महाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना

महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित अपनी बेबी केयर किट योजना के तहत 2,000 रुपये की कीमत वाली एक शिशु किट प्रदान की जाएगी जिसमें शिशु/ बच्चे की देखभाल के लिए 17 आवश्यक वस्तुएं होंगी। प्रत्येक किट में शिशु के कपड़े, सोने के लिए चटाई, तौलिया, शैम्पू, तेल, खिलौना और बहुत कुछ सामान शामिल होगा।
योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

महाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाममहाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना।
शुरुआत की तिथिवर्ष 2019.
प्रदान किए जाने वाले लाभ2 हजार रूपये मूल्य वाली बेबी केयर किट।
पात्र लाभार्थीस्तनपान करने वाली माताएं।
नोडल विभागमहाराष्ट्र महिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन कैसे करेंआंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेMaharashtra Baby Care Kit Scheme.
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महाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रदेश की माताओं और शिशुओं के लिए “बेबी केयर किट योजना” (Maharashtra Baby Care Kit Scheme) नाम की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गयी थी।
  • इस योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में प्रसव कराने के लिए प्रोत्साहित करना और राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करना है।
  • इस योजना के द्वारा माँ और नवजात शिशु के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इस योजना का संचालन महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
  • महाराष्ट्र सरकार द्वारा बेबी केयर किट योजना के तहत स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके शिशु के लिए दैनिक उपयोग में आने वाली स्वास्थ्य देखभाल सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
  • सरकार द्वारा दी गयी प्रत्येक किट में डे केयर उपयोग की 17वस्तुएं होंगी जिसमे प्रत्येक किट की कीमत लगभग 2,000/- रुपये है।
  • जिन गर्भवती महिलाओं ने किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी गर्भावस्था या प्रसव का पंजीकरण कराया है वे बच्चे के जन्म के बाद निःशुल्क मिलने वाली बेबी केयर किट प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
  • योजना में दी जाने वाली बेबी केयर किट लड़कियों और लड़कों दोनों के जन्म के लिए प्रदान की जाती है।
  • सरकार द्वारा कुछ विशेष मामलों में उन महिला लाभार्थियों को भी बेबी केयर किट प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा अपने नवजात शिशु को निजी अस्पताल में जन्म दिया गया है।
  • महाराष्ट्र सरकार की बेबी केयर किट योजना के लिए अभी तक कोई ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध नहीं है।
  • लाभार्थी महिलाओं को गर्भावस्था के 9वें महीने में बेबी केयर किट योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा।
  • स्तनपान कराने वाली माताएँ भी बच्चे के जन्म के 2 महीने के भीतर इस योजना में आवेदन कर सकती हैं।
  • लाभार्थी महिलाएं अपने क्षेत्र की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करके महाराष्ट्र सरकार की बेबी केयर किट योजना का लाभ उठा सकती है।
  • इसके अलावा पात्र महिलाएं केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना” और महाराष्ट्र सरकार की “लेक लड़की योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • महाराष्ट्र सरकार द्वारा बेबी केयर किट योजना में सभी पात्र महिलाओं को और उनके शिशुओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशु देखभाल किट प्रदान की जाएगी।
    • शिशु किट की कीमत लगभग 2,000 रुपये प्रति किट है।
    • प्रत्येक किट में नवजात शिशु के लिए 17 दैनिक ज़रूरत की वस्तुएं होती हैं।

बेबी केयर किट में मिलने वाले सामान की सूची

  • महाराष्ट्र सरकार द्वारा संचालित अपनी बेबी केयर किट योजना के तहत प्रदान की जाने वाली प्रत्येक बेबी केयर किट में निम्नलिखित सामान लाभार्थी महिला को मिलेगा :-
    • शिशु के कपड़े
    • प्लास्टिक नैपीज़
    • शिशु के सोने का मैट
    • शिशु के तौलिए
    • तापमान मापने वाला इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर
    • 250 मिली बेबी ऑयल
    • मच्छरदानी
    • शिशु के लिए गर्म कंबल
    • छोटा प्लास्टिक का मैट
    • 60 मिली बेबी शैम्पू
    • शिशु का खिलौना
    • शिशु का नेल कटर
    • शिशु के नेल कटर के दस्ताने और मोज़े
    • शिशुओं की माताओं के लिए हाथ धोने का लिक्विड
    • शिशु को लपेटने के लिए कपड़ा और माँ के लिए ऊनी कपड़ा
    • शिशु के लिए बॉडी वॉश लिक्विड
    • सभी वस्तुओं को रखने के लिए छोटा बैग

महाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना की किट

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • 2,000 रुपये के मूल्य वाली शिशु देखभाल किट केवल उन्हीं पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा महाराष्ट्र सरकार की बेबी केयर किट योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
    • महाराष्ट्र की स्थायी निवासी गर्भवती महिलाएं आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
    • सरकारी अस्पताल या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण होना आवश्यक है।
    • महिला का पंजीकरण गर्भावस्था के 9वें महीने के दौरान किया जाएगा।
    • महिला लाभार्थी प्रसव के 2 महीने बाद भी आवेदन कर सकती हैं।
    • विशेष स्थिति में वे महिलाएं भी पात्र हैं जिन्होंने अपने बच्चे को निजी अस्पताल में जन्म दिया है।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • लाभार्थी गर्भवती महिलाओं को महाराष्ट्र सरकार की बेबी केयर किट योजना के तहत होने वाले पंजीकरण के समय निम्नलिखित दस्तावेज आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करने होंगे :-
    • महाराष्ट्र का निवास प्रमाण पत्र।
    • आधार कार्ड।
    • सरकारी अस्पताल में हुवे पंजीकरण की संख्या।
    • मोबाइल नंबर।
    • मतदाता पहचान पत्र।
    • ममता कार्ड।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • महाराष्ट्र सरकार की बेबी केयर किट योजना के लिए फिलहाल कोई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया या आधिकारिक वेबसाइट उपलब्ध नहीं है जिसके माध्यम से गर्भवती महिलाएं आवेदन कर सकें।
  • इस योजना के तहत मिलने वाली बेबी केयर किट प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला के पास आवेदन करने का एकमात्र तरीका ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से है।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा महाराष्ट्र सरकार की बेबी केयर किट योजना के तहत सभी पात्र एवं लाभार्थी महिलाओं का पंजीकरण किया जायेगा।
  • प्रसव हो जाने के बाद या गर्भावस्था के 9वें महीने में लाभार्थी महिलाओं को अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करना होगा।
  • महिला का किसी भी सरकारी अस्पताल या सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना नाम पंजीकृत कराना अनिवार्य है।
  • महाराष्ट्र सरकार की बेबी केयर किट योजना का आवेदन पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा लाभार्थी महिलाओं से ली गयी सभी जानकारी और दस्तावेज लेकर भरा जाएगा।
  • महाराष्ट्र बेबी केयर किट योजना का आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न सभी दस्तावेज आगे की स्वीकृति के लिए संबंधित जिला अधिकारी को भेज दिए जायेंगे।
  • योजना में दी जाने वाली बेबी केयर किट केवल आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरित की जाएगी।
  • इस योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर अपने क्षेत्र की आशा या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क किया जा सकता है।

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सहायता के लिए संपर्क विवरण

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