पंजाब सरकार द्वारा अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के माध्यम से राज्य के निवासियों को देश भर के प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थलों की नि:शुल्क यात्रा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 27-11-2023. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का निःशुल्क भ्रमण। |
| पात्र लाभार्थी | पंजाब के निवासी। |
| नोडल विभाग | राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Punjab Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana. |
| आवेदन कैसे करें | आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

पंजाब मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 6 नवंबर 2023 को राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (Punjab Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana) शुरू करने को मंजूरी दे दी गयी थी।
- उसके पश्चात पंजाब सरकार द्वारा गुरु पर्व के शुभ अवसर पर यानी दिनांक 27-11-2023 को प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया गया।
- सरकार के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- पंजाब सरकार द्वारा अब राज्य के लोगों को देश भर के प्रसिद्ध और पवित्र धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जा रही है।
- यात्रा, आवास और भोजन पर होने वाले सभी खर्च का वहन पंजाब सरकार द्वारा किया जायेगा।
- राज्य के श्रद्धालु अपनी पसंद के धार्मिक स्थल का चयन कर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत मुफ्त दर्शन का लाभ उठा सकते हैं।
- इस योजना के तहत यात्रा का आयोजन एसी बसों और एसी ट्रेन कोचों के माध्यम से किया जायेगा और आवास की व्यवस्था 3 स्टार होटल में की जाएगी।
- इसके अलावा, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निशुल्क तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को एक तीर्थ यात्रा किट भी प्रदान करेगी जिसमें कंघी, तेल, कंबल, तौलिया, दर्पण, टूथपेस्ट, माला, शैम्पू, छाता और चादर जैसी सामाग्री शामिल होगी।
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पंजाब राज्य के 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के निवासी आवेदन करने के लिए पात्र हैं और वे भारत भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा का लाभ उठा सकते हैं।
- यदि आवेदक की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है तो साथ में सहायक को साथ ले जाने की सुविधा भी उपलब्ध है।
- इस योजना के तहत यात्रा करने के लिए आवेदक का चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ और फिट होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी आवेदक को आवेदन पत्र जमा करने से पहले चिकित्सा अधिकारी, विधायक या मंत्री से आवेदन पत्र को सत्यापित करवाना होगा।
- पंजाब सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के सफल संचालन के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन किसी भी सेवा केंद्र के माध्यम से या डीसी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करके किया जा सकता है।
- पंजाब के लोग अब “मुखमंत्री सेहत बीमा योजना” के तहत 10 लाख रुपये तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी उठा सकते हैं।
- इसके अलावा, पंजाब सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।

यात्रा हेतु धार्मिक स्थलों की सूचीं
- पंजाब के सभी पात्र नागरिक सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत भारत भर में निम्नलिखित किसी भी धार्मिक स्थल का चयन कर नि:शुल्क दर्शन कर सकते हैं :-
- श्री हुज़ूर साहिब।
- श्री पटना साहिब।
- श्री अमृतसर साहिब।
- श्री आनंदपुर साहिब।
- माता नैना देवी जी।
- तलवंडी साबो।
- ख्वाजा अजमेर शरीफ दरगाह।
- वाराणसी।
- श्री सालासर बालाजी धाम।
- श्री खाटू श्याम जी।
- श्री वृन्दावन धाम।
- माता वैष्णो देवी जी।
- माता ज्वाला देवी जी।
- माता चिंतपूर्णी जी।
- श्री हरमिंदर साहिब जी।
- दुर्गियाना मंदिर।
- भगवन वाल्मीकि तीरथ स्थल।
- जलियांवाला बाग।
- विभाजन संग्रहालय।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- पंजाब सरकार संचालित अपनी अपनी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- भारत भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों का नि:शुल्क भ्रमण करने की सुविधा।
- यात्रा, भोजन और आवास पर होने वाला समस्त खर्च पंजाब सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- सरकार द्वारा प्रत्येक श्रद्धालु को तीर्थ यात्रा किट भी प्रदान करेगी जिसमें निम्नलिखित सामान शामिल होगा :-
- चादर।
- कंबल।
- तौलिया।
- कंघा।
- तेल।
- छाता।
- आईना।
- तकिया।
- टूथपेस्ट।
- जाप करने वाली माला।
- शैम्पू।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत भारत भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- पंजाब के स्थायी निवासी आवेदक आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी आवेदक की आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक को ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होना चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा करने के लिए आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता लाभार्थी आवेदक को होगी :-
- पंजाब का निवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- आयु के प्रमाण से संबंधित दस्तावेज।
- मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी।
- चिकित्सकीय प्रमाणपत्र।
- मतदाता पहचान पत्र।
- हाल ही की रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- पंजाब के सभी लाभार्थी नागरिक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए निम्नलिखित माधयमों से आवेदन कर सकते हैं :-
- ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत पात्र आवेदक अपना पंजीकरण कराकर भारत भर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं।
- आवेदक द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत अपना पंजीकरण सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।
- लाभार्थी आवेदक को अपने सभी दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम सेवा केंद्र पर जाना होगा।
- सेवा केंद्र पर उपस्थित संचालक द्वारा लाभार्थी आवेदक की ओर से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक जमा करने के बाद सेवा केंद्र के संचालक द्वारा लाभार्थी को एक पावती रसीद प्रदान की जाएगी।
- प्रस्तुत किए गए मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी और उन्हें उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
- प्रशासन द्वारा लाभार्थी को यात्रा की तिथि, समय और साधन के बारे में अलग से सूचित कर दिया जायेगा।
- लाभार्थी को निर्धारित तिथि और समय पर प्रस्थान स्थल पर उपस्थित होना होगा और अपने चुने गए धार्मिक स्थल की निःशुल्क यात्रा का लाभ उठाना होगा।
ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- लाभार्थी आवेदक पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र जिला आयुक्त कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- आवेदक को जिला कार्यालय जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र में पूछे गए समस्त विवरण को अच्छे से भरना होगा और इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा।
- भरे गए आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ उसी जिला आयुक्त कार्यालय में जमा कर देना होगा जहाँ से आवेदन पत्र प्राप्त किया गया था।
- समबन्धित अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का गहनता से सत्यापन किया जायेगा और दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी।
- चयनित आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर स्वीकृति और चयनित धार्मिक स्थल की यात्रा की तिथि, समय और साधन के बारे में सूचना प्रदान कर दी जाएगी।
- योजना के लाभार्थी आवेदक योजना से संबंधित किसी भी सहायता या स्पष्टीकरण के लिए जिला आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग की आवश्यकता होने पर डीसी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
तबस्सुम एक सीनियर कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें केंद्रीय एवं राज्य सरकारी योजनाओं पर अच्छी तरह से शोधित और उपयोगकर्ता-अनुकूल सामग्री लिखने का 5 वर्षों का अनुभव है।
