- हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लॉगिन।
- हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की आवेदन स्थिति।
- हरियाणा का अंत्योदय सरल पोर्टल।
- हरियाणा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के दिशानिर्देश।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- हरियाणा सरल पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर :- 0172 3968400.
- हरियाणा सरल पोर्टल का हेल्पलाइन ईमेल :- saral.haryana@gov.in.

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