राजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना

राजस्थान सरकार द्वारा संचालित अपनी सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत उन लाभार्थी आवेदकों को यात्रा पर हुवे खर्च प्रतिपूर्ति का लाभ दिया जायेगा जिनके द्वारा 31-10-2025 को या उससे पहले पवित्र सिंधु नदी की यात्रा की गयी हो।
योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

राजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामराजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना।
शुरुआत की तिथि01-04-2016.
प्रदान किए जाने वाले लाभखर्चे की प्रतिपूर्ति अधिकतम 15 हजार रूपये तक।
पात्र लाभार्थीसिन्धु नदी के दर्शन करने वाले लाभार्थी।
नोडल विभागदेवस्थान विभाग।
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेRajasthan Sindhu Darshan Tirth Yatra Yojana.
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राजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के लाभ

राजस्थान सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 01-04-2016 को राज्य में सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना (Rajasthan Sindhu Darshan Tirth Yatra Yojana) की शुरुआत की गयी थी।
  • इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो लद्दाख स्थित सिन्धु नदी पर होने वाले सिंधु दर्शन उत्सव में भाग लेना चाहते हैं।
  • राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा प्रदेश में इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • अब राज्य का कोई भी निवासी यात्रा पर होने वाले खर्च की चिंता किए बिना लद्दाख स्थित पवित्र सिंधु नदी की यात्रा कर सकता है।
  • राजस्थान सरकार द्वारा लद्दाख में स्थित सिन्धु नदी की यात्रा के दौरान होने वाले समस्त खर्चे की प्रतिपूर्ति की जा रही है।
  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा पर हुवे व्यय का 50% या अधिकतम 15,000/- रूपये तक की प्रतिपूर्ति राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी।
  • सहायता राशि तीर्थयात्री द्वारा सिन्धु नदी की यात्रा पूरी करने के बाद और टिकट, रसीदें, बिल आदि जैसे खर्च के प्रमाण प्रस्तुत करने पर दी जाएगी।
  • राजस्थान का कोई भी स्थायी निवासी जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है और जिसने 31-10-2025 या उससे पहले लद्दाख स्थित सिन्धु नदी की यात्रा की है, वह सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा पर हुवे खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र है।
  • आयकर दाता, केंद्र या राज्य सरकार के वर्तमान या पूर्व कर्मचारी तथा भिक्षा वृत्ति पर जीवन-यापन करने वाले व्यक्ति इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
  • वर्तमान में आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है और पात्र आवेदक देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त कार्यालय से सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना का आवेदन पत्र प्राप्त कर योजना में आवेदन कर सकते है।
  • देवस्थान विभाग द्वारा सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्रतिपूर्ति की राशि सीधे आवेदक के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
  • लाभार्थी आवेदक 31-12-2025 तक सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • राजस्थान प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक सरकार की “वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना” के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके तहत उन्हें प्रसिद्ध पवित्र धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराई जा रही है।
  • अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थी “डॉ. भीमराव अंबेडकर पंच तीर्थ योजना” के लिए आवेदन कर सकते हैं जिसमें बाबा साहेब के जीवन से संबंधित 5 पवित्र स्थलों की यात्रा की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।
  • राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 31-10-2025 या उससे पहले लद्दाख स्थित सिन्धु नदी की पवित्र यात्रा करने वाले लाभार्थी आवेदकों को सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत निम्न लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • आर्थिक सहायता प्रतिपूर्ति (रीइम्बर्समेंट) के रूप में प्रदान की जाएगी।
    • सिन्धु दर्शन की यात्रा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति आवेदक को की जाएगी।
    • प्रतिपूर्ति की राशि यात्रा पर हुवे कुल खर्च का 50% या अधिकतम 15,000/- रूपये तक हु देय होगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • लद्दाख स्थित सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ केवल राजस्थान सरकार द्वारा केवल उन्हीं लाभार्थियों को दिया जाएगा जिनके द्वारा सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • राजस्थान के स्थायी निवासी आवेदक ही पात्र हैं।
    • आवेदक की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक केंद्र या राज्य सरकार का वर्तमान या सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
    • आवेदक द्वारा 31-10-2025 से पहले अपनी सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा पूरी कर ली गयी हो।
    • आवेदक भिक्षा वृत्ति पर जीवन यापन नहीं कर रहा होना चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • राजस्थान सरकार की सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र के साथ लाभार्थी आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
    • राजस्थान का मूल निवास का प्रमाण।
    • परिवार का जन आधार कार्ड।
    • तीर्थ यात्रा के दौरान हुए खर्च का प्रमाण (टिकट, रसीदें)।
    • लद्दाख की सरकारी पंजीकृत सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
    • सिन्धु नदी पर स्थित सिंधु दर्शन घाट की तस्वीरें।
    • खारदुंगला पास का इनर लाइन परमिट।
    • बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
    • नवीनतम रंगीन फ़ोटो।
    • मोबाइल नंबर।
    • आवेदक का आधार कार्ड नंबर।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • दिनांक 31-10-2025 या उससे पहले लद्दाख स्थित सिन्धु नदी की यात्रा करने वाले पात्र लाभार्थी राजस्थान सरकार की सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत यात्रा पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है और योजना का आवेदन पत्र राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
  • आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद उसे सही तरीके से भरना होगा।
  • लाभार्थी आवेदक को आवेदन पत्र के साथ सभी टिकटें, रसीदें या खर्च से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रमाण को संलग्न करना होगा।
  • राजस्थान सरकार की सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन पत्र को समस्त संलग्न दस्तावेजों के साथ देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के कार्यालय में जमा जमा करना होगा।
  • देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन किया जायेगा और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।
  • सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत खर्च प्रतिपूर्ति के लिए चयनित लाभार्थियों की सूची आगे की स्वीकृति हेतु उदयपुर स्थित देवस्थान विभाग के आयुक्त कार्यालय को भेजी जाएगी।
  • देवस्थान विभाग द्वारा लॉटरी आधारित प्रणाली के माध्यम से 200 आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जायेगा।
  • सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए चयनित आवेदकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा।
  • योजना के तहत अधिकतम 15,000/- रूपये तक की प्रतिपूर्ति राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
  • यदि राजस्थान सरकार की सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त से संपर्क किया जा सकता है।
  • राजस्थान सरकार की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2025 है।

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