हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना

हिमाचल प्रदेश राज्य की पात्र महिला लाभार्थी जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य है सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन कर 1,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।
योजना की पूरी जानकारी हेतु सम्पूर्ण लेख पढ़ें।

हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना।
शुरुआत की तिथि 15-05-2023.
प्रदान किए जाने वाले लाभ 1500/- रूपये प्रति माह की वित्तीय सहायता।
पात्र लाभार्थी हिमाचल प्रदेश की महिलाएं।
नोडल विभाग हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
आवेदन कैसे करें ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़े HP Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Sukh Samman Nidhi Yojana.
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इंदिरा गाँधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लाभ

हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गयी थी।
  • उसके बाद दिनांक 13-03-2024 को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के नाम में संशोधन कर दिया गया।
  • संशोधन के बाद अब इस योजना का वर्तमान नाम है “इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना” (Indira Gandhi Pyari Behna Sukh Sukh Samman Nidhi Yojana)
  • इस योजना को शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है।
  • इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की सभी पात्र महिलाओं को प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • पात्र महिला लाभार्थियों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1,500/- रुपये प्रति माह की धनराशि सीधा उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
  • राज्य की सभी मूल व स्थायी निवासी महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य है वो इस योजना के तहत मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
  • महिला आवेदिका के पास परिवार रजिस्टर की प्रति (ग्रामीण क्षेत्रों में) और परिवार का राशन कार्ड (शहरी क्षेत्रों में) योजना में आवेदन करने के समय होना अनिवार्य है।
  • बौद्ध मठों में स्थायी रूप से निवास करने वाली बौद्ध भिक्षुणियाँ भी हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1,500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का आवेदन पत्र जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर योजना में आवेदन किया जा सकता है।
  • ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना की कोई आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं है।
  • सभी पात्र महिलाएं कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें, उसे अच्छे से भरें, आवेदन पत्र के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करें और उसी कार्यालय में जमा कर हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली प्रति माह 1,500/- रुपये की वित्तीय सहायता का लाभ उठाएँ।
  • यदि कोई महिला लाभार्थी महिला स्वयं सहायता समूह से जुडी है तो वो केंद्र सरकार की “नमो ड्रोन दीदी योजना” में आवेदन कर ड्रोन दीदी/ ड्रोन पायलेट बन कर अपने लिए स्वरोजगार कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लाभ

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • हिमाचल प्रदेश राज्य की सभी पात्र महिला लाभार्थियों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ सरकार द्वारा प्रदान किये जायेंगे :-
    • प्रदेश की पात्र महिलाओं को प्रति माह की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
    • महिला लाभार्थी को उनके बैंक खाते में 1,500/- रुपये प्रति माह मिलेंगे।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 1,500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • केवल महिला आवेदिका ही आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
    • महिला आवेदिका हिमाचल प्रदेश की मूल या स्थायी निवासी होनी चाहिए।
    • महिला आवेदिका की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
    • बौद्ध मठों में स्थायी रूप से निवास करने वाली बौद्ध भिक्षुणियाँ भी योजना में आवेदन करने हेतु पात्र हैं।

योजना की निर्धारित अपात्रता की शर्तें

  • यदि महिला लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य नीचे दी गई किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है तो वह महिला इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में दी जाने वाली 1,500/- रूपये प्रति माह की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होगी :-
    • राज्य या केंद्र सरकार का कर्मचारी।
    • राज्य या केंद्र सरकार का पेंशनभोगी।
    • पूर्व सैनिक।
    • सैन्य कर्मियों की विधवाएँ।
    • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/ सहायिका।
    • आशा कार्यकर्ता।
    • मध्याह्न भोजन कार्यकर्ता।
    • बहु-कार्य कार्यकर्ता।
    • सामाजिक सुरक्षा पेंशनभोगी।
    • आयकरदाता।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में प्रति माह की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए महिला आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
    • हिमाचल प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र।
    • डाकघर/ बैंक खाते का विवरण।
    • लाभार्थी महिला का आधार कार्ड।
    • परिवार रजिस्टर की प्रति। (ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए)
    • पारिवारिक राशन कार्ड। (शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए)
    • मुख्य चोमो से प्रमाण पत्र। (बौद्ध भिक्षुणी के लिए)
    • हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।
    • बीपीएल राशन कार्ड। (यदि लागू हो तो)
    • जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो तो)
    • मोबाइल नंबर।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • हिमाचल प्रदेश सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत सभी पात्र महिला लाभार्थी ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से 1,500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकती हैं।
  • इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का आवेदन पत्र नीचे दिए गए किसी भी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-
    • जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी।
    • तहसील कल्याण अधिकारी।
  • महिला लाभार्थी योजना के आवेदन पत्र को www.esomsa.hp.gov.in वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकती है।
  • इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का आवेदन पत्र ऊपर दिए गए किसी भी कार्यालय से प्राप्त करना होगा या उससे वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा।
  • महिला लाभार्थी को प्राप्त आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरना होगा।
  • भरे गए इंदिरा गाँधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
  • लाभार्थी महिला को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के आवेदन पत्र और संलग्न सभी दस्तावेज़ों के साथ जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना होगा।
  • तहसील कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की गहनता से जांच की जाएगी और पात्र महिला लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
  • गलत भरे गए आवेदन पत्रों को उचित टिप्पणियों के साथ 15 दिनों के भीतर लाभार्थियों को त्रुटि ठीक करने हेतु वापस कर दिए जाएँगे।
  • सुख सम्मान निधि प्राप्त करने के लिए चयनित लाभार्थी महिलाओं की सूची अंतिम स्वीकृति हेतु निदेशालय को भेज दी जाएगी।
  • सभी पात्र और चयनित महिला लाभार्थियों को अंतिम स्वीकृत मिल जाने के बाद सीधे उनके बैंक खाते में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1,500/- रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • हिमाचल प्रदेश की प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की आवेदन की स्थिति जिला कल्याण अधिकारी या तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जाकर चेक की जा सकती है।
  • हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान नहीं की है।

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