मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना

दूध का व्यवसाय करने के इच्छुक पात्र लाभार्थी मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत 2 मुर्रा भैंसें खरीद सकते हैं और भैंसों की कीमत पर 50% से 75% तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए आप पूरा लेख पढ़ सकते हैं।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाममध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना।
शुरुआत की तिथि29-02-2022.
प्रदान किए जाने वाले लाभमुर्रा भैंस खरीदने पर अनुदान।
पात्र लाभार्थीमध्य प्रदेश के पशुपालक किसान।
नोडल विभागपशुपालन और डेयरी विभाग।
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेMadhya Pradesh Mukhyamantri Dairy Plus Yojana.
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मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के लाभ

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 29 सितंबर 2022 को राज्य में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना (Madhya Pradesh Mukhyamantri Dairy Plus Yojana) की शुरुआत की थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उच्च प्रजनन क्षमता वाली गर्भित मुर्रा भैंसें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करके राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना है।
  • इस योजना का संचालन मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • पशुपालक किसानों को अब मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत 2 उच्च प्रजनन क्षमता वाली मुर्रा भैंसों की खरीद पर सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी की प्रतिशत निर्धारित करने के लिए लाभार्थियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है।
  • पहली श्रेणी में सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग से समबन्ध रखने वाले आवेदकों को 2 मुर्रा भैंसों की खरीद पर 50% सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जायेगा जबकि शेष 50% राशि लाभार्थी को स्वयं वहन करनी होगी।
  • 2 मुर्रा भैंसों की अनुमानित कीमत लगभग 2,95,000/- रूपये है, यानी भैंसो की खरीद पर लाभार्थी का योगदान 1,47,500/- रूपये होगा।
  • दूसरी श्रेणी के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदकों द्वारा 2 मुर्रा भैंस खरीदी जाती है तो उन्हें भैंस की कीमत पर 75% सब्सिडी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में प्रदान किया जायेगा।
  • एससी और एसटी वर्ग के आवेदकों को भैंस की कीमत का 25% योगदान करना होगा, जो लगभग 73,700/- होगा।
  • मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी केवल मुर्रा भैंसों की खरीद पर ही लागू होगी।
  • वर्तमान में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के लिए न तो कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया उपलब्ध है और न ही कोई आधिकारिक वेबसाइट सरकार द्वारा जारी की गयी है।
  • लाभार्थी आवेदक को मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का आवेदन पत्र पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय या पशु अस्पताल प्रभारी के कार्यालय से प्राप्त करना होगा।
  • भैंसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी आवेदक के बैंक खाते में विभाग द्वारा भेजी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए ग्राम सभा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
  • पात्र आवेदक “डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना” के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सरकार डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
  • मध्य प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • मुर्रा भैंसों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
    • सामान्य और ओबीसी वर्ग के आवेदकों के लिए 2 मुर्रा नस्ल की भैंसों की खरीद पर 50% सब्सिडी दी जाएगी।
    • वहीं एससी और एसटी वर्ग के आवेदकों के लिए 2 मुर्रा नस्ल की भैंसों की खरीद पर 75% सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • 2 मुर्रा भैंसों की खरीद पर मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जायेगा जिनके द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी व्यक्ति ही आवेदन हेतु पात्र होगा।
    • लाभार्थी आवेदक सामान्य, ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए।
    • भैंसों की देखभाल के लिए आवेदक के पास टीन शेड की सुविधा होना आवश्यक है।
    • सब्सिडी केवल 2 मुर्रा भैंसों की खरीद पर ही दी जाएगी।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :-
    • मध्य प्रदेश में निवास का प्रमाण।
    • जाति प्रमाण पत्र।
    • समग्र आईडी।
    • नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
    • ढांचागत सुविधाओं का विवरण।
    • मोबाइल नंबर।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत 2 मुर्रा भैंसों की खरीद पर 50% से 75% तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
  • लाभार्थी आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का आवेदन पत्र नीचे दिए गए किसी भी सरकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है :-
    • पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय।
    • पशु अस्पताल के प्रभारी कार्यालय।
    • उप संचालक, पशुपालन सेवाएँ कार्यालय।
    • पशु औषधालय अधिकारी कार्यालय।
  • लाभार्थी को उपरोक्त किसी भी कार्यालय से मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • प्राप्त किये गए आवेदन पत्र को बिना किसी गलती के ध्यानपूर्वक भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को इसके साथ संलग्न करना होगा।
  • अब लाभार्थी को भरे हुवे मुख्यमंत्री डेरी प्लस योजना के आवेदन पत्र को उसी कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था और उसकी रसीद प्राप्त कर लें।
  • मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में प्राप्त हुवे आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच ग्राम पंचायत के अधिकारीयों द्वारा की जाएगी।
  • सब्सिडी के लिए पात्र और चयनित आवेदकों की सूची आगे की जांच के लिए जनपद पंचायत को भेजी जाएगी।
  • आवेदन पर अंतिम स्वीकृति जिला पंचायत की कृषि स्थायी समिति द्वारा दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत 2 मुर्रा भैंसें खरीदने के बाद सब्सिडी की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
  • मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना में किये गए आवेदन की स्थिति ग्राम सभा कार्यालय जाकर देखी जा सकती है।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग का संपर्क नंबर :- 0755 2772262
  • मध्य प्रदेश सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग का संपर्क ईमेल :- dirveterinary@mp.gov.in

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