हरियाणा नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना

हरियाणा सरकार द्वारा अपनी नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के तहत राज्य की सभी पात्र महिला आवेदकों को निःशुल्क ड्राइविंग कौशल/ ई-रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण और ई-रिक्शा की खरीद पर 50% तक की सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा।
योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा लेख पढ़ें।

हरियाणा नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामहरियाणा नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना।
शुरुआत की तिथि14-12-2025.
प्रदान किए जाने वाले लाभ
  • 10 दिन का ड्राइविंग का निःशुल्क प्रशिक्षण।
  • ई-रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी।
पात्र लाभार्थीराज्य की महिलाएं।
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेHaryana Nari E-Rickshaw Swavalamban Yojana.
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हरियाणा नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के लाभ

हरियाणा नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • हरियाणा सरकार द्वारा दिनांक 14-10-2025 को राज्य में नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।
  • नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना का संचालन हरियाणा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से किया जाएगा।
  • इस पहल के माध्यम से हरियाणा सरकार द्वारा अब राज्य की सभी पात्र महिलाओं को 10 दिनों का निःशुल्क ड्राइविंग कौशल कार्यक्रम/ ई-रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो की पूर्णतः निःशुल्क होगा।
  • निःशुल्क ई-रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण के अलावा नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा स्वयं के स्वरोज़गार के लिए ई-रिक्शा की खरीद पर लाभार्थी महिलाओं को सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
  • हरियाणा प्रदेश की 18 से 45 वर्ष की आयु की महिला लाभार्थी, जो बीपीएल श्रेणी से सम्बन्ध रखती है या विधवा, तलाकशुदा हैं या परिवार की प्रति वर्ष की आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं है वे सब नारी ईस्वावलंबन योजना में आवेदन कर लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
  • योजना में दी जाने वाली सब्सिडी की बात की जाए तो ई-रिक्शा की लागत पर 50% की सब्सिडी उन महिला आवेदकों को प्रदान की जाएगी जो बीपीएल, तलाकशुदा और विधवा श्रेणियों से सम्बन्ध रखती हैं।
  • और वो महिला आवेदिका जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख से कम है उनको हरियाणा सरकार द्वारा नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना में ई-रिक्शा की खरीद पर उसकी लागत का 30% सब्सिडी स्वरुप प्रदान किया जायेगा।
  • हरियाणा सरकार ये स्पष्ट किया है की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना का लाभ उठाने के लिए महिला आवेदिका का कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  • महिला विकास निगम लिमिटेड द्वारा सार्वजनिक रूप से विज्ञापन जारी करने के बाद महिला आवेदिकाओं से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।
  • उसके पश्चात ही हरियाणा सरकार की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र डब्ल्यूडीसीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
  • ई-रिक्शा की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ केवल 1,000 महिला आवेदकों को प्रदान किया जाएगा, जिसमें से 400 ई-रिक्शा पर सब्सिडी बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को, 100 ई-रिक्शा पर सब्सिडी तलाकशुदा और विधवा आवेदकों को और शेष 500 ई-रिक्शा पर सब्सिडी अन्य श्रेणी की आवेदक महिलाओं को प्रदान किया जायेगा।
  • हरियाणा की महिला लाभार्थी “दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं जिसमें सभी पात्र आवेदकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी अपनी नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के तहत राज्य की सभी पात्र और इच्छुक महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • योजना में चयनित महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग कौशल/ ई-रिक्शा ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
    • दिया जाने वाला कौशल प्रशिक्षण 10 दिनों का होगा।
    • हरियाणा सरकार द्वारा ई-रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी।
    • आवेदिका महिलाओं की श्रेणी के अनुसार ही उन्हें ई-रिक्शा की खरीद पर निम्नलिखित सब्सिडी प्रदान की जाएगी :-
      • बीपीएल और विधवा/ तलाकशुदा महिला आवेदिका को : ई-रिक्शा की लागत का 50%।
      • जिन महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक है उनको :- ई-रिक्शा की लागत का 30%।
    • नारी ई स्वावलंबन योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले ई-रिक्शा की संख्या निम्नलिखित है :-
      • बीपीएल महिला आवेदकों को 400
      • तलाकशुदा या विधवा महिला आवेदकों को 100
      • अन्य श्रेणी की महिला आवेदकों को 500

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • निःशुल्क ड्राइविंग कौशल प्रशिक्षण और ई-रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा हरियाणा सरकार की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के तहत नीचे दी गयी पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • हरियाणा की स्थायी निवासी महिला आवेदिकाएँ आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
    • लाभार्थी महिला आवेदिका न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए।
    • महिला आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय निम्नलिखित होनी चाहिए :-
      • बीपीएल परिवारों की महिलाओं के लिए 1,80,000/- रुपये प्रति वर्ष तक।
      • अन्य श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाली महिला आवेदिका के लिए 3,00,000/- रुपये प्रति वर्ष तक।
    • विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है।
    • योजना में प्रति परिवार एक महिला को ई-रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • हरियाणा सरकार की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना में दिए जाने वाले लाभों के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी महिला आवेदिकाओं को निम्नलिखित दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड करना होगा :-
    • हरियाणा में निवास का प्रमाण।
    • महिला आवेदिका का आधार कार्ड।
    • परिवार पहचान पत्र। (पीपीपी आईडी)
    • मोबाइल नंबर।
    • ड्राइविंग लाइसेंस।
    • बैंक खाते का विवरण।
    • बीपीएल कार्ड।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • इच्छुक और पात्र महिला आवेदक हरियाणा सरकार की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर ड्राइविंग कौशल प्रशिक्षण और ई-रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • हरियाणा सरकार के महिला विकास निगम लिमिटेड द्वारा एक विज्ञापन जारी किया जायेगा और पात्र महिला आवेदकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए अनुरोध किया जायेगा।
  • नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र महिला विकास निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्दी ही उपलब्ध कराया जायेगा।
  • महिला आवेदक को सरकार की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में सारी जानकारी भरनी होगी और पोर्टल पर सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • आवेदन पत्र में भरे गए सभी विवरण की जाँच करने के बाद महिला आवेदिका को फॉर्म जमा कर देना होगा।
  • हरियाणा सरकार की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना में जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन पत्र और संलग्न सभी दस्तावेजों का सत्यापन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा।
  • योजना में लाभार्थी महिला आवेदिकाओं का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
  • नारी ई रिक्शा स्वावलम्बन योजना में पात्र पायी गयी और चयनित महिला आवेदकों की सूची आगे की स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेज दी जाएगी।
  • सरकार की नारी ई-रिक्शा स्वावलंबन योजना के अंतर्गत चयनित महिला लाभार्थियों को निःशुल्क ड्राइविंग कौशल प्रशिक्षण और स्वरोजगार हेतु ई-रिक्शा की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग का संपर्क नंबर :- 0172 2560349
  • हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड का संपर्क नंबर :-
    • hwdc@hry.nic.in
    • hwdc1982@gmail.com

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