पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना वर्ष 2004 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कीजाती है। आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब की सभी पात्र दुल्हनों को 51,000/- रुपये की धनराशि उनके विवाह हेतु प्रदान की जाती है।
इस योजना के बारे में जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
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पंजाब आशीर्वाद योजना की मुख्य विशेषताएं
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| योजना का नाम | पंजाब आशीर्वाद योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 26-01-2004 |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | विवाह हेतु 51 हजार रूपये की वित्तीय सहायता। |
| पात्र लाभार्थी | पंजाब की दुल्हनें। |
| आधिकारिक पोर्टल | पंजाब आशीर्वाद योजना पोर्टल। |
| नोडल विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक विभाग। |
| आवेदन कैसे करें |
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| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Punjab Ashiward Scheme. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

पंजाब आशीर्वाद योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- पंजाब देश का आर्थिक रूप से एक समृद्ध राज्य है लेकिन अभी भी कुछ सामाजिक वर्ग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है।
- समाज के इन वर्गों पर अपने परिवार के भरण-पोषण की बहुत सी जिम्मेदारियां होती है।
- और अगर ऐसे परिवारों में कोई अविवाहित लड़की है तो उसकी शादी की आर्थिक जिम्मेदारी का बोझ भी जुड़ जाता है।
- बहुत से लोग अपनी इच्छानुसार शादी के प्रबंध करने के लिए आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते है।
- इन्ही सब बातों को ध्यान में रखते हुवे और ऐसे परिवारों की आर्थिक रूप से मदद करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इस योजना को पहली बार दिनांक 1 अप्रैल 1997 को “शगुन योजना” के रूप में सरकार द्वारा शुरू किया गया था।
- इस योजना का संचालन पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा अल्पसंख्यक विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- उस समय इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 5,100/- रुपये दी जाती थी।
- फिर 26 जनवरी 2004 को एक नयी योजना “आशीर्वाद योजना” का उदय हुआ।
- पंजाब सरकार ने अपने द्वारा चलायी जा रही “शगुन योजना” का नाम बदलकर “आशीर्वाद योजना” कर इसे फिर से राज्य में शुरू किया गया।
- नाम बदलने के साथ ही सरकार द्वारा योजना में दी जाने वाली वित्तीय सहायता को भी 5,100/- रुपये से बढ़ाकर 6,100/- रूपये कर दिया गया।
- फिर तीन साल बाद दिनांक 1 अप्रैल 2006 को पंजाब सरकार ने आशीर्वाद योजना (Punjab Ashiward Scheme) के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि 6,100/- रुपये से बढ़ाकर 15,000/- कर दी।
- दिनांक 1 जुलाई 2017 को पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना की राशि को फिर से 15,000/- रुपये से बढ़ाकर 51,000/- रूपये कर दी गयी।
- अब पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के तहत विवाह हेतु वित्तीय सहायता का लाभ प्रति परिवार की दो लड़कियों को दिया जा रहा हैं।
- यदि किसी भी परिवार की वार्षिक आय 32,790/- रूपये से अधिक है तो वो पंजाब सरकार की आशीर्वाद शगुन योजना में विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- पंजाब सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना का आधिकारिक पोर्टल शुरु किया गया है जिसके माध्यम पात्र आवेदिका दुल्हन अपने विवाह हेतु 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती है।
- वहीँ लाभार्थी अपने जिले के जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से आशीर्वाद योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर भी इस योजना में आवेदन आकर सकती है।
- जो विधवा लाभार्थी महिला पंजाब सरकार की विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ ले रही है वो भी अपने पुनर्विवाह पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकती है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना के तहत राज्य की दुल्हनों को उनके विवाह के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- प्रत्येक लाभार्थी दुल्हन को उसकी शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- विवाह के लिए 51,000/- रुपये की वित्तीय सहायता का देय होगा।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- आशीर्वाद योजना के तहत विवाह के लिए दी जाने वाली 51,000/- रूपये की वित्तीय सहायता का लाभ पंजाब सरकार द्वारा केवल उन्ही लाभार्थियों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- दुल्हन पंजाब राज्य की स्थायी या मूल निवासी होनी चाहिए।
- दुल्हन की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दुल्हन के परिवार की वार्षिक आय 32,790/- रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- केवल नीचे दी गयी किन्हीं भी एक श्रेणी से सम्बन्ध रखने वाली दुल्हनें ही आशीर्वाद योजना के तहत विवाह के लिए वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं :-
- अनुसूचित जाति।
- ईसाई।
- मुस्लिम।
- पिछड़ा वर्ग।
- आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग।
- विधवाओं की पुत्री।
- अनुसूचित जाति की विधवाओं या तलाकशुदा का पुनर्विवाह।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना उर्फ विवाह सहायता योजना के तहत विवाह हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी :-
- पंजाब के निवासी होने का प्रमाण।
- दुल्हन और आवेदक का आधार कार्ड।
- विवाह का निमंत्रण पत्र।
- दुल्हन का आयु प्रमाण पत्र।
- दुल्हन के शिक्षा संबंधी दस्तावेज़।
- जाति प्रमाण पत्र।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
- आवेदक/ दुल्हन का बैंक खाता विवरण।
- दुल्हन का पासपोर्ट आकार का फोटो।
- बीपीएल कार्ड। (यदि लागू हो)
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- सभी पात्र आवेदिका दुल्हन पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना में दी जाने वाली विवाह हेतु वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों से योजना में आवेदन कर सकती है :-
- ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदिका दुल्हन स्वयं या उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति आशीर्वाद योजना की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने विवाह हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है।

- आवेदक को पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा।
- आशीर्वाद योजना के पंजीकरण फॉर्म में आवेदक और दुल्हन का समस्त विवरण भरना होगा।

- पंजीकरण फॉर्म जमा करने के बाद आवेदक को उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त होगा।
- प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड के की सहायता से आवेदक को पुनः पंजाब आशीर्वाद योजना के पोर्टल पर लॉग इन करना होगा।

- लॉगिन हो जाने के बाद आवेदिक को नीचे दिए गए विवरण को आशीवार्द शगुन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र में चरणबद्ध तरीके से भरना होगा :-
- व्यक्तिगत विवरण।
- संपर्क विवरण।
- विवाह का विवरण।
- दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
- सभी भरे गए विवरण का सत्यापन करने के बाद आवेदक को आशीर्वाद योजना का आवेदन पत्र सबमिट बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना होगा।
- पंजाब सरकार की आशीर्वाद शगुन योजना के ऑनलाइन आवेदन पत्र का सत्यापन जिले के जिला कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- सत्यापन हो जाने के बाद और योजना में पात्र पाए गए आवेदकों के बैंक खाते में 51,000/- रूपये की धनराशि विवाह के लिए वित्तीय सहायता स्वरुप प्रदान की जाएगी।
- आशीर्वाद योजना के बारे में किसी भी जानकारी या सहायता प्राप्त करने के लिए लाभार्थी अपने जिले के जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते है।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पात्र आवेदिका पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना जो सरकार की विवाह सहायता योजना है के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर शादी के लिए वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त कर सकती है।
- आशीर्वाद शगुन योजान का ऑफलाइन आवेदन पत्र अपने जिले के जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदिका को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे सही-सही भरना होगा।
- भरे गए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- पंजाब सरकार के आशीर्वाद शगुन योजना के आवेदन पत्र को संलग्न किये हुवे सभी दस्तावेज़ों के साथ उसी जिला कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- जिला कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी।
- पंजाब आशीर्वाद योजना के तहत वित्तीय सहायता सम्पूर्ण सत्यापन हो जाने के बाद आवेदिका दुल्हन के दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- पंजाब आशीर्वाद योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- पंजाब आशीर्वाद योजना के लिए पंजीकरण।
- पंजाब आशीर्वाद योजना के लिए आवेदक का लॉगिन।
- पंजाब आशीर्वाद योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
- पंजाब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग का पोर्टल।
- पंजाब आशीर्वाद योजना पंजाब के आधिकारिक दिशानिर्देश।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना का संपर्क ईमेल :- directorwelfarepunjab@gmail.com.
- पंजाब सरकार के जिला कल्याण अधिकारियों के संपर्क नंबर।

जीएसआई (भारत सरकार की योजनाएँ) एक समर्पित सामग्री मंच है जो भारत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर अच्छी तरह से शोध किए गए, उपयोगकर्ता के अनुकूल लेख प्रदान करता है। हमारा लक्ष्य देश भर के छात्रों और परिवारों के लिए आधिकारिक जानकारी को अधिक सुलभ बनाना है।